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इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलेगी सब्सिडी, आवेदन के लिए पोर्टल किया गया लाइव - दयाशंकर सिंह

इलेक्ट्रानिक वाहनों के खरीदारों को क्रय सब्सिडी की सुविधा प्रदान किये जाने के लिए वेब पोर्टल विकसित किया गया.

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Published : Jul 20, 2023, 8:59 AM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि 'उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विर्निर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक वाहन खरीदारों को पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स से छूट मिलेगी. क्रय सब्सिडी प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गई है. उन्होंने बताया कि 14 अक्टूबर, 2022 से तीन वर्ष से अंदर उत्तर प्रदेश राज्य में खरीदी और पंजीकृत किए गए इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के क्रय और पंजीकरण पर 100 प्रतिशत की दर से छूट दिये जाने का प्राविधान है, जबकि चौथे और पांचवें वर्ष में उन ईवी वाहनों पर 100 प्रतिशत की दर से छूट प्रदान किये जाने की व्यवस्था है, जिनका विर्निर्माण उत्तर प्रदेश में किया गया हो.'

इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलेगी सब्सिडी
इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलेगी सब्सिडी





उन्होंने बताया कि 'नये प्रावधानों के तहत यह छूट पंजीयन के समय डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से इलेक्ट्रानिक वाहन खरीदारों को मिल रही है. परिवहन मंत्री ने बताया कि इलेक्ट्रानिक वाहनों के खरीदारों को क्रय सब्सिडी की सुविधा प्रदान किये जाने के लिए वेब पोर्टल ‘‘उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन क्रय सब्सिडी पोर्टल’’ विकसित किया गया है, जिसका लिंक upevsubsidy.in है. इस पोर्टल को आज से लाइव कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि नये प्राविधानों के तहत यह क्रय सब्सिडी केवल एक ही टू व्हीलर या फोर व्हीलर या ई बस या ई गुड्स कैरियर की खरीद पर प्रदान की जायेगी. एग्रीग्रेटर्स, फ्लीट आपरेटर क्रेताओं को यह क्रय सब्सिडी अधिकतम 10 टू व्हीलर या फोर व्हीलर के खरीद पर या अधिकतम पांच ई बस या ई गुड्स कैरियर की खरीद पर प्रदान की जायेगी. परिवहन मंत्री ने बताया कि थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर सब्सिडी की सुविधा अनुमन्य नहीं है. इस योजना के अन्तर्गत क्रय सब्सिडी किसी भी क्रेता को इस योजना के प्रभावी अवधि से एक ही बार अनुमन्य होगी. उन्होंने बताया कि अनुमन्य क्रय सब्सिडी प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जायेगी, जिसे क्रेता को डीलर से सत्यापन के बाद सीधे खरीदार को ट्रांसफर किया जायेगा. उन्होंने बताया कि अगर किसी स्थिति में क्रेता बिना बैटरी के वाहन खरीदता है तो उसे केवल 50 प्रतिशत ही सब्सिडी प्रदान की जाएगी.'



परिवहन मंत्री ने बताया कि 'खरीदारों को सब्सिडी के लिए upevsubsidy.in पोर्टल पर आवेदन करना होगा. आवेदक को कुछ व्यक्तिगत जानकारी इस पोर्टल पर अंकित करनी होगी, जिसके बाद आवेदक इस पोर्टल पर एप्लीकेशन स्टेटस भी देख सकेगा. सब्सिडी का भुगतान आवेदक के खाते में सीधे ऑनलाइन किया जाएगा.'

यह भी पढ़ें : चीनी घोटाले का आरोपी राजेन्द्रन सुब्बा नायडू तमिलनाडु से गिरफ्तार

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि 'उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विर्निर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक वाहन खरीदारों को पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स से छूट मिलेगी. क्रय सब्सिडी प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गई है. उन्होंने बताया कि 14 अक्टूबर, 2022 से तीन वर्ष से अंदर उत्तर प्रदेश राज्य में खरीदी और पंजीकृत किए गए इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के क्रय और पंजीकरण पर 100 प्रतिशत की दर से छूट दिये जाने का प्राविधान है, जबकि चौथे और पांचवें वर्ष में उन ईवी वाहनों पर 100 प्रतिशत की दर से छूट प्रदान किये जाने की व्यवस्था है, जिनका विर्निर्माण उत्तर प्रदेश में किया गया हो.'

इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलेगी सब्सिडी
इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलेगी सब्सिडी





उन्होंने बताया कि 'नये प्रावधानों के तहत यह छूट पंजीयन के समय डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से इलेक्ट्रानिक वाहन खरीदारों को मिल रही है. परिवहन मंत्री ने बताया कि इलेक्ट्रानिक वाहनों के खरीदारों को क्रय सब्सिडी की सुविधा प्रदान किये जाने के लिए वेब पोर्टल ‘‘उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन क्रय सब्सिडी पोर्टल’’ विकसित किया गया है, जिसका लिंक upevsubsidy.in है. इस पोर्टल को आज से लाइव कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि नये प्राविधानों के तहत यह क्रय सब्सिडी केवल एक ही टू व्हीलर या फोर व्हीलर या ई बस या ई गुड्स कैरियर की खरीद पर प्रदान की जायेगी. एग्रीग्रेटर्स, फ्लीट आपरेटर क्रेताओं को यह क्रय सब्सिडी अधिकतम 10 टू व्हीलर या फोर व्हीलर के खरीद पर या अधिकतम पांच ई बस या ई गुड्स कैरियर की खरीद पर प्रदान की जायेगी. परिवहन मंत्री ने बताया कि थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर सब्सिडी की सुविधा अनुमन्य नहीं है. इस योजना के अन्तर्गत क्रय सब्सिडी किसी भी क्रेता को इस योजना के प्रभावी अवधि से एक ही बार अनुमन्य होगी. उन्होंने बताया कि अनुमन्य क्रय सब्सिडी प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जायेगी, जिसे क्रेता को डीलर से सत्यापन के बाद सीधे खरीदार को ट्रांसफर किया जायेगा. उन्होंने बताया कि अगर किसी स्थिति में क्रेता बिना बैटरी के वाहन खरीदता है तो उसे केवल 50 प्रतिशत ही सब्सिडी प्रदान की जाएगी.'



परिवहन मंत्री ने बताया कि 'खरीदारों को सब्सिडी के लिए upevsubsidy.in पोर्टल पर आवेदन करना होगा. आवेदक को कुछ व्यक्तिगत जानकारी इस पोर्टल पर अंकित करनी होगी, जिसके बाद आवेदक इस पोर्टल पर एप्लीकेशन स्टेटस भी देख सकेगा. सब्सिडी का भुगतान आवेदक के खाते में सीधे ऑनलाइन किया जाएगा.'

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