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डीजीपी साहब! रंगदारी चाहिए, अगर नहीं दी तो अंजाम भुगतने को तैयार रहना... - लखनऊ की न्यूज

एक छात्र ने प्रधानमंत्री कार्यालय और डीजीपी से फोन पर रंगदारी मांग ली. इसके अलावा उसने डीएम, एसीएम होम समेत कई अन्य आलाअधिकारियों को फोन कर रंगदारी की मांग की. रंगदारी न देने पर उसने अंजाम भुगतने की धमकी तक दे डाली. पुलिस के मुताबिक आरोपी नाबालिग है. उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई हो रही है.

डीजीपी से छात्र ने मांगी रंगदारी.
डीजीपी से छात्र ने मांगी रंगदारी.
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Published : Sep 27, 2021, 9:59 AM IST

Updated : Sep 27, 2021, 2:42 PM IST

लखनऊः प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर डीजीपी तक, डीएम से लेकर एसीएस होम तक कॉल कर एक छात्र ने रंगदारी मांगी और ऐसा न करने पर अंजाम भुगतने की धमकी तक दे डाली. उसकी इस करतूत से सनसनी फैल गई. हजरतगंज थाने के दारोगा अरविंद राय ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस की शुरुआती जांच में आरोपी की पहचान कानपुर के इंटर के छात्र के रूप में हुई है. वह नाबालिग है.

हजरतगंज कोतवाली में तैनात दारोगा अरविंद राय द्वारा दी गई तहरीर के मुताबिक अलग-अलग कई नंबरों से पीएमओ कार्यालय, गृहमंत्री कार्यालय, एसीएस होम, रक्षा मंत्री कार्यालय, डीजीपी कार्यालय, डीएम कानपुर व कानपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय के सरकारी
नंबरों पर कॉल कर रंगदारी मांगी गई. रंगदारी न मिलने पर जान से हाथ धो बैठने की धमकी भी दी गई. तहरीर के मुताबिक, फोन करने वाले ने कहा कि कानपुर विकास प्राधिकरण में उसके कुछ कार्य हैं, यदि उसे जल्द नहीं कराया गया तो क्या अंजाम होगा, समय ही बताएगा.

यह भी पढ़ेंः 15 दिन के अंदर आज दोबारा यूपी दौरे पर पहुंच रही हैं प्रियंका गांधी, जानिए क्या है तैयारी?

पुलिस के मुताबिक, छात्र मानसिक रूप से बीमार है. अब सवाल यह उठ रहे हैं कि यदि वास्तव में वह मानसिक रूप से बीमार है तो फिर उसने अन्य किसी को कॉल क्यों नहीं की? पुलिस ने इस बाबत धारा 353, 419, 420, 507, 384, 66डी के तहत मुकदमा दर्ज किया है. डीसीपी मध्य डॉ. ख्याति गर्ग का कहना है कि आरोपी नाबालिग है. मुकदमा दर्ज किया गया है. विधिक कार्रवाई की जा रही है. वहीं, विवेचक राम गोविंद मिश्रा ने बताया कि फोन करने वाला नाबालिग हैं.


पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर केस दर्ज

अमीनाबाद में एक युवक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट कर दी. इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. इंस्पेक्टर अमीनाबाद सूर्यबली पांडेय के मुताबिक, कसाईबाड़ा, लाटूश रोड निवासी आफाक ने सोशल मीडिया और वाट्सएप पर प्रधानमंत्री की आपत्तिजनक फोटो लगाकर पोस्ट की. इस मामले में इंस्पेक्टर सूर्यबली पांडेय ने वादी बनकर धारा 295ए, 500, 502 व 66 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद जेल भेज दिया गया.

इसे पढ़ेंः किसान संगठन में दो फाड़, भानू गुट के अध्यक्ष ने कहा- भारत बंद किसानों के हित में नहीं

लखनऊः प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर डीजीपी तक, डीएम से लेकर एसीएस होम तक कॉल कर एक छात्र ने रंगदारी मांगी और ऐसा न करने पर अंजाम भुगतने की धमकी तक दे डाली. उसकी इस करतूत से सनसनी फैल गई. हजरतगंज थाने के दारोगा अरविंद राय ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस की शुरुआती जांच में आरोपी की पहचान कानपुर के इंटर के छात्र के रूप में हुई है. वह नाबालिग है.

हजरतगंज कोतवाली में तैनात दारोगा अरविंद राय द्वारा दी गई तहरीर के मुताबिक अलग-अलग कई नंबरों से पीएमओ कार्यालय, गृहमंत्री कार्यालय, एसीएस होम, रक्षा मंत्री कार्यालय, डीजीपी कार्यालय, डीएम कानपुर व कानपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय के सरकारी
नंबरों पर कॉल कर रंगदारी मांगी गई. रंगदारी न मिलने पर जान से हाथ धो बैठने की धमकी भी दी गई. तहरीर के मुताबिक, फोन करने वाले ने कहा कि कानपुर विकास प्राधिकरण में उसके कुछ कार्य हैं, यदि उसे जल्द नहीं कराया गया तो क्या अंजाम होगा, समय ही बताएगा.

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पुलिस के मुताबिक, छात्र मानसिक रूप से बीमार है. अब सवाल यह उठ रहे हैं कि यदि वास्तव में वह मानसिक रूप से बीमार है तो फिर उसने अन्य किसी को कॉल क्यों नहीं की? पुलिस ने इस बाबत धारा 353, 419, 420, 507, 384, 66डी के तहत मुकदमा दर्ज किया है. डीसीपी मध्य डॉ. ख्याति गर्ग का कहना है कि आरोपी नाबालिग है. मुकदमा दर्ज किया गया है. विधिक कार्रवाई की जा रही है. वहीं, विवेचक राम गोविंद मिश्रा ने बताया कि फोन करने वाला नाबालिग हैं.


पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर केस दर्ज

अमीनाबाद में एक युवक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट कर दी. इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. इंस्पेक्टर अमीनाबाद सूर्यबली पांडेय के मुताबिक, कसाईबाड़ा, लाटूश रोड निवासी आफाक ने सोशल मीडिया और वाट्सएप पर प्रधानमंत्री की आपत्तिजनक फोटो लगाकर पोस्ट की. इस मामले में इंस्पेक्टर सूर्यबली पांडेय ने वादी बनकर धारा 295ए, 500, 502 व 66 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद जेल भेज दिया गया.

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Last Updated : Sep 27, 2021, 2:42 PM IST
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