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जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव पूरा कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने मांगा समय - up panchayat chunav

राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक प्रार्थना पत्र दिया है. इसमें निर्वाचन आयोग ने मांग की है कि उसे जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव पूरा कराने के लिए समय दिया जाए.

state election commission time sought from high court for complete panchayat chunav
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच.
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Published : Jun 8, 2021, 4:47 PM IST

लखनऊः हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक प्रार्थना पत्र देते हुए, राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव पूरा कराने के लिए 12 जुलाई तक का समय दिए जाने की मांग की है. इस पर न्यायालय ने मामले से सम्बंधित फाइल के साथ प्रार्थना पत्र को जल्द सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने अजय कुमार की ओर से दाखिल जनहित याचिका में निर्वाचन आयोग की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर दिया. उल्लेखनीय है कि 15 मार्च को उक्त याचिका पर ही न्यायालय ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को, प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए वर्ष 2015 को मूल वर्ष मानकर सीटों पर आरक्षण लागू करने के आदेश दिए थे. साथ ही न्यायालय ने पंचायत चुनाव पूरा कराने के लिए सरकार और आयोग को दस दिनों का अतिरिक्त समय प्रदान करते हुए, समय सीमा 25 मई कर दिया था.

इसे भी पढ़ें- हाईकोर्ट के आदेश के बाद पंचायत चुनाव का आरक्षण पद जारी

इसके पूर्व इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने 15 मई तक चुनाव पूर्ण कराने के आदेश दिए थे. हालांकि नई आरक्षण व्यवस्था लागू करके चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने अतिरिक्त समय दिए जाने की मांग की थी. जिसे मंजूर करते हुए, न्यायालय ने दस दिनों का अतिरिक्त समय दे दिया था. वहीं कोविड- 19 महामारी के कारण उत्पन्न हुई परिस्थितियों का हवाला देते हुए, निर्वाचन आयोग ने 12 जुलाई तक का समय दिए जाने की मांग की है.

लखनऊः हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक प्रार्थना पत्र देते हुए, राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव पूरा कराने के लिए 12 जुलाई तक का समय दिए जाने की मांग की है. इस पर न्यायालय ने मामले से सम्बंधित फाइल के साथ प्रार्थना पत्र को जल्द सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने अजय कुमार की ओर से दाखिल जनहित याचिका में निर्वाचन आयोग की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर दिया. उल्लेखनीय है कि 15 मार्च को उक्त याचिका पर ही न्यायालय ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को, प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए वर्ष 2015 को मूल वर्ष मानकर सीटों पर आरक्षण लागू करने के आदेश दिए थे. साथ ही न्यायालय ने पंचायत चुनाव पूरा कराने के लिए सरकार और आयोग को दस दिनों का अतिरिक्त समय प्रदान करते हुए, समय सीमा 25 मई कर दिया था.

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इसके पूर्व इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने 15 मई तक चुनाव पूर्ण कराने के आदेश दिए थे. हालांकि नई आरक्षण व्यवस्था लागू करके चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने अतिरिक्त समय दिए जाने की मांग की थी. जिसे मंजूर करते हुए, न्यायालय ने दस दिनों का अतिरिक्त समय दे दिया था. वहीं कोविड- 19 महामारी के कारण उत्पन्न हुई परिस्थितियों का हवाला देते हुए, निर्वाचन आयोग ने 12 जुलाई तक का समय दिए जाने की मांग की है.

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