लखनऊः निचली अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद माफिया मुख्तार अंसारी के पुत्र और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी ने एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हरिवंश नारायण की अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की है. विशेष अदालत ने अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 2 अगस्त की तिथि नियत की है.
इसके पूर्व एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में हाजिर न होने पर विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने 14 जुलाई को अब्बास अंसारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इंस्पेक्टर महानगर को निर्देश दिया था कि वह अब्बास अंसारी को गिरफ्तार करके आगामी 27 जुलाई तक अदालत के समक्ष पेश करें. विशेष अदालत द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद अब्बास अंसारी ने निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण न करके सत्र अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की है. इंस्पेक्टर महानगर ने निचली अदालत में रिपोर्ट देकर बताया था कि अब्बास अंसारी के खिलाफ जारी जमानती वारंट की तामील कराने के लिए आरोपी को सभी संभावित स्थानों पर तलाशा गया. लेकिन आरोपी या उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं मिला, लिहाजा नोटिस को चस्पा कर दिया गया है.
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पत्रावली के अनुसार महानगर थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह ने 12 अक्टूबर 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेट्रो सिटी निवासी अब्बास अंसारी ने 2012 में डीबीडीएल गन का लाइसेंस लिया था. बाद में अब्बास ने अपना शस्त्र लाइसेंस दिल्ली के पते पर स्थानांतरित करवा लिया था. कहा गया कि अब्बास ने खुद को विख्यात निशानेबाज दिखाकर इस शस्त्र लाइसेंस पर कई शस्त्र खरीद लिए. रिपोर्ट में कहा गया कि आरोपी ने लखनऊ पुलिस को बिना जानकारी दिए और अनुमति लिए धोखाधड़ी कर लाइसेंस को दिल्ली स्थानांतरित करवाया और उस पर कई हथियार लिए.
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