ETV Bharat / state

गरीबों की बेटियों की शादी के लिए यह योजना बनी सहारा, जानिए कैसे मिलेगा लाभ

गरीब परिवारों की बेटियों की मदद के लिए सरकार तमाम योजनाएं चला रही हैं. विवाह के लिए किए जाने वाले आवेदन में पुत्र की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए. इस योजना के तहत एक परिवार से अधिकतम दो लड़कियों के लिए अनुदान दिया जाता है. योजना के लाभ के लिए परिवार की वार्षिक आय गरीबी की सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए.

शादियां.
शादियां.
author img

By

Published : Oct 1, 2021, 11:09 AM IST

Updated : Oct 1, 2021, 1:57 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार बेसहारा और गरीबों की मदद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है. इसके लिए तमाम योजनाएं भी चलाई जा रही हैं. बेटी की शादी की चिंता किसको नहीं सताती है. इस चिंता को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की शुरुआत राज्य सरकार ने की थी. इसकी शुरुआत होते ही गरीब परिवार की बेटियों के पिता के माथे पर चिंता की लकीरें मिट गईं. यह योजना जिला समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित की जाती है. इस योजना के तहत राज्य के केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग के परिवारों की बेटियों को ही शामिल किया जाता है.

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए 51000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. विवाह के लिए किए जाने वाले आवेदन में पुत्र की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए. इस योजना के तहत एक परिवार से अधिकतम दो लड़कियों के लिए अनुदान दिया जाता है. योजना के लाभ के लिए परिवार की वार्षिक आय गरीबी की सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए. ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए वार्षिक आय 46080 रुपये होनी चाहिए और शहरी क्षेत्रों के लोगों की वार्षिक आय 56460 से अधिक नहीं होनी चाहिए.

जानकारी देते समाज कल्याण विभाग के अधिकारी.

विभागीय आंकड़े (ऑनलाइन)

वर्ष शादियां खर्च (रुपये में)

2019-20 1750 350.80 लाख

2020-21 865 175.80 लाख

सामूहिक विवाह वर्ष शादियां खर्च (रुपये में)

2019-20 659 336.09 लाख

2020-21 451 224.41 लाख

योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. वहीं, ऑनलाइन विवाह के तहत 3 महीने बाद और 3 महीने पहले आवेदन किया जा सकता है. वित्तीय वर्ष 2019-20 में 8250.00 लाख का प्रावधान था. वित्तीय वर्ष 2020-21 में 5000 लाख का प्रावधान है. साथ ही वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5000 लाख का प्रावधान है. वहीं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की बात की जाए तो वित्तीय वर्ष 2019-20 में 25000 लाख का प्रावधान था. वित्तीय वर्ष 2020-21 में 25,000 लाख का प्रावधान है.

यह भी पढ़ें: पुस्तक प्रेमी आज से उठा सकेंगे पुस्तक मेले का लुत्फ, जानिए क्या कुछ होगा खास

वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी 2500000 का प्रावधान है. इसके लिए लाभार्थी http://shadianudan.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं. योजना की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 18001805131 पर मदद ले सकते हैं. योजना के लिए दस्तावेज, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में मनरेगा कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी, परिवार कार्ड आदि जरूरी है.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार बेसहारा और गरीबों की मदद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है. इसके लिए तमाम योजनाएं भी चलाई जा रही हैं. बेटी की शादी की चिंता किसको नहीं सताती है. इस चिंता को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की शुरुआत राज्य सरकार ने की थी. इसकी शुरुआत होते ही गरीब परिवार की बेटियों के पिता के माथे पर चिंता की लकीरें मिट गईं. यह योजना जिला समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित की जाती है. इस योजना के तहत राज्य के केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग के परिवारों की बेटियों को ही शामिल किया जाता है.

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए 51000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. विवाह के लिए किए जाने वाले आवेदन में पुत्र की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए. इस योजना के तहत एक परिवार से अधिकतम दो लड़कियों के लिए अनुदान दिया जाता है. योजना के लाभ के लिए परिवार की वार्षिक आय गरीबी की सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए. ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए वार्षिक आय 46080 रुपये होनी चाहिए और शहरी क्षेत्रों के लोगों की वार्षिक आय 56460 से अधिक नहीं होनी चाहिए.

जानकारी देते समाज कल्याण विभाग के अधिकारी.

विभागीय आंकड़े (ऑनलाइन)

वर्ष शादियां खर्च (रुपये में)

2019-20 1750 350.80 लाख

2020-21 865 175.80 लाख

सामूहिक विवाह वर्ष शादियां खर्च (रुपये में)

2019-20 659 336.09 लाख

2020-21 451 224.41 लाख

योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. वहीं, ऑनलाइन विवाह के तहत 3 महीने बाद और 3 महीने पहले आवेदन किया जा सकता है. वित्तीय वर्ष 2019-20 में 8250.00 लाख का प्रावधान था. वित्तीय वर्ष 2020-21 में 5000 लाख का प्रावधान है. साथ ही वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5000 लाख का प्रावधान है. वहीं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की बात की जाए तो वित्तीय वर्ष 2019-20 में 25000 लाख का प्रावधान था. वित्तीय वर्ष 2020-21 में 25,000 लाख का प्रावधान है.

यह भी पढ़ें: पुस्तक प्रेमी आज से उठा सकेंगे पुस्तक मेले का लुत्फ, जानिए क्या कुछ होगा खास

वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी 2500000 का प्रावधान है. इसके लिए लाभार्थी http://shadianudan.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं. योजना की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 18001805131 पर मदद ले सकते हैं. योजना के लिए दस्तावेज, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में मनरेगा कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी, परिवार कार्ड आदि जरूरी है.

Last Updated : Oct 1, 2021, 1:57 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.