लखनऊ: कोविड-19 के कारण लॉकडाउन में 7 माह तक प्रभावित हुए मनोरंजन उद्योग को सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहत देने का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बंद सिनेमाघरों व मल्टीप्लेक्स की लाइसेंस फीस में 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक की समयावधि के लिए छूट दी है.
बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट करके यह जानकारी दी गई है. सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स को छूट उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम 1955 की धारा 10 के अंतर्गत दी गई है. बता दें कि प्रदेश में कोविड-19 गाइडलाइन के मानकों के अनुसार 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल व मल्टीप्लेक्स को दोबारा खोले जाने की अनुमति दी गई है.
लखनऊ: योगी सरकार ने सिनेमाघरों व मल्टीप्लेक्स को लाइसेंस फीस में दी छह माह की छूट - सिनेमाघरों व मल्टीप्लेक्स को लाइसेंस फीस में छह माह की छूट
कोविड-19 के चलते करीब 7 माह से बंद सिनेमाघरों व मल्टीप्लेक्स 15 अक्टूबर से दोबारा खुलने जा रहे हैं. इसके साथ ही सीएम योगी ने सिनेमाघरों व मल्टीप्लेक्स की लाइसेंस फीस में 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक की समयावधि के लिए छूट दी है.
लखनऊ: कोविड-19 के कारण लॉकडाउन में 7 माह तक प्रभावित हुए मनोरंजन उद्योग को सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहत देने का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बंद सिनेमाघरों व मल्टीप्लेक्स की लाइसेंस फीस में 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक की समयावधि के लिए छूट दी है.
बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट करके यह जानकारी दी गई है. सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स को छूट उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम 1955 की धारा 10 के अंतर्गत दी गई है. बता दें कि प्रदेश में कोविड-19 गाइडलाइन के मानकों के अनुसार 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल व मल्टीप्लेक्स को दोबारा खोले जाने की अनुमति दी गई है.