लखनऊ: पॉक्सो के विशेष जज अरविन्द मिश्र ने नाबालिग से दुराचार करने के आरोप में दोषी करार दिए गए अभियुक्त मोहम्मद फरीद खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उसे अपनी बची हुई जिंदगी जेल में काटने का आदेश दिया है. साथ ही उसे 50 हजार का जुर्माना भी भरना पड़ेगा.
विशेष लोक अभियेजक अभिषेक उपाध्याय और सरकारी वकील नवीन त्रिपाठी के मुताबिक इस घटना की नामजद एफआईआर खुद पीड़िता ने थाना हुसैनगंज में दर्ज कराई थी. अभियुक्त मो. फरीद खान पीड़िता की मां और उसके भाई को नींद की गोलियां देकर रात में उसके साथ दुराचार करता था. पीड़िता ने जब यह बात अपनी मां को बताई तो वो सबको मारता पीटता था. साथ ही यह धमकी देता था कि किसी को कुछ बताया तो फोटो फेसबुक पर अपलोड कर देगा.
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