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दलबदल याचिका पर कांग्रेस विधायक राकेश सिंह को 7 दिन में देना होगा जवाब

विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कांग्रेस विधायक राकेश प्रताप सिंह पर दल-बदल कानून के तहत सात दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है. कांग्रेस की ओर से पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए सदस्यता समाप्त किए जाने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी.

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विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित (फाइल)
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Published : Sep 4, 2020, 10:56 PM IST

Updated : Sep 4, 2020, 11:03 PM IST

लखनऊ: कांग्रेस विधायक राकेश प्रताप सिंह पर दल-बदल कानून के तहत विधानसभा अध्यक्ष ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है. विधायक को सात दिन में अपना जवाब देना होगा. इस संबंध में विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने विधायक को पत्र लिखा है. कांग्रेस की ओर से पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए सदस्यता समाप्त किए जाने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी.

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विधानसभा के प्रमुख सचिव ने विधायक को लिखा पत्र.
  • विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कांग्रेस विधायक से मांगा स्पष्टीकरण
  • सात दिनों के अंदर कांग्रेस विधायक राकेश प्रताप सिंह को देना होगा जवाब
  • पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने दाखिल की थी याचिका
  • 27 अगस्त को विधायक की सदस्यता समाप्त किए जाने को लेकर डाली गई थी याचिका

विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के समक्ष 27 अगस्त को विधायक राकेश प्रताप सिंह की सदस्यता समाप्त किए जाने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी. इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने 3 सितंबर को निर्देश दिया कि विधायक अपना लिखित जवाब दें. पत्र मिलने के सात दिनों के अंदर विधायक को अपना स्पष्टीकरण देगा होगा.

बता दें कि कांग्रेस की ओर से पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए विधायक राकेश सिंह की सदस्यता समाप्त किए जाने को लेकर याचिका दाखिल की गयी थी. इस संबंध में कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना को भी पत्र लिखा गया है. इसके पहले कांग्रेस की ओर से विधायक अदिति सिंह की भी सदस्यता समाप्त किए जाने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन प्रमाणों के अभाव में याचिका खारिज कर दी गई थी.

लखनऊ: कांग्रेस विधायक राकेश प्रताप सिंह पर दल-बदल कानून के तहत विधानसभा अध्यक्ष ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है. विधायक को सात दिन में अपना जवाब देना होगा. इस संबंध में विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने विधायक को पत्र लिखा है. कांग्रेस की ओर से पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए सदस्यता समाप्त किए जाने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी.

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विधानसभा के प्रमुख सचिव ने विधायक को लिखा पत्र.
  • विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कांग्रेस विधायक से मांगा स्पष्टीकरण
  • सात दिनों के अंदर कांग्रेस विधायक राकेश प्रताप सिंह को देना होगा जवाब
  • पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने दाखिल की थी याचिका
  • 27 अगस्त को विधायक की सदस्यता समाप्त किए जाने को लेकर डाली गई थी याचिका

विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के समक्ष 27 अगस्त को विधायक राकेश प्रताप सिंह की सदस्यता समाप्त किए जाने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी. इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने 3 सितंबर को निर्देश दिया कि विधायक अपना लिखित जवाब दें. पत्र मिलने के सात दिनों के अंदर विधायक को अपना स्पष्टीकरण देगा होगा.

बता दें कि कांग्रेस की ओर से पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए विधायक राकेश सिंह की सदस्यता समाप्त किए जाने को लेकर याचिका दाखिल की गयी थी. इस संबंध में कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना को भी पत्र लिखा गया है. इसके पहले कांग्रेस की ओर से विधायक अदिति सिंह की भी सदस्यता समाप्त किए जाने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन प्रमाणों के अभाव में याचिका खारिज कर दी गई थी.

Last Updated : Sep 4, 2020, 11:03 PM IST
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