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8 जुलाई से लखनऊ में लगेगी धारा 144, नुक्कड़ पर अड्डेबाजी करने से पहले पढ़ें ये नियम

ब्लॉक प्रमुख के होने वाले चुनाव, बकरीद और कांवड़ यात्रा को देखते हुए राजधानी लखनऊ में पुलिस कमिश्नरेट की ओर से 8 जुलाई से धारा 144 लगा दी गई है. इस दौरान सार्वजनिक जगहों पर एक साथ 5 से अधिक लोगों के इकट्ठे होने पर पाबंदी लग जाएगी.

लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट
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Published : Jul 6, 2021, 10:56 PM IST

लखनऊ: राजधानी लखनऊ में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड आर्डर पीयूष मोर्डिया ने बताया कि 10 जुलाई को ब्लॉक प्रमुख के होने वाले चुनाव, बकरीद की नमाज और कावड़ यात्रा को देखते हुए 8 जुलाई से लखनऊ में एक महीने के लिए धारा 144 लगा दी गई है. धारा 144 लगने के बाद से सार्वजनिक जगहों पर एक साथ 5 से अधिक लोगों के इकट्ठे होने पर पाबंदी लग जाएगी. साथ ही धार्मिक स्थलों पर भी 5 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे.

धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने पर रहेगा प्रतिबंध
ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड आर्डर पीयूष मोर्डिया ने बताया कि लखनऊ के कंटेंटमेंट जोन को छोड़कर होटल, रेस्टोरेंट, जिम, सिनेमा हॉल व स्टेडियम की क्षमता के 50 फीसद लोग ही जा सकेंगे. इससे अधिक लोगों को वहां पर एकत्रित होने नहीं दिया जाएगा. सार्वजनिक जगहों पर एक साथ 5 लोग ही खड़े सकते हैं, इससे अधिक पाए जाने पर कार्रवाई होगी. सड़कों पर धरना प्रदर्शन, जुलूस निकालना, मंगल के दिन पंडाल लगाकर लोगों को इकट्ठा करना, जैसी चीजों पर रोक रहेगी.

ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड आर्डर पीयूष मोर्डिया ने बताया कि लखनऊ में रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक सभी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर बजाने पर रोक रहेगी. किसी भी जगह पर दीवार व चौराहे पर किसी भी समुदाय को लेकर पोस्टर-बैनर नहीं लगाया जाएगा, जिससे किसी भी समुदाय को ठेस पहुंचे. अगर ऐसा होना पाया गया तो बैनर व पोस्टर लगाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

इसे भी पढ़ें:- NIA ने मेरठ से हथियार तस्कर खालिस्तानी आतंकी को दबोचा, गैंग बनाकर वसूलते थे रंगदारी

पीयूष मोर्डिया ने बताया कि लखनऊ में साइबर कैफे चला रहे लोगों को हिदायत दी गई है कि वह अपने कैफे में पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस व पासपोर्ट बनवाने आ रहे लोगों पर निगाह रखने के लिए क्लोज सर्किट कैमरा लगवाएं. साथ ही उन्हें 6 महीने का रिकॉर्ड रखना होगा, क्योंकि पुलिस उनसे कभी भी यह रिकॉर्ड मांग सकती है, जिससे इन लोगों पर भी पुलिस निगाह रख सके.

सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर होगी कार्रवाई
पीयूष मोर्डिया ने बताया कि लखनऊ में वीकेंड लॉकडाउन शनिवार व रविवार को जिस तरह से चल रहा है, उसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा. लोगों के सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर रोक रहेगी. अगर ऐसा करता कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि बिना मास्क सड़कों पर घूमने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने लखनऊ वासियों को हिदायत दी है की सफाई कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों के साथ किसी भी तरह की अभद्रता नहीं की जाएगी, अगर ऐसी शिकायत आती है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सकता है.

लखनऊ: राजधानी लखनऊ में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड आर्डर पीयूष मोर्डिया ने बताया कि 10 जुलाई को ब्लॉक प्रमुख के होने वाले चुनाव, बकरीद की नमाज और कावड़ यात्रा को देखते हुए 8 जुलाई से लखनऊ में एक महीने के लिए धारा 144 लगा दी गई है. धारा 144 लगने के बाद से सार्वजनिक जगहों पर एक साथ 5 से अधिक लोगों के इकट्ठे होने पर पाबंदी लग जाएगी. साथ ही धार्मिक स्थलों पर भी 5 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे.

धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने पर रहेगा प्रतिबंध
ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड आर्डर पीयूष मोर्डिया ने बताया कि लखनऊ के कंटेंटमेंट जोन को छोड़कर होटल, रेस्टोरेंट, जिम, सिनेमा हॉल व स्टेडियम की क्षमता के 50 फीसद लोग ही जा सकेंगे. इससे अधिक लोगों को वहां पर एकत्रित होने नहीं दिया जाएगा. सार्वजनिक जगहों पर एक साथ 5 लोग ही खड़े सकते हैं, इससे अधिक पाए जाने पर कार्रवाई होगी. सड़कों पर धरना प्रदर्शन, जुलूस निकालना, मंगल के दिन पंडाल लगाकर लोगों को इकट्ठा करना, जैसी चीजों पर रोक रहेगी.

ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड आर्डर पीयूष मोर्डिया ने बताया कि लखनऊ में रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक सभी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर बजाने पर रोक रहेगी. किसी भी जगह पर दीवार व चौराहे पर किसी भी समुदाय को लेकर पोस्टर-बैनर नहीं लगाया जाएगा, जिससे किसी भी समुदाय को ठेस पहुंचे. अगर ऐसा होना पाया गया तो बैनर व पोस्टर लगाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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पीयूष मोर्डिया ने बताया कि लखनऊ में साइबर कैफे चला रहे लोगों को हिदायत दी गई है कि वह अपने कैफे में पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस व पासपोर्ट बनवाने आ रहे लोगों पर निगाह रखने के लिए क्लोज सर्किट कैमरा लगवाएं. साथ ही उन्हें 6 महीने का रिकॉर्ड रखना होगा, क्योंकि पुलिस उनसे कभी भी यह रिकॉर्ड मांग सकती है, जिससे इन लोगों पर भी पुलिस निगाह रख सके.

सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर होगी कार्रवाई
पीयूष मोर्डिया ने बताया कि लखनऊ में वीकेंड लॉकडाउन शनिवार व रविवार को जिस तरह से चल रहा है, उसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा. लोगों के सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर रोक रहेगी. अगर ऐसा करता कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि बिना मास्क सड़कों पर घूमने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने लखनऊ वासियों को हिदायत दी है की सफाई कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों के साथ किसी भी तरह की अभद्रता नहीं की जाएगी, अगर ऐसी शिकायत आती है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सकता है.

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