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लखनऊ में क्रिसमस-डे और नववर्ष को देखते हुए लागू हुई धारा-144

राजधानी लखनऊ में क्रिसमस-डे त्योहार को देखते हुए लागू हुई धारा-144. लखनऊ में 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक लागू हुई धारा-144. अगर इसका उल्लंघन होता पाया गया तो होगी उसके खिलाफ कार्रवाई. प्रदर्शन, परीक्षाएं समेत अन्य कार्यक्रमों पर भी पुलिस सतर्क.

धारा-144
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Published : Dec 7, 2021, 8:25 PM IST

लखनऊ: राजधानी में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड आर्डर पीयूष मोर्डिया ने 25 दिसंबर को होने वाले क्रिसमस-डे, नव वर्ष और अन्य त्योहारों के अलावा परीक्षाओं को देखते हुए 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक धारा 144 लगा दी गई है. लखनऊ जोन में धारा 144 के दौरान पुलिस लोगों को कड़ाई से पालन कराएगी. धारा 144 लगने के बाद से सार्वजनिक जगहों पर एक जगह पर एक साथ 5 लोगों से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं. इसके साथ ही धार्मिक स्थलों पर 5 से अधिक लोग नहीं होंगे.

वहीं जेसीपी एलओ ने शादी समारोह में 50 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई है. इसके साथ ही शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों से मास्क लगाना व शारीरिक दूरी रखने के अपील की है. उन्होंने कहा अगर ऐसा होता नहीं पाया गया तो उन स्थलों पर धारा 144 का उल्लंघन करने को लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी है.

जेसीपी एलओ पीयूष मोर्डिया के मुताबिक, लखनऊ के कंटेंटमेंट जोन को छोड़कर होटल, रेस्टोरेंट, जिम, सिनेमा हॉल व स्टेडियम की क्षमता के 50 फीसद लोग ही जा सकेंगे. उन्होंने कहा इससे अधिक लोगों को वहां पर एकत्रित होने नहीं दिया जाएगा. वहीं सार्वजनिक जगह पर एक साथ 5 लोग ही खड़े सकते हैं, इससे अधिक पाए जाने पर कार्रवाई होगी. सड़कों पर धरना प्रदर्शन, जुलूस निकलना, किसी धार्मिक स्थल पर लोगों को इकट्ठा करना जैसी चीजों पर रोक रहेगी. इसी दौरान उन्होंने कहा लखनऊ के किसी भी जगह पर दीवार और चौराहे पर किसी भी समुदाय को लेकर पोस्टर बैनर नहीं लगाया जाएगा. जिससे किसी भी समुदाय को ठेस पहुंचे. अगर ऐसा होना पाया गया तो बैनर व पोस्टर लगाने वाले के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.


लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट जेसीपी एलओ पीयूष मोर्डिया ने इसी के साथ लखनऊ में साइबर कैफे चला रहे लोगों को हिदायत दी है कि वह अपने कैफे में पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस व पासपोर्ट बनवाने आ रहे लोगों पर निगाह रखने के लिए क्लोज सर्किट कैमरा और 6 महीने का उनका रिकॉर्ड उन्हें रखना होगा. पुलिस उनसे कभी भी यह रिकॉर्ड मांग सकती है जिससे इन लोगों पर भी पुलिस निगाह रख सके. वहीं लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर रोक रहेगी. अगर ऐसा करता कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा बिना मास्क सड़कों पर घूमने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने लखनऊ वासियों को हिदायत दी है की सफाई कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों के साथ किसी भी तरह की अभद्रता नहीं की जाएगी, अगर ऐसी शिकायत आती है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सकता है.

लखनऊ: राजधानी में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड आर्डर पीयूष मोर्डिया ने 25 दिसंबर को होने वाले क्रिसमस-डे, नव वर्ष और अन्य त्योहारों के अलावा परीक्षाओं को देखते हुए 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक धारा 144 लगा दी गई है. लखनऊ जोन में धारा 144 के दौरान पुलिस लोगों को कड़ाई से पालन कराएगी. धारा 144 लगने के बाद से सार्वजनिक जगहों पर एक जगह पर एक साथ 5 लोगों से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं. इसके साथ ही धार्मिक स्थलों पर 5 से अधिक लोग नहीं होंगे.

वहीं जेसीपी एलओ ने शादी समारोह में 50 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई है. इसके साथ ही शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों से मास्क लगाना व शारीरिक दूरी रखने के अपील की है. उन्होंने कहा अगर ऐसा होता नहीं पाया गया तो उन स्थलों पर धारा 144 का उल्लंघन करने को लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी है.

जेसीपी एलओ पीयूष मोर्डिया के मुताबिक, लखनऊ के कंटेंटमेंट जोन को छोड़कर होटल, रेस्टोरेंट, जिम, सिनेमा हॉल व स्टेडियम की क्षमता के 50 फीसद लोग ही जा सकेंगे. उन्होंने कहा इससे अधिक लोगों को वहां पर एकत्रित होने नहीं दिया जाएगा. वहीं सार्वजनिक जगह पर एक साथ 5 लोग ही खड़े सकते हैं, इससे अधिक पाए जाने पर कार्रवाई होगी. सड़कों पर धरना प्रदर्शन, जुलूस निकलना, किसी धार्मिक स्थल पर लोगों को इकट्ठा करना जैसी चीजों पर रोक रहेगी. इसी दौरान उन्होंने कहा लखनऊ के किसी भी जगह पर दीवार और चौराहे पर किसी भी समुदाय को लेकर पोस्टर बैनर नहीं लगाया जाएगा. जिससे किसी भी समुदाय को ठेस पहुंचे. अगर ऐसा होना पाया गया तो बैनर व पोस्टर लगाने वाले के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.


लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट जेसीपी एलओ पीयूष मोर्डिया ने इसी के साथ लखनऊ में साइबर कैफे चला रहे लोगों को हिदायत दी है कि वह अपने कैफे में पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस व पासपोर्ट बनवाने आ रहे लोगों पर निगाह रखने के लिए क्लोज सर्किट कैमरा और 6 महीने का उनका रिकॉर्ड उन्हें रखना होगा. पुलिस उनसे कभी भी यह रिकॉर्ड मांग सकती है जिससे इन लोगों पर भी पुलिस निगाह रख सके. वहीं लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर रोक रहेगी. अगर ऐसा करता कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा बिना मास्क सड़कों पर घूमने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने लखनऊ वासियों को हिदायत दी है की सफाई कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों के साथ किसी भी तरह की अभद्रता नहीं की जाएगी, अगर ऐसी शिकायत आती है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सकता है.

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