लखनऊ : परिवहन विभाग ने स्क्रैप पॉलिसी में निजी वाहनों के साथ ही व्यावसायिक वाहनों के लिए बड़ी छूट लागू कर दी है. अब वाहन स्वामी अपना 20 साल से ज्यादा पुराना वाहन स्क्रैप कराते हैं तो उन्हें बकाया टैक्स में 75 फ़ीसदी तक की छूट मिलेगी और 15 साल से 20 साल के बीच दर्ज पुराने वाहनों को 50 फीसद तक बकाए में टैक्स की छूट का प्रावधान किया गया है. इतना ही नहीं जब निजी वाहन खरीदेंगे तो रोड टैक्स में भी 15 फ़ीसदी और कॉमर्शियल वाहन लेने पर 10 फ़ीसदी तक रोड टैक्स में छूट की व्यवस्था सरकार ने कर दी है. इससे अब वाहन स्वामी अपने पुराने वाहन को स्क्रैप कराकर बड़ा फायदा ले सकते हैं.
लखनऊ में ही 25 हजार से ज्यादा बकाएदार : टैक्स बकायेदारों की बात करें तो सिर्फ लखनऊ में ही 25000 से ज्यादा वाहन स्वामी टैक्स नहीं भर रहे हैं. कई बार विभाग की तरफ से कोशिशें हुई लेकिन सफलता नहीं मिली. इन बकायेदारों में तमाम ऐसे बकाएदार हैं जिनकी गाड़ियां 15 या 20 साल से ज्यादा पुरानी भी हो चुकी हैं. अब ऐसे वाहन स्वामी अगर अपना वाहन स्क्रैप कराते हैं तो उन्हें छूट का बड़ा लाभ मिल सकता है.
सड़क से हटेंगे ऐसे वाहन तो घटेगा प्रदूषण : सड़कों पर अपनी उम्र पूरी करने के बावजूद दौड़ रहे वाहन प्रदूषण फैला रहे हैं. इसी वजह से सरकार ने स्क्रैप नीति लागू की है. जब ऐसे वाहन कबाड़ घोषित हो जाएंगे तो सड़क पर जहरीला धुआं नहीं फैलाएंगे. जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहेगा. प्रदूषण की वजह से लोगों को भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा.
प्रदेश में अब तक 28 स्क्रैप सेंटर को मिला लाइसेंस : उत्तर प्रदेश में अब तक परिवहन विभाग की तरफ से 28 स्क्रैप सेंटर के लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं. बात अगर लखनऊ की करें तो यहां पर भी अब तक एक स्क्रैप सेंटर का लाइसेंस जारी हो चुका है एक पर दो दिन में मुहर लग जाएगी जबकि एक और आवेदन पेंडिंग है. लखनऊ में कानपुर रोड स्थित एक फर्म को ठेका मिला है जबकि दूसरा लाइसेंस मोहनलालगंज की एक फर्म को जारी होना तय है.