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Scrap Policy : 15 से 20 साल पुराने वाहन कराएं स्क्रैप, बकाए पर पाएं 75 फीसद तक टैक्स की छूट - व्यावसायिक वाहनों के लिए टैक्स की छूट

परिवहन विभाग की स्क्रैप पॉलिसी के अंतर्गत पुराने वाहनों के बकाए पर 75 फीसदी तक के टैक्स में छूट दी जा रही है. परिवहन विभाग का मानना है इस पाॅलिसी से सड़क से अनावश्यक वाहनों की भीड़ कम होगी. साथ ही प्रदूषण नियंत्रण में भी सहायक साबित होगी.

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Published : Jul 18, 2023, 10:38 PM IST

15 से 20 साल पुराने वाहन कराएं स्क्रैप, बकाए पर पाएं 75 फीसद तक टैक्स की छूट. देखें खबर


लखनऊ : परिवहन विभाग ने स्क्रैप पॉलिसी में निजी वाहनों के साथ ही व्यावसायिक वाहनों के लिए बड़ी छूट लागू कर दी है. अब वाहन स्वामी अपना 20 साल से ज्यादा पुराना वाहन स्क्रैप कराते हैं तो उन्हें बकाया टैक्स में 75 फ़ीसदी तक की छूट मिलेगी और 15 साल से 20 साल के बीच दर्ज पुराने वाहनों को 50 फीसद तक बकाए में टैक्स की छूट का प्रावधान किया गया है. इतना ही नहीं जब निजी वाहन खरीदेंगे तो रोड टैक्स में भी 15 फ़ीसदी और कॉमर्शियल वाहन लेने पर 10 फ़ीसदी तक रोड टैक्स में छूट की व्यवस्था सरकार ने कर दी है. इससे अब वाहन स्वामी अपने पुराने वाहन को स्क्रैप कराकर बड़ा फायदा ले सकते हैं.

परिवहन विभाग की स्क्रैप पॉलिसी.
परिवहन विभाग की स्क्रैप पॉलिसी.
उत्तर प्रदेश में लाखों ऐसे वाहन संचालित हो रहे हैं जिन पर करोड़ों का टैक्स बकाया है. परिवहन विभाग की तरफ से बार-बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद ऐसे वाहन स्वामी अपने बकाया टैक्स का भुगतान कर ही नहीं रहे हैं. इनमें ज्यादातर निजी और व्यवसायिक वाहन चलने लायक भी नहीं बचे हैं. ऐसे में परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों के लिए फायदे की स्कीम जारी की है. स्क्रैप नीति के तहत अब अगर वाहन स्वामी पर अच्छा खासा टैक्स बकाया है तो उन्हें अपना वाहन स्क्रैप कराने पर टैक्स की छूट का बड़ा फायदा मिल सकता है. पेनाल्टी पूरी तरह माफ होगी और 50 से लेकर 75 फीसद तक टैक्स माफ होने से वाहन स्वामियों को काफी राहत मिलेगी. परिवहन विभाग को कुछ बकाया टैक्स वसूल हो जाएगा. इससे वाहन स्वामी और विभाग दोनों का ही फायदा होगा.

लखनऊ में ही 25 हजार से ज्यादा बकाएदार : टैक्स बकायेदारों की बात करें तो सिर्फ लखनऊ में ही 25000 से ज्यादा वाहन स्वामी टैक्स नहीं भर रहे हैं. कई बार विभाग की तरफ से कोशिशें हुई लेकिन सफलता नहीं मिली. इन बकायेदारों में तमाम ऐसे बकाएदार हैं जिनकी गाड़ियां 15 या 20 साल से ज्यादा पुरानी भी हो चुकी हैं. अब ऐसे वाहन स्वामी अगर अपना वाहन स्क्रैप कराते हैं तो उन्हें छूट का बड़ा लाभ मिल सकता है.



सड़क से हटेंगे ऐसे वाहन तो घटेगा प्रदूषण : सड़कों पर अपनी उम्र पूरी करने के बावजूद दौड़ रहे वाहन प्रदूषण फैला रहे हैं. इसी वजह से सरकार ने स्क्रैप नीति लागू की है. जब ऐसे वाहन कबाड़ घोषित हो जाएंगे तो सड़क पर जहरीला धुआं नहीं फैलाएंगे. जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहेगा. प्रदूषण की वजह से लोगों को भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा.




प्रदेश में अब तक 28 स्क्रैप सेंटर को मिला लाइसेंस : उत्तर प्रदेश में अब तक परिवहन विभाग की तरफ से 28 स्क्रैप सेंटर के लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं. बात अगर लखनऊ की करें तो यहां पर भी अब तक एक स्क्रैप सेंटर का लाइसेंस जारी हो चुका है एक पर दो दिन में मुहर लग जाएगी जबकि एक और आवेदन पेंडिंग है. लखनऊ में कानपुर रोड स्थित एक फर्म को ठेका मिला है जबकि दूसरा लाइसेंस मोहनलालगंज की एक फर्म को जारी होना तय है.

यह भी पढ़ें : आरटीओ के नाम से कर्मचारियों ने मोबाइल में सेव किए थे नंबर, एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने लगा दी क्लास

15 से 20 साल पुराने वाहन कराएं स्क्रैप, बकाए पर पाएं 75 फीसद तक टैक्स की छूट. देखें खबर


लखनऊ : परिवहन विभाग ने स्क्रैप पॉलिसी में निजी वाहनों के साथ ही व्यावसायिक वाहनों के लिए बड़ी छूट लागू कर दी है. अब वाहन स्वामी अपना 20 साल से ज्यादा पुराना वाहन स्क्रैप कराते हैं तो उन्हें बकाया टैक्स में 75 फ़ीसदी तक की छूट मिलेगी और 15 साल से 20 साल के बीच दर्ज पुराने वाहनों को 50 फीसद तक बकाए में टैक्स की छूट का प्रावधान किया गया है. इतना ही नहीं जब निजी वाहन खरीदेंगे तो रोड टैक्स में भी 15 फ़ीसदी और कॉमर्शियल वाहन लेने पर 10 फ़ीसदी तक रोड टैक्स में छूट की व्यवस्था सरकार ने कर दी है. इससे अब वाहन स्वामी अपने पुराने वाहन को स्क्रैप कराकर बड़ा फायदा ले सकते हैं.

परिवहन विभाग की स्क्रैप पॉलिसी.
परिवहन विभाग की स्क्रैप पॉलिसी.
उत्तर प्रदेश में लाखों ऐसे वाहन संचालित हो रहे हैं जिन पर करोड़ों का टैक्स बकाया है. परिवहन विभाग की तरफ से बार-बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद ऐसे वाहन स्वामी अपने बकाया टैक्स का भुगतान कर ही नहीं रहे हैं. इनमें ज्यादातर निजी और व्यवसायिक वाहन चलने लायक भी नहीं बचे हैं. ऐसे में परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों के लिए फायदे की स्कीम जारी की है. स्क्रैप नीति के तहत अब अगर वाहन स्वामी पर अच्छा खासा टैक्स बकाया है तो उन्हें अपना वाहन स्क्रैप कराने पर टैक्स की छूट का बड़ा फायदा मिल सकता है. पेनाल्टी पूरी तरह माफ होगी और 50 से लेकर 75 फीसद तक टैक्स माफ होने से वाहन स्वामियों को काफी राहत मिलेगी. परिवहन विभाग को कुछ बकाया टैक्स वसूल हो जाएगा. इससे वाहन स्वामी और विभाग दोनों का ही फायदा होगा.

लखनऊ में ही 25 हजार से ज्यादा बकाएदार : टैक्स बकायेदारों की बात करें तो सिर्फ लखनऊ में ही 25000 से ज्यादा वाहन स्वामी टैक्स नहीं भर रहे हैं. कई बार विभाग की तरफ से कोशिशें हुई लेकिन सफलता नहीं मिली. इन बकायेदारों में तमाम ऐसे बकाएदार हैं जिनकी गाड़ियां 15 या 20 साल से ज्यादा पुरानी भी हो चुकी हैं. अब ऐसे वाहन स्वामी अगर अपना वाहन स्क्रैप कराते हैं तो उन्हें छूट का बड़ा लाभ मिल सकता है.



सड़क से हटेंगे ऐसे वाहन तो घटेगा प्रदूषण : सड़कों पर अपनी उम्र पूरी करने के बावजूद दौड़ रहे वाहन प्रदूषण फैला रहे हैं. इसी वजह से सरकार ने स्क्रैप नीति लागू की है. जब ऐसे वाहन कबाड़ घोषित हो जाएंगे तो सड़क पर जहरीला धुआं नहीं फैलाएंगे. जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहेगा. प्रदूषण की वजह से लोगों को भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा.




प्रदेश में अब तक 28 स्क्रैप सेंटर को मिला लाइसेंस : उत्तर प्रदेश में अब तक परिवहन विभाग की तरफ से 28 स्क्रैप सेंटर के लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं. बात अगर लखनऊ की करें तो यहां पर भी अब तक एक स्क्रैप सेंटर का लाइसेंस जारी हो चुका है एक पर दो दिन में मुहर लग जाएगी जबकि एक और आवेदन पेंडिंग है. लखनऊ में कानपुर रोड स्थित एक फर्म को ठेका मिला है जबकि दूसरा लाइसेंस मोहनलालगंज की एक फर्म को जारी होना तय है.

यह भी पढ़ें : आरटीओ के नाम से कर्मचारियों ने मोबाइल में सेव किए थे नंबर, एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने लगा दी क्लास

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