लखनऊ : राजधानी में लगीं अवैध होर्डिंग को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है. कुछ दिनों पहले होर्डिंग गिरने की वजह से मां बेटी की मौत हो गई थी, जिसके बाद लखनऊ में अवैध होर्डिंग को लेकर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है. सूत्रों का कहना है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण और नगर निगम के स्तर पर होर्डिंग लगाने के नियम और गाइडलाइंस बनाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी. जिससे अवैध होर्डिंग का जंजाल शहर में कम किया जा सके. कुछ स्थाई यूनीपोल पर होर्डिंग लगाने की व्यवस्था की जाएगी जो पूरी तरह से मजबूत होंगे और किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा. ज्यादातर भवनों पर लगाए गए होर्डिंग के प्रावधान को समाप्त करने की तैयारी है.
नगर निगम के अफसरों का दावा रहता है कि अवैध होर्डिंग के खिलाफ वह लोग सिर्फ नोटिस ही जारी करते हैं और अगर होर्डिंग सड़क के किनारे यूनीपोल आदि पर लगी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन आवासीय स्थानों पर होर्डिंग के खिलाफ लखनऊ विकास प्राधिकरण कार्रवाई करता है. सूत्रों की मानें तो ऐसे में अब निगम प्रशासन ने होर्डिंग के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अपने स्तर पर नियम बनाने का फैसला किया है. जिससे जब नियम और गाइडलाइंस बन जाएगी तो फिर कार्रवाई करने को लेकर कोई समस्या नहीं आएगी. ऐसी स्थिति को देखते हुए ही आने वाले दिनों में सदन की बैठक करके गाइडलाइंस बनाई जाएगी.
नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह कहते हैं कि 'अभी इस समय होर्डिंग के खिलाफ कार्रवाई तेज की गई है. 525 विज्ञापन एजेंसियों को नोटिस जारी किए गए हैं कि वे छतों पर लगी होर्डिंग की मजबूती की जांच कराकर दोबारा स्ट्रक्चरल इंजीनियर की रिपोर्ट दें. उन्होंने कहा कि आवासीय भवन का नक्शा पास कराकर उस पर बिना अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए होर्डिंग लगाई गई हैं. उन्होंने कहा कि नगर निगम के पास सड़क और फुटपाथ पर लगी होर्डिंग को तो काटने का अधिकार है, लेकिन किसी भी भवन की छत पर लगी होर्डिंग काटने या हटाने का अधिकार नगर निगम के पास नहीं है. इन्हीं सब बिंदुओं को देखते हुए गाइडलाइंस बनाई जाएगी.'