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लखनऊ: 8 जून से खुलेंगे सभी धार्मिक स्थल और मॉल, मास्क लगाना अनिवार्य - यूपी सरकार की गाइडलाइन

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 8 जून से धार्मिक स्थल के साथ मॉल और रेस्टोरेंट खुलेंगे. शासनादेश के अनुसार बताए गए नियमों का सभी लोगों को पालन करना अनिवार्य होगा.

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8 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल और मॉल.
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Published : Jun 7, 2020, 3:49 PM IST

Updated : Jun 17, 2020, 7:12 PM IST

लखनऊ: राजधानी में 8 जून से जारी शासनादेश के अनुसार धार्मिक स्थल के साथ मॉल और रेस्टोरेंट खोले जाएंगे. सभी जगहों पर जारी शासनादेश के अनुसार ही नियमों का पालन करना होगा. मार्केट और धार्मिक स्थल खोले जाने के साथ ही उनके लिए सरकार की तरफ से गाइडलाइन भी जारी की गई है. जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने एक कार्यक्रम के दौरान इसकी जानकारी दी.

8 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल और मॉल.

8 जून से धार्मिक स्थान और मॉल खुलेंगे
राजधानी में लॉकडाउन के बाद अनलॉक-1 के दौरान 8 जून से सभी धार्मिक स्थल समेत मॉल और रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दी गई है. इन सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. धार्मिक स्थलों पर 5 लोगों से अधिक के प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है. साथ ही मॉल में प्रवेश करने वाले सभी लोगों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है.

8 जून से मॉल, धार्मिक स्थल और रेस्टोरेंट में आने वाले सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. समय-समय पर सैनिटाइजर का प्रयोग भी करना होगा. मॉल में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही प्रवेश मिलेगा.
अभिषेक प्रकाश, जिलाधिकारी

लखनऊ: राजधानी में 8 जून से जारी शासनादेश के अनुसार धार्मिक स्थल के साथ मॉल और रेस्टोरेंट खोले जाएंगे. सभी जगहों पर जारी शासनादेश के अनुसार ही नियमों का पालन करना होगा. मार्केट और धार्मिक स्थल खोले जाने के साथ ही उनके लिए सरकार की तरफ से गाइडलाइन भी जारी की गई है. जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने एक कार्यक्रम के दौरान इसकी जानकारी दी.

8 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल और मॉल.

8 जून से धार्मिक स्थान और मॉल खुलेंगे
राजधानी में लॉकडाउन के बाद अनलॉक-1 के दौरान 8 जून से सभी धार्मिक स्थल समेत मॉल और रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दी गई है. इन सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. धार्मिक स्थलों पर 5 लोगों से अधिक के प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है. साथ ही मॉल में प्रवेश करने वाले सभी लोगों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है.

8 जून से मॉल, धार्मिक स्थल और रेस्टोरेंट में आने वाले सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. समय-समय पर सैनिटाइजर का प्रयोग भी करना होगा. मॉल में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही प्रवेश मिलेगा.
अभिषेक प्रकाश, जिलाधिकारी

Last Updated : Jun 17, 2020, 7:12 PM IST
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