लखनऊः राज्य में रक्त सम्बंधियों के बीच में अचल संपत्ति के दान देने और ट्रांसफर पर स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क में छूट देने की व्यवस्था की गई है. यह बात स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने कही. उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ समाज में विवादों में कमी होगी बल्कि इससे अपराध मुक्त समाज, पारदर्शी सरकार और समाज के प्रति उत्तरदायी सरकार की अपने व्यक्तियों के प्रति उसकी कृतज्ञता का परिचायक होगी.
पारिवारिक सौहार्द बढ़ेगा
मंत्री ने कहा कि इस प्रकार के हस्तानान्तरण से पारिवारिक सौहार्द बढ़ेगा, कुटुंब की संरचना सुदृढ़ होगी और अनेक पारिवारिक विवादों का अंत हो जायेगा. वर्तमान समय में प्रदेश में दान विलेखों की संख्या अधिक नहीं है. इस प्रावधान से प्रारम्भ में राजस्व में कुछ कमी तो संभावित है. परन्तु पारिवारिक विवादों का अंत होने के बाद बड़ी संख्या में ऐसी अचल संपत्तियां अंतरण के लिए उपलब्ध हो सकेंगी जो विवादग्रस्त होने के कारण अंतरण योग्य नहीं थीं और भविष्य में इन संपत्तियों के क्रय-विक्रय से राजस्व की प्राप्ति संभव होगी. इसी प्रकार जनसामान्य में भी वसीयत करने की प्रवृति कम होगी. इस कारण से भी भविष्य में राजस्व वृद्धि की भी पूरी सम्भावना है.
हल होंगे सम्पत्ति विवाद
स्टाम्प मंत्री ने इस प्रावधान का एक मानवीय पहलू बताते हुए कहा कि इस व्यवस्था से परिवार का मुखिया अपने जीवन काल में ही अपने परिवार को समृद्ध होते हुए देख सकेंगे। साथ ही आपसी सौहार्द में अपने परिवार को जीवन यापन के लिए प्रयास करते हुए देख सकेंगे. यही नहीं परिवार के सदस्य भी भविष्य में ऐसी सम्पत्तियों पर किसी संभावित विवाद के भय से मुक्त रह सकेंगे.