लखनऊ : यूपी में जल्द ही प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी-2) लागू करने की तैयारी है. बुजुर्ग और विधवा को अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी. इसके लिए वे लोग पात्र माने जाएंगे, जिन्हें शहरों में 20 सालों में केंद्र, राज्य की किसी भी आवासीय योजना में लाभ नहीं मिला है. इस बार योजना में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी के साथ मध्य आय वर्ग के लोग भी पात्र माने जाएंगे. इसके दायरे में सालाना छह से नौ लाख रुपये कमाने वाले पात्र माने जाएंगे. इस योजना में मध्य वर्ग के लोगों को शामिल करते हुए मकान दिया जाएगा.
उत्तर प्रदेश नगरीय विकास प्राधिकरण के निदेशक अनिल कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-2 के लिए नए नियम आए हैं, जिसमें विधवा और बुजुर्गों के लिए यह विशेष व्यवस्था की गई है. विधवा को 30 हजार और बुजुर्ग को 20 हजार रुपये अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी. बुजुर्ग और विधवा एक साथ होने की दशा में कुल 50 हजार की अतिरिक्त अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी. उनको मिलने वाली कुल सब्सिडी 3.50 लाख रुपये हो जाएगी.
जमीन पर मकान बनाने के लिए दिखाना होगा मालिकाना हक का प्रमाण : प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पार्ट 2 में जमीन होने की दशा में सब्सिडी देने के कड़े नियम होंगे. शहरी क्षेत्र में मकान का हाउस टैक्स और बिजली का बिल मान्य नहीं होगा. यह मालिकाना हक का प्रमाण नहीं माना जाएगा. बिना वैध रजिस्ट्री के लाभ नहीं मिलेगा. यह व्यवस्था ऐसे आवेदकों पर लागू होगी, जो अपनी जमीन पर निर्माण करके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी लेना चाहते हैं. दूसरी ओर सरकार का यह स्पष्ट निर्देश है कि मात्र कब्जे के आधार पर किसी जमीन पर रह रहे लोगों को इस योजना का लाभ न दिया जाए.
ऐसे मिलेगा लाभ : यूपी में जल्द ही प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी-2) लागू करने की तैयारी है. इसके लिए वे लोग पात्र माने जाएंगे, जिन्हें शहरों में 20 सालों में केंद्र, राज्य की किसी भी आवासीय योजना में लाभ नहीं मिला है. इस बार योजना में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी के साथ मध्य आय वर्ग के लोग भी पात्र माने जाएंगे. इसके दायरे में सालाना छह से नौ लाख रुपये कमाने वाले पात्र माने जाएंगे. इस योजना में मध्य वर्ग के लोगों को शामिल करते हुए मकान दिया जाएगा. दो से बढ़ाकर तीन श्रेणी बनाई गईं हैं. यूपी में इस योजना के तहत इस बार 75 जिलों में करीब एक लाख प्रधानमंत्री आवास का निर्माण किया जाएगा.
क्या है नई योजना में नियम: केंद्र सरकार ने 2015-16 से प्रधानमंत्री आवास योजना एक की शुरुआत की थी. यह योजना समाप्त हो गई है. अब नई योजना पीएम आवास-दो की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा की गई है. उत्तर प्रदेश में इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. योजना में दो की जगह तीन श्रेणियों में लोगों को पात्र माना जाएगा. दुर्बल आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) तीन लाख, निम्न आय वर्ग (एलआईजी) तीन से छह लाख और मध्य आय वर्ग छह से नौ लाख रुपये तक कई आय सीमा वालों को आवास दिए जाएंगे. उच्च स्तर पर सहमति बनने के बाद कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराने की तैयारी है.
उत्तर प्रदेश में 300 से 500 वर्ग फीट के होंगे आवास : योजना शहरी एक के तहत 31 दिसंबर 2023 के बाद केंद्रीय स्वीकृति निगरानी समिति द्वारा आवंटन खारिज होता है, तो वे इसमें पात्र नहीं होंगे. हर जिले में तीन सदस्यीय समिति की देखरेख में पात्र चुने जाएंगे. उत्तर प्रदेश में EWS श्रेणी के PM आवास 300 वर्ग फीट, LIG श्रेणी के 400 वर्ग फीट और MIG श्रेणी के 500 वर्ग फीट के होंगे.
उत्तर प्रदेश शहरी के तहत PM आवास में लगभग 100000 आवासों का निर्माण किया जाएगा. बड़े जिलों में अधिक और छोटे जिलों में कम आवास का निर्माण होगा. मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में आवंटन में सभी तरह की पारदर्शिता बरतने का निर्देश दिया गया है. अधिक से अधिक लोगों को आवास मिल सके इसका हर संभव प्रयास किया जाएगा. जिसके लिए केंद्र सरकार पूरी मदद कर रही है.
इतना खर्च करेगी सरकार: PMAY 2.0 के तहत केंद्र सरकार ने 2.30 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है. योजना के पहले चरण में 1.18 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई थी, जिनमें से 85.5 लाख घर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं. इस चरण में पात्र लाभार्थियों को चार कैटेगरी के तहत किफायती घर बनाने, खरीदने और किराए पर लेने में मदद मिलेगी. योजना के तहत आवेदन करने के लिए www.pmay-urban.gov.in वेबसाइट पर जाएं. PMAY-U 2.0 पर क्लिक करें और अपनी आय, पता और अन्य दस्तावेज अपलोड करें.
आधार नंबर का प्रमाणीकरण करने के बाद फॉर्म जमा करें. आवेदन की स्थिति को पोर्टल पर ट्रैक किया जा सकता है. प्रधानमंत्री आवास योजना का दूसरा चरण शहरी क्षेत्रों में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए किफायती घर का सपना साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. इससे न केवल लोगों को घर मिलेंगे, बल्कि शहरी क्षेत्र में रहने की गुणवत्ता भी बेहतर होगी.