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लखनऊ: 5 करोड़ तक रिटर्न दाखिल करने वाले व्यापारियों को अब मिलेगा फायदा - जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए व्यवसायियों को राहत

यूपी सरकार ने पांच करोड़ तक का कारोबार करने वाले व्यापारियों को बड़ी राहत दी है. ऐसे व्यापारी अब माह की 24 तारीख को जीएसटी रिटर्न दाखिल कर सकेंगे. अभी तक उन्हें अनिवार्य रूप से 20 तारीख तक रिटर्न दाखिल करना होता था.

जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए व्यवसायियों को राहत.
जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए व्यवसायियों को राहत.
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Published : Oct 26, 2020, 10:57 PM IST

लखनऊ: सरकार ने 5 करोड़ तक का कारोबार करने वाले व्यापारियों को बड़ी राहत दी है. ऐसे व्यापारी अब महीने की 24 तारीख को जीएसटी रिटर्न दाखिल कर सकेंगे. अभी तक उन्हें अनिवार्य रूप से 20 तारीख तक रिटर्न दाखिल करना होता था. अधिसूचना जारी होने के बाद विभागीय अधिकारियों को इसका निर्देश भेज दिया गया है. इससे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी. वहीं सरकार के द्वारा जारी की गई अधिसूचना में उन व्यापारियों को लाभ मिलेगा जो उत्तर प्रदेश राज्य में कारोबार करते हैं. अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 तक हर माह के लिए रिटर्न दाखिल करने के लिए यह सुविधा दी गई है.

व्यापारियों के लिए सरकार का तोहफा
प्रदेश की योगी सरकार ने आज एक अधिसूचना जारी की है. इसके तहत अब प्रदेश में 5 करोड़ तक कारोबार करने वाले व्यापारियों को जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में छूट प्रदान की है. अब तक व्यापारी महीने की 20 तारीख तक रिटर्न दाखिल करना होता था, लेकिन अब अधिसूचना जारी होने के बाद वह महीने की 24 तारीख को जीएसटी रिटर्न दाखिल कर सकेंगे. वहीं अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे व्यापारी को ही इसका लाभ मिलेगा जो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा के अंतर्गत व्यापार करते हो.

वाणिज्य कर आयुक्त अमृता सोनी ने इस संबंध में बताया कि विभागीय अधिकारियों को इसका निर्देश भेज दिया गया है. वहीं वित्तीय वर्ष में 5 करोड रुपए तक कारोबार करने वाले करदाताओं को यह सुविधा दी गई है.

लखनऊ: सरकार ने 5 करोड़ तक का कारोबार करने वाले व्यापारियों को बड़ी राहत दी है. ऐसे व्यापारी अब महीने की 24 तारीख को जीएसटी रिटर्न दाखिल कर सकेंगे. अभी तक उन्हें अनिवार्य रूप से 20 तारीख तक रिटर्न दाखिल करना होता था. अधिसूचना जारी होने के बाद विभागीय अधिकारियों को इसका निर्देश भेज दिया गया है. इससे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी. वहीं सरकार के द्वारा जारी की गई अधिसूचना में उन व्यापारियों को लाभ मिलेगा जो उत्तर प्रदेश राज्य में कारोबार करते हैं. अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 तक हर माह के लिए रिटर्न दाखिल करने के लिए यह सुविधा दी गई है.

व्यापारियों के लिए सरकार का तोहफा
प्रदेश की योगी सरकार ने आज एक अधिसूचना जारी की है. इसके तहत अब प्रदेश में 5 करोड़ तक कारोबार करने वाले व्यापारियों को जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में छूट प्रदान की है. अब तक व्यापारी महीने की 20 तारीख तक रिटर्न दाखिल करना होता था, लेकिन अब अधिसूचना जारी होने के बाद वह महीने की 24 तारीख को जीएसटी रिटर्न दाखिल कर सकेंगे. वहीं अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे व्यापारी को ही इसका लाभ मिलेगा जो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा के अंतर्गत व्यापार करते हो.

वाणिज्य कर आयुक्त अमृता सोनी ने इस संबंध में बताया कि विभागीय अधिकारियों को इसका निर्देश भेज दिया गया है. वहीं वित्तीय वर्ष में 5 करोड रुपए तक कारोबार करने वाले करदाताओं को यह सुविधा दी गई है.

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