लखनऊ: भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की सचिव एवं निदेशक डॉ. रोशन जैकब ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उत्तर प्रदेश खनिज पट्टे नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अंतर्गत खनन पट्टों के देय मई माह की मासिक किस्त में शिथिलता प्रदान की जाए. साथ ही खनिजों की निकासी की मात्रा के आधार पर बिड दर के अनुसार पट्टा धारक से अग्रिम भुगतान प्राप्त कर खनिजों की निकासी की अनुमति प्रदान की जाए.
यह भी पढ़ें: स्वास्थ्य विशेषज्ञों का एक सलाहकार पैनल किया जाए तैयार: सीएम योगी
कोविड के संकट काल की वजह से हुआ फैसला
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की सचिव एवं निदेशक डॉ. जैकब ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष (2021- 22) में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के संक्रमण से कोविड काल में विकास कार्यों के प्रभावित होने के चलते यह फैसला किया गया है. कोविड की परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रदेश में आम जनमानस को सुगमता से उपखनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने और खनन उद्योग एवं परिहारधारकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है.