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लखनऊ: RTO कार्यालयों में 23 अप्रैल से होगा बीएस-4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन

यूपी में गुुरुवार से बीएस-4 वाहनों का पंजीकरण प्रदेश के सभी आरटीओ और एआरटीओ कार्यालयों में शुरू हो जाएगा. इसको लेकर परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने सभी आरटीओ व एआरटीओ कार्यालयों को इससे संबंधित निर्देश जारी कर दिए हैं.

आरटीओ कार्यालयों में 23 अप्रैल से होगा बीएस-4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन.
आरटीओ कार्यालयों में 23 अप्रैल से होगा बीएस-4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन.
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Published : Apr 22, 2020, 8:35 PM IST

लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में गुुरुवार से बीएस-4 यानी भारत स्टेज-4 श्रेणी के वाहनों का पंजीकरण प्रदेश के सभी आरटीओ और एआरटीओ कार्यालयों में शुरू हो जाएगा. बुुधवार को परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने सभी आरटीओ व एआरटीओ कार्यालयों को इससे संबंधित निर्देश जारी कर दिए हैं.

परिवहन आयुक्त धीरज साहू की तरफ से यह भी निर्देशित किया गया है कि संबंधित डीएम से अनुमति लेने के बाद बकायदा जरूरी व न्यूनतम स्टॉफ बुलाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जाए. बता दें कि पूर्व में दायर एक याचिका के तहत कोर्ट ने यह आदेशित किया गया था कि बीएस-4 के वाहन एक अप्रैल 2020 से न तो बेचे जायेंगे और न ही इनका पंजीयन होगा. ऐसे में विगत 31 मार्च तक इन वाहनों के पंजीकरण की अंतिम तिथि भी तय की गई थी, लेकिन बीच में इसी दौरान देशव्यापी लॉकडाउन लागू होने के बाद उक्त का अनुपालन नहीं हो सका.

इसे भी पढ़ें-लखनऊ: पुलिस ने रोकी कार तो महिलाओं ने की तकरार

इसके बाद दोबारा बीएस-4 वाहनों के पंजीयन की डेडलाइन घोषित की गई. इस क्रम में एआरटीओ प्रशासन संजय तिवारी ने जानकारी दी कि परिवहन आयुक्त के निर्देशानुसार गुरुवार से तय समय के तहत कार्यालय खुलेगा. उन्होंने यह भी कहा कि इस दौरान केवल वाहनों के पंजीयन का ही कार्य होगा.

एआरटीओ प्रशासन संजय तिवारी ने बताया कि कार्यालय परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क पहनने जैसी अहम बातों का भी पूरा ख्याल रखा जायेगा. कॉमर्शियल वाहन स्वामी को पंजीयन के लिये उनके प्रतिनिधि को कार्यालय तक आने की अनुमति होगी.

लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में गुुरुवार से बीएस-4 यानी भारत स्टेज-4 श्रेणी के वाहनों का पंजीकरण प्रदेश के सभी आरटीओ और एआरटीओ कार्यालयों में शुरू हो जाएगा. बुुधवार को परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने सभी आरटीओ व एआरटीओ कार्यालयों को इससे संबंधित निर्देश जारी कर दिए हैं.

परिवहन आयुक्त धीरज साहू की तरफ से यह भी निर्देशित किया गया है कि संबंधित डीएम से अनुमति लेने के बाद बकायदा जरूरी व न्यूनतम स्टॉफ बुलाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जाए. बता दें कि पूर्व में दायर एक याचिका के तहत कोर्ट ने यह आदेशित किया गया था कि बीएस-4 के वाहन एक अप्रैल 2020 से न तो बेचे जायेंगे और न ही इनका पंजीयन होगा. ऐसे में विगत 31 मार्च तक इन वाहनों के पंजीकरण की अंतिम तिथि भी तय की गई थी, लेकिन बीच में इसी दौरान देशव्यापी लॉकडाउन लागू होने के बाद उक्त का अनुपालन नहीं हो सका.

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इसके बाद दोबारा बीएस-4 वाहनों के पंजीयन की डेडलाइन घोषित की गई. इस क्रम में एआरटीओ प्रशासन संजय तिवारी ने जानकारी दी कि परिवहन आयुक्त के निर्देशानुसार गुरुवार से तय समय के तहत कार्यालय खुलेगा. उन्होंने यह भी कहा कि इस दौरान केवल वाहनों के पंजीयन का ही कार्य होगा.

एआरटीओ प्रशासन संजय तिवारी ने बताया कि कार्यालय परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क पहनने जैसी अहम बातों का भी पूरा ख्याल रखा जायेगा. कॉमर्शियल वाहन स्वामी को पंजीयन के लिये उनके प्रतिनिधि को कार्यालय तक आने की अनुमति होगी.

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