लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को खेती-किसानी से जुड़े उपकरणों की मरम्मत कराने की छूट दे दी है. कृषि उपकरणों की मरम्मत से संबंधित दुकानों को भी कस्बे में खोला जा सकेगा. हाईवे पर पेट्रोल पंप के आसपास भारी वाहनों की मरम्मत की दुकानें भी खोली जा सकेंगी. सरकार के इस फैसले को लॉकडाउन खोलने की दिशा में चरणबद्ध प्रयास का पहला चरण माना जा रहा है.
प्रदेश के प्रमुख सचिव कृषि डॉ. देवेश चतुर्वेदी की ओर से इस सिलसिले में एक पत्र शनिवार को सभी जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भेजा गया है. इस पत्र में बताया गया है कि कोविड-19 के संबंध में रबी फसलों की कटाई मड़ाई के लिए कंबाइन हार्वेस्टर- रीपर व अन्य उपकरणों की मरम्मत सुविधा किसानों को मिल सके, इसलिए इन सेवाओं को प्रतिबंध से मुक्त किया जाता है.
खेती और उससे जुड़े उपकरणों की दुकान सर्विस सेंटर स्पेयर पार्ट्स की दुकानों को किसानों की सुविधा के अनुसार कस्बों के स्तर पर खोला जा सकेगा. इसी तरह से जो आवश्यक वस्तु की आपूर्ति में भारी वाहन ट्रक आदि संचालित हो रहे हैं. उनकी मरम्मत से संबंधित दुकानों को भी हाईवे या पेट्रोल पंप के आसपास खोला जा सकेगा.
अपने आदेश में प्रमुख सचिव ने स्पष्ट किया है कि कंबाइन, हार्वेस्टर रीपर ट्रैक्टर और अन्य उपकरणों को जिले के अंदर लाने ले जाने में किसी तरह के अनुमति पत्र या पास की आवश्यकता नहीं है. अगर किसी दूसरे जिले में इसे ले जाया जा रहा है तो, संबंधित जिला प्रशासन की ओर से अनुमति पत्र उपलब्ध कराया जाएगा. इसी तरह दूसरे राज्य से आने वाले कंबाइन हार्वेस्टर या अन्य उपकरणों के तकनीशियन, श्रमिक संबंधित प्रदेश के जिलाधिकारी से अनुमति पत्र लेकर उत्तर प्रदेश में आ सकेंगे.