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रेरा ने की बड़ी कार्रवाई, रोहताश बिल्डर्स का लखनऊ ऑफिस सीज

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को रेरा ने डिफाल्टर बिल्डर्स पर बड़ी कार्रवाई की. रेरा ने बकाया रिकवरी न कराने पर जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के निर्देश पर रोहताश बिल्डर्स का ऑफिस सीज कर दिया.

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Published : Aug 30, 2019, 7:39 PM IST

रोहताश बिल्डर्स का आफिस किया गया सीज.

लखनऊ: रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथाॅरिटी (रेरा) ने प्रदेश के डिफाल्टर बिल्डर्स पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. कई बार नोटिस देने के बाद भी कोई बकाया रिकवरी न कराने पर शुक्रवार को रेरा ने राजा मोहनराय मार्ग स्थित रोहताश बिल्डर्स का ऑफिस सीज कर दिया.

रोहताश बिल्डर्स का ऑफिस किया गया सीज.

रेरा ने प्रदेश के डिफाल्टर बिल्डर्स पर कसा शिकंजा

  • मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है, जहां रेरा ने बड़ी कार्रवाई की है.
  • रोहताश बिल्डर्स पर रेरा और श्रम विभाग का 63 लाख 98 हजार रुपये बकाया है.
  • रोहताश बिल्डर्स पर श्रम विभाग का 9 लाख 99 हजार रुपये, जबकि रेरा का 34 लाख 48 हजार रुपये और 19 लाख 50 हजार रुपये दो रिकवरी बकाया हैं.
  • कई बार नोटिस देने के बाद भी रिकवरी नहीं होने पर जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के निर्देश पर रेरा ने यह कार्रवाई की है.
  • रोहताश बिल्डर्स पर पहले भी कई अनियमितताओं का आरोप लग चुका है.
  • कई योजनाओं में आवंटियों ने अवैध वसूली की शिकायत भी की है.
  • रेरा ने रोहताश बिल्डर्स की विभूतिखंड और अयोध्या रोड स्थित तीन परियोजनाओं का पंजीकरण निरस्त कर दिया है.
  • इससे पहले 25 जून को रेरा ने आदेशों का पालन न करने पर कई बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई की थी.
  • तब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने रोहताश प्रॉजेक्ट्स लिमिटेड पर 39.30 करोड़ रुपये, जबकि अंसल एपीआई पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.

पढ़ें:- स्वामी चिन्मयानंद पर आरोप लगाने वाली लापता लड़की राजस्थान में मिली

कार्रवाई के समय रोहताश बिल्डर्स के कार्यालय में सिर्फ कर्मचारी ही मौजूद थे, जिन्हें बाहर निकाल कर ऑफिस को सीज कर दिया गया.
-शशि कुमार त्रिपाठी, नायब तहसीलदार सदर

लखनऊ: रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथाॅरिटी (रेरा) ने प्रदेश के डिफाल्टर बिल्डर्स पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. कई बार नोटिस देने के बाद भी कोई बकाया रिकवरी न कराने पर शुक्रवार को रेरा ने राजा मोहनराय मार्ग स्थित रोहताश बिल्डर्स का ऑफिस सीज कर दिया.

रोहताश बिल्डर्स का ऑफिस किया गया सीज.

रेरा ने प्रदेश के डिफाल्टर बिल्डर्स पर कसा शिकंजा

  • मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है, जहां रेरा ने बड़ी कार्रवाई की है.
  • रोहताश बिल्डर्स पर रेरा और श्रम विभाग का 63 लाख 98 हजार रुपये बकाया है.
  • रोहताश बिल्डर्स पर श्रम विभाग का 9 लाख 99 हजार रुपये, जबकि रेरा का 34 लाख 48 हजार रुपये और 19 लाख 50 हजार रुपये दो रिकवरी बकाया हैं.
  • कई बार नोटिस देने के बाद भी रिकवरी नहीं होने पर जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के निर्देश पर रेरा ने यह कार्रवाई की है.
  • रोहताश बिल्डर्स पर पहले भी कई अनियमितताओं का आरोप लग चुका है.
  • कई योजनाओं में आवंटियों ने अवैध वसूली की शिकायत भी की है.
  • रेरा ने रोहताश बिल्डर्स की विभूतिखंड और अयोध्या रोड स्थित तीन परियोजनाओं का पंजीकरण निरस्त कर दिया है.
  • इससे पहले 25 जून को रेरा ने आदेशों का पालन न करने पर कई बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई की थी.
  • तब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने रोहताश प्रॉजेक्ट्स लिमिटेड पर 39.30 करोड़ रुपये, जबकि अंसल एपीआई पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.

पढ़ें:- स्वामी चिन्मयानंद पर आरोप लगाने वाली लापता लड़की राजस्थान में मिली

कार्रवाई के समय रोहताश बिल्डर्स के कार्यालय में सिर्फ कर्मचारी ही मौजूद थे, जिन्हें बाहर निकाल कर ऑफिस को सीज कर दिया गया.
-शशि कुमार त्रिपाठी, नायब तहसीलदार सदर

Intro:रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथाॅरिटी (रेरा) ने प्रदेश के डिफाल्टर बिल्डर्स पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कई बार नोटिस देने के बाद भी कोई बकाया रिकवरी न कराने पर शुक्रवार को रेरा ने राजा मोहनराय मार्ग स्थित रोहताश बिल्डर्स का आफिस सीज कर दिया। Body:रोहताश बिल्डर्स पर रेरा व श्रम विभाग का 63 लाख 98 हजार रुपए बकाया है। जिसकी रिकवरी के लिए कई बार नोटिस दी जा चुकी है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के निर्देश पर रेरा ने यह कार्रवाई की है। अधिकारियों के मुताबिक रोतहताश बिल्डर्स पर श्रम विभाग का 9 लाख 99 हजार जबकि रेरा की 34 लाख 48 हजार और 19 लाख 50 हजार की थी दो रिकवरी बकाया है।

नायब तहसीलदार सदर शशि कुमार त्रिपाठी ने बताया कि कार्रवाई के समय रोहताश बिल्डर्स के कार्यालय में सिर्फ कर्मचारी ही मौजूद थे, जिन्हें बाहर निकाल कर ऑफिस को सीज कर दिया गया। बता दें कि रोहताश बिल्डर्स पर कई अनियमितताओं का आरोप लग चुका है। कई योजनों में आवंटियों ने अवैध वसूली की शिकायत भी की है। जिसके बाद रेरा ने रोहताश बिल्डर्स की विभूतिखंड और अयोध्या रोड स्थित तीन परियोजनाओं का पंजीकरण निरस्त कर दिया है। इससे पहले 25 जून को रेरा ने आदेशों का पालन न करने पर कई बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई की थी। तब अथॉरिटी ने रोहतास प्रॉजेक्ट्स लिमिटेड पर 39.30 करोड़, जबकि अंसल एपीआई पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

बाइट:-शशि कुमार त्रिपाठी (नायब तहसीलदार सदर)Conclusion:
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