लखनऊ: रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथाॅरिटी (रेरा) ने प्रदेश के डिफाल्टर बिल्डर्स पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. कई बार नोटिस देने के बाद भी कोई बकाया रिकवरी न कराने पर शुक्रवार को रेरा ने राजा मोहनराय मार्ग स्थित रोहताश बिल्डर्स का ऑफिस सीज कर दिया.
रेरा ने प्रदेश के डिफाल्टर बिल्डर्स पर कसा शिकंजा
- मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है, जहां रेरा ने बड़ी कार्रवाई की है.
- रोहताश बिल्डर्स पर रेरा और श्रम विभाग का 63 लाख 98 हजार रुपये बकाया है.
- रोहताश बिल्डर्स पर श्रम विभाग का 9 लाख 99 हजार रुपये, जबकि रेरा का 34 लाख 48 हजार रुपये और 19 लाख 50 हजार रुपये दो रिकवरी बकाया हैं.
- कई बार नोटिस देने के बाद भी रिकवरी नहीं होने पर जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के निर्देश पर रेरा ने यह कार्रवाई की है.
- रोहताश बिल्डर्स पर पहले भी कई अनियमितताओं का आरोप लग चुका है.
- कई योजनाओं में आवंटियों ने अवैध वसूली की शिकायत भी की है.
- रेरा ने रोहताश बिल्डर्स की विभूतिखंड और अयोध्या रोड स्थित तीन परियोजनाओं का पंजीकरण निरस्त कर दिया है.
- इससे पहले 25 जून को रेरा ने आदेशों का पालन न करने पर कई बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई की थी.
- तब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने रोहताश प्रॉजेक्ट्स लिमिटेड पर 39.30 करोड़ रुपये, जबकि अंसल एपीआई पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.
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कार्रवाई के समय रोहताश बिल्डर्स के कार्यालय में सिर्फ कर्मचारी ही मौजूद थे, जिन्हें बाहर निकाल कर ऑफिस को सीज कर दिया गया.
-शशि कुमार त्रिपाठी, नायब तहसीलदार सदर