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पतंजलि दूध का पाउडर टेस्ट में फेल, 60 हजार का जुर्माना - पतंजलि का सैंपल फेल

लखनऊ में फूड विभाग ने जांच के लिए पतंजलि के गाय के मिल्क पाउडर का सैंपल लिया था, जो मानक पर खरा नहीं पाया गया. फूड विभाग ने फूड सेफ्टी एक्ट के तहत पतंजलि पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

पतंजलि दूध का पाउडर
पतंजलि दूध का पाउडर
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Published : Mar 18, 2021, 7:34 PM IST

लखनऊ: होली के त्यौहार के मद्देनजर इन दिनों फूड विभाग बड़े पैमाने पर खाद पदार्थों के सैंपल लेकर टेस्ट कर रहा है. शिकायत मिलने के बाद जांच के लिए पतंजलि के कॉउ मिल्क पाउडर का भी सैंपल लिया था, जो मानक पर खरा नहीं पाया गया. फूड विभाग ने फूड सेफ्टी एक्ट के तहत पतंजलि पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

पतंजलि शहद का भी लिया गया है नमूना

बाजार में इन दिनों दूध और तेल के भी बड़े पैमाने पर नमूने लिए जा रहे हैं. कई खाद्य पदार्थों की रिपोर्ट सही नहीं पाई जा रही है तो उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया जा रहा है. पतंजलि के उत्पाद फूड सेफ्टी एक्ट के मानक पर खरे नहीं उतर रहे हैं. इससे लोगों का विश्वास इस पर कम हो रहा है. शिकायत मिलने के बाद पतंजलि के शहद का नमूने का सैंपल लिया गया, जिसकी जांच रिपोर्ट अभी नहीं आई है. जिले के मुख्य खाद्य अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया की पतंजलि की गाय के दूध का पाउडर का नमूना लिया गया था, जो अधोमानक पाया गया है. इसके आधार पर 60 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया है.

लखनऊ: होली के त्यौहार के मद्देनजर इन दिनों फूड विभाग बड़े पैमाने पर खाद पदार्थों के सैंपल लेकर टेस्ट कर रहा है. शिकायत मिलने के बाद जांच के लिए पतंजलि के कॉउ मिल्क पाउडर का भी सैंपल लिया था, जो मानक पर खरा नहीं पाया गया. फूड विभाग ने फूड सेफ्टी एक्ट के तहत पतंजलि पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

पतंजलि शहद का भी लिया गया है नमूना

बाजार में इन दिनों दूध और तेल के भी बड़े पैमाने पर नमूने लिए जा रहे हैं. कई खाद्य पदार्थों की रिपोर्ट सही नहीं पाई जा रही है तो उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया जा रहा है. पतंजलि के उत्पाद फूड सेफ्टी एक्ट के मानक पर खरे नहीं उतर रहे हैं. इससे लोगों का विश्वास इस पर कम हो रहा है. शिकायत मिलने के बाद पतंजलि के शहद का नमूने का सैंपल लिया गया, जिसकी जांच रिपोर्ट अभी नहीं आई है. जिले के मुख्य खाद्य अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया की पतंजलि की गाय के दूध का पाउडर का नमूना लिया गया था, जो अधोमानक पाया गया है. इसके आधार पर 60 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया है.

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