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अब अधिकारी व कर्मचारी नहीं देंगे अपनी संपत्ति का ब्योरा तो रुक जाएगा प्रमोशन, यह है अंतिम तारीख - मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र

यूपी सरकार ने संपत्ति का ब्योरा न देने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों को प्रमोशन न देने का फैसला किया है. 31 दिसंबर तक संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर देना अनिवार्य होगा.

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Published : Aug 19, 2023, 3:27 PM IST

लखनऊ : अब उत्तर प्रदेश में बिना संपत्ति का ब्योरा दिए अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं हो सकेगा. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह सख्त फैसला ले लिया है. 31 दिसंबर तक हरहाल में प्रमोशन चाहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर देना अनिवार्य कर दिया गया है. जो भी अधिकारी, कर्मचारी संपत्ति का ब्योरा दर्ज नहीं कराएगा, उसका प्रमोशन रोक दिया जाएगा. उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की तरफ से सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव सचिव और विभागाध्यक्षों को इस बाबत निर्देश भेज दिया गया है. इन निर्देशों में कहा गया है कि ब्योरा न देने वाले अधिकारियों और कर्मचारी को एक जनवरी 2024 के बाद होने वाली किसी भी डीपीसी में शामिल ही नहीं किया जाएगा.



उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रमोशन से पहले अधिकारियों और कर्मचारियों की चल-अचल संपत्ति का ब्योरा हासिल करती रही है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है, जब मानव संपदा पोर्टल पर इसे देना अनिवार्य किया गया है. इस पोर्टल पर संपत्ति का विवरण दर्ज होने के बाद इसे ऑनलाइन देखा जा सकेगा. गौरतलब है कि आईएएस और पीसीएस अधिकारियों को हर साल अपनी संपत्ति का ब्योरा देना होता है. अब राज्य सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार पर नकेल कसना चाहती है. लिहाजा, कर्मचारियों के लिए भी इस बार मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का ब्योरा देना अनिवार्य किया गया है जो ब्योरा नहीं देगा, उसके बारे में पता लगाया जाएगा और प्रमोशन तो रोका ही जाएगा.


मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की तरफ से जारी इस आदेश के बाद अब अधिकारी और कर्मचारी किसी भी कीमत पर अपनी संपत्ति छिपा नहीं सकेंगे. हरहाल में मानव संपदा पोर्टल पर उन्हें इसकी जानकारी देनी ही होगी. इस आदेश के बाद अब भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें : बरेली में इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज

लखनऊ : अब उत्तर प्रदेश में बिना संपत्ति का ब्योरा दिए अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं हो सकेगा. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह सख्त फैसला ले लिया है. 31 दिसंबर तक हरहाल में प्रमोशन चाहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर देना अनिवार्य कर दिया गया है. जो भी अधिकारी, कर्मचारी संपत्ति का ब्योरा दर्ज नहीं कराएगा, उसका प्रमोशन रोक दिया जाएगा. उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की तरफ से सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव सचिव और विभागाध्यक्षों को इस बाबत निर्देश भेज दिया गया है. इन निर्देशों में कहा गया है कि ब्योरा न देने वाले अधिकारियों और कर्मचारी को एक जनवरी 2024 के बाद होने वाली किसी भी डीपीसी में शामिल ही नहीं किया जाएगा.



उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रमोशन से पहले अधिकारियों और कर्मचारियों की चल-अचल संपत्ति का ब्योरा हासिल करती रही है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है, जब मानव संपदा पोर्टल पर इसे देना अनिवार्य किया गया है. इस पोर्टल पर संपत्ति का विवरण दर्ज होने के बाद इसे ऑनलाइन देखा जा सकेगा. गौरतलब है कि आईएएस और पीसीएस अधिकारियों को हर साल अपनी संपत्ति का ब्योरा देना होता है. अब राज्य सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार पर नकेल कसना चाहती है. लिहाजा, कर्मचारियों के लिए भी इस बार मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का ब्योरा देना अनिवार्य किया गया है जो ब्योरा नहीं देगा, उसके बारे में पता लगाया जाएगा और प्रमोशन तो रोका ही जाएगा.


मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की तरफ से जारी इस आदेश के बाद अब अधिकारी और कर्मचारी किसी भी कीमत पर अपनी संपत्ति छिपा नहीं सकेंगे. हरहाल में मानव संपदा पोर्टल पर उन्हें इसकी जानकारी देनी ही होगी. इस आदेश के बाद अब भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है.

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