लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में मूल्य समर्थन योजना (Price Support Scheme) के अन्तर्गत सरकारी धान (Government Paddy) की खरीद आज एक अक्टूबर से शुरू होगी. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज एक अक्टूबर से 31 जनवरी 2022 तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक नवम्बर 2021 से 28 फरवरी 2022 तक खरीद होगी. इस बार विभिन्न श्रेणी के धान के समर्थन मूल्य के तहत कॉमन धान श्रेणी 1940 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए के धान का मूल्य 1960 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया हैै.
प्रदेश के अपर खाद्य आयुक्त अरूण कुमार सिंह ने बताया कि किसानों की सुविधा के दृष्टिगत खाद्य विभाग की विपणन शाखा, पीसीएफ, पीसूयू, यूपीएसएस, मंडी परिषद एवं भारतीय खाद्य निगम को क्रय एजेन्सी नामित किया गया हैं. इसके द्वारा 4000 खरीद केंद्र संचालित किए जाएंगे. धान खरीद केंद्रों पर धान की बिक्री के लिए किसानों को खाद्य विभाग के पोर्टल http://www.fcs.up.gov.in पर पंजीकरण कराना होगा.
अपर खाद्य आयुक्त ने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को अपने बैक खाते को आधार कार्ड से लिंक कराना होगा. इसके अलावा ऑनलाइन पंजीयन के लिए किसानों को अपने प्रयोग किए जा रहे मोबाइल नंबर को भी आधार से लिंक कराना होगा, क्योंकि पंजीकरण पूर्ण करने के लिए आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ही ओटीपी प्रेषित किया जाएगा. अपर आयुक्त ने बताया कि राजकीय केंद्रों पर 17 प्रतिशत या उससे कम नमी का धान क्रय किया जाता है. अतः किसानों से अपील की गई है कि अपना धान अच्छी तरह सुखाकर, साफ करके खरीद केंद्र पर लाएं. उन्होंने बताया कि धान के मूल्य का भुगतान किसानों के बैंक खाते में 72 घंटे के अंदर कर दिया जाएगा. किसान इच्छित क्रय केंद्र पर धान की बिक्री करने के लिए स्वयं ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर सकते हैं.
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अपर खाद्य आयुक्त अरुण कुमार सिंह ने बताया कि क्रय केंद्रों पर सोमवार से गुरुवार तक एक किसान से अधिकतम 50 क्विंटल और शुक्रवार व शनिवार को 50 क्विंटल से अधिक धान क्रय किया जाएगा. खरीद केंद्र रविवार और राजपत्रित अवकाश को छोड़कर अन्य सभी दिवसों में प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोले जाएंगे. किसान किसी भी सहायता के लिए टोल फ्री नंबर -1800-1800-150 या सम्बन्धित जनपद के जिला खाद्य विपणन अधिकारी, तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या ब्लॉक के विपणन निरीक्षक से सम्पर्क कर सकते हैं.