लखनऊ: लॉकडाउन के तीसरे चरण में सरकार ने थोड़ी राहत देना शुरु कर दिया है. राजधानी में बुधवार से प्राइवेट ऑफिस और कंपनियां खुल सकेंगी. लोग सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक अपने ऑफिस भी खोल सकेंगे. जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने इसके लिए एक आदेश जारी किया है.
देना होगा शपथ पत्र
जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने आदेश जारी करते हुए कहा कि ऑफिस खोलने के लिए फॉर्म के साथ कंपनी को लेटर पैड पर एक शपथ पत्र देना होगा. उन्होंने बताया कि इसका एक दस्तावेज अपने संबंधित थाने में भी जमा कराना होगा. इसके बाद ही ऑफिस खोलने की इजाजत मिलेगी.
कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई
जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि जिला प्रशासन ने प्राइवेट ऑफिस खोलने के लिए प्रक्रिया को ऑनलाइन भी किया है. कोई भी कंपनी मालिक nmpladmla@gmail.com पर अप्लाई कर सकता है. कहा कि सारे दस्तावेज लगाकर इस आईडी पर भेजना होगा.
गड़बड़ी मिलने पर होगा रद्द
जिला प्रशासन की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी नियमों को मानने पर ही ऑफिस खोलने की परमिशन मिलेगी. अगर किसी भी नियम का उल्लंघन होते पाया गया तो अनुमति निरस्त कर दी जाएगी और ऑफिस को बंद कर दिया जाएगा.
इन बातों का रखना होगा ध्यान
जिला प्रशासन ने आदेश में कुछ बातों का उल्लेख किया है जिसको मानना अनिवार्य है.
1: ऑफिस में सिर्फ 33% स्टाफ ही काम करेगा, बाकी लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे.
2: जिला प्रशासन की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि अधिक उम्र वाले व्यक्ति ऑफिस नहीं आएंगे. उनको घर से ही काम करना होगा.
3: ऑफिस आते समय सभी कर्मचारी मास्क पहनकर आएंगे और ऑफिस के अंदर भी मास्क पहनकर काम करना होगा.
4: सभी कार्यालयों में प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर और सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी.
5: हर दिन सभी ऑफिस को सैनिटाइज करना होगा, अगर ऐसा नहीं किया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
6: लॉकडाउन के दौरान गुटका, तंबाकू खाने पर प्रतिबंध है. इसका फॉलो करना होगा. वहीं अगर कोई कर्मचारी ऑफिस में संक्रमित पाया जाता है तो इसकी जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को देनी होगी.
पहले दिन ही लगी भरमार
जिला प्रशासन की तरफ से बताया गया कि प्राइवेट ऑफिस को खोलने के लिए पहले दिन ही 100 से अधिक लोगों ने आवेदन किया है.