लखनऊ: निजी अस्पतालों को सरकार द्वारा निर्धारित दर पर ही कोविड मरीजों का इलाज करना होगा. प्रभारी जिला अधिकारी रोशन जैकब ने शनिवार को इसके लिए आदेश जारी किए हैं. आदेश के मुताबिक, निजी अस्पतालों के लिए कोरोना के इलाज से संबंधित पूरी गाइडलाइन दी गई है.
स्वयं भर्ती कर सकेंगे 90 प्रतिशत मरीज
जिलाधिकारी रोशन जैकब के मुताबिक, निजी अस्पताल में 90% मरीज अपने डॉक्टरों की सलाह पर खुद अपना इलाज कर सकेंगे. दस प्रतिशत मरीज कोविड-19 सेंटर अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आदेश पर भर्ती किए जाएंगे. निजी अस्पतालों को भी सरकार द्वारा निर्धारित कोविड गाइडलाइन का पूरा पालन करना होगा.
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दिन में दो बार देना होगा खाली बेड का विवरण
राजधानी के सभी निजी अस्पतालों को सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे अपने-अपने अस्पतालों में खाली बेडों का विवरण प्रशासन को देना होगा. साथ ही अपने अस्पताल के बाहर इसे प्रदर्शित करना होगा. उन्होंने कहा कि सराकरी दर पर ही निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज होगा.