लखनऊ: जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) नहीं है, उन वाहनों से जुड़ा कोई भी काम आरटीओ और एआरटीओ ऑफिस में नहीं होगा. प्रमुख सचिव परिवहन आरके सिंह ने इस मामले में मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है. अचानक से जारी किए गए इस फरमान से वाहन स्वामी परेशान हो रहे हैं.
ये काम होंगे प्रभावित
पंजीयन प्रमाण पत्र पर पता बदलवाना हो या फिर वाहन का पुन: पंजीयन कराना हो, यह सब कार्य अब तभी होंगे जब वाहन पर एचएसआरपी लगी होगी. वाहन की नंबर प्लेट की फोटो भी संबंधित आरआई को दिखानी होगी. यह व्यवस्था प्रदेश भर में मंगलवार से लागू कर दी गई है.
आदेश में क्या है खास
परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह के अनुसार, वाहन संबंधी सभी कार्य तभी किए जाएंगे जब उस वाहन में एचएसआरपी लगी होगी. बिना एचएसआरपी के वाहन का स्थानान्तरण, पता परिवर्तन, इंश्योरेंस, अपडेशन, फिटनेस संबंधी कार्य नहीं किए जाएंगे. उन्होंने जारी आदेशों में स्पष्ट कर दिया कि पहले भी इसके लिए आदेश जारी किया जा चुका था. इसके बावजूद प्रदेश भर के आरटीओ और एआरटीओ ऑफिस में बिना एचएसआरपी लगाए वाहनों के काम पूरे किए जा रहे थे. यह पूरी तरह से अनुचित है. आरके सिंह ने बताया कि किसी भी वाहन को फिटेनस प्रमाण पत्र तभी दिया जाए जब उसमें एचएसआरपी लगी हो.
पहले भी जारी हुआ था इस तरह का आदेश
बता दें कि बीते वर्ष 2020 में भी एचएसआरपी को लेकर आदेश जारी किया गया था. एक दिसम्बर 2020 के बाद जो भी आवेदक वाहन संबंधी कार्यों के लिए जाते, उनके वाहनों में एचएसआरपी की जांच की जाती थी, लेकिन बीते दिसम्बर में ही एक अन्य आदेश आया और वाहन संबंधी कार्यों को बिना एचएसआरपी के किए जाने के आदेश जारी कर दिए. अब एक बार फिरआए इस फरमान से वाहन मालिक परेशान हैं. वे जल्द ही इस मामले में उच्चाधिकारियों से मिलेंगे.
HSRP नहीं तो नहीं होंगे वाहन संबंधी काम, प्रमुख सचिव परिवहन ने जारी किए आदेश - परिवहन विभाग
यूपी में बिना एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) के वाहन से जुड़े कोई भी काम आरटीओ और एआरटीओ ऑफिस में नहीं होंगे. इसकी बाबत प्रमुख सचिव परिवहन आरके सिंह ने आदेश जारी कर दिए हैं.उनके इस आदेश के बाद वाहन मालिक परेशान हैं.
लखनऊ: जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) नहीं है, उन वाहनों से जुड़ा कोई भी काम आरटीओ और एआरटीओ ऑफिस में नहीं होगा. प्रमुख सचिव परिवहन आरके सिंह ने इस मामले में मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है. अचानक से जारी किए गए इस फरमान से वाहन स्वामी परेशान हो रहे हैं.
ये काम होंगे प्रभावित
पंजीयन प्रमाण पत्र पर पता बदलवाना हो या फिर वाहन का पुन: पंजीयन कराना हो, यह सब कार्य अब तभी होंगे जब वाहन पर एचएसआरपी लगी होगी. वाहन की नंबर प्लेट की फोटो भी संबंधित आरआई को दिखानी होगी. यह व्यवस्था प्रदेश भर में मंगलवार से लागू कर दी गई है.
आदेश में क्या है खास
परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह के अनुसार, वाहन संबंधी सभी कार्य तभी किए जाएंगे जब उस वाहन में एचएसआरपी लगी होगी. बिना एचएसआरपी के वाहन का स्थानान्तरण, पता परिवर्तन, इंश्योरेंस, अपडेशन, फिटनेस संबंधी कार्य नहीं किए जाएंगे. उन्होंने जारी आदेशों में स्पष्ट कर दिया कि पहले भी इसके लिए आदेश जारी किया जा चुका था. इसके बावजूद प्रदेश भर के आरटीओ और एआरटीओ ऑफिस में बिना एचएसआरपी लगाए वाहनों के काम पूरे किए जा रहे थे. यह पूरी तरह से अनुचित है. आरके सिंह ने बताया कि किसी भी वाहन को फिटेनस प्रमाण पत्र तभी दिया जाए जब उसमें एचएसआरपी लगी हो.
पहले भी जारी हुआ था इस तरह का आदेश
बता दें कि बीते वर्ष 2020 में भी एचएसआरपी को लेकर आदेश जारी किया गया था. एक दिसम्बर 2020 के बाद जो भी आवेदक वाहन संबंधी कार्यों के लिए जाते, उनके वाहनों में एचएसआरपी की जांच की जाती थी, लेकिन बीते दिसम्बर में ही एक अन्य आदेश आया और वाहन संबंधी कार्यों को बिना एचएसआरपी के किए जाने के आदेश जारी कर दिए. अब एक बार फिरआए इस फरमान से वाहन मालिक परेशान हैं. वे जल्द ही इस मामले में उच्चाधिकारियों से मिलेंगे.