लखनऊ: परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. राजशेखर ने परिवहन निगम में पूरी तरह से पॉलीथिन बैन करने का आदेश जारी किया है. बस के अंदर या फिर बस स्टैंड परिसर के अंदर यात्रियों को पॉलीथिन के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी. यदि कोई पॉलीथिन का इस्तेमाल करते हुए पाया गया तो उससे 1000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा.
परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक ने दिए निर्देश-
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. राजशेखर ने सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों, सेवा प्रबंधकों, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि वह बस स्टेशनों और कार्यशाला में पॉलिथीन के प्रतिबंध का अनुपालन कराएं. सभी अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र में पोस्टर चस्पा कर और पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम से उद्घोषणा कर सूचना का प्रचार-प्रसार कर प्लास्टिक पर प्रतिबंध की जानकारी दें. उल्लंघन करने वालों का आर्थिक दंड लगाएं. उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूल कर निगम कोष में जमा कराएं.
कागज के गिलास में पानी पीने के दिए आदेश-
डॉ. राजशेखर ने कहा कि सिर्फ यात्री और आम जनता पर यह जुर्माना लागू नहीं होगा. परिवहन निगम का कोई भी कर्मी पॉलीथिन का इस्तेमाल करता है तो उस पर भी जुर्माना लगेगा. उन्होंने सभी क्षेत्रीय कार्यालय के अलावा निगम मुख्यालय में भी प्लास्टिक की बोतल का प्रयोग पूरी तरह बंद करने का आदेश दिया है. इसके एवज में वाटर एटीएम, आरओ सिस्टम से कागज के गिलास में पीने का पानी का इस्तेमाल किया जाएगा.
प्रबंध निदेशक डॉ. राजशेखर ने परिवहन निगम के यात्री प्लाजा के लिए भी सख्त दिशा-निर्देश जारी किया है. उन्होंने कहा है कि परिवहन निगम के अधिकृत यात्री प्लाजा में भी प्लेट और कप आदि का प्रयोग प्रतिबंधित होगा. 15 सितंबर तक अनुबंध में संशोधन कर इसे लागू कर दिया जाएगा.