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तबरेज राणा हमला मामला : झूठी FIR के लिए पुलिस कर सकती है कार्रवाई

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Published : Jul 17, 2021, 3:40 PM IST

मशहूर शायर मुनव्वर राणा (Munawwar Rana) के बेटे तबरेज राणा (Tabrez Rana) पर कथित जानलेवा हमले के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई. राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि तबरेज राणा के खिलाफ हत्या के प्रयास के लिए नहीं बल्कि झूठी एफआईआर दर्ज कराने के मामले में कार्रवाई की जाएगी.

तबरेज राणा हमला मामला
तबरेज राणा हमला मामला

लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Lucknow High Court) में मुनव्वर राणा (Munawwar Rana) के बेटे तबरेज राणा (Tabrez Rana) पर हुए कथित जानलेवा हमले के मामले में राज्य सरकार (UP Government) ने कहा है कि वह इस मामले में तबरेज राणा के खिलाफ हत्या के प्रयास के लिए नहीं बल्कि झूठी एफआईआर दर्ज कराने व अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई करेगी. न्यायालय ने राज्य सरकार के इस जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए तबरेज राणा की ओर से दाखिल याचिका को निस्तारित कर दिया.

यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सरोज यादव की खंडपीठ ने पारित किया. याची का कहना था कि खुद पर जानलेवा हमले की एक एफआईआर उसने दर्ज करायी थी. पुलिस ने जांच में उक्त एफआईआर को झूठा पाते हुए, अब उसके ही खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है. याची का कहना था कि पुलिस अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज उसके एफआईआर की जांच करे और यदि जांच के उपरांत अभियुक्तों के पक्ष में फाइनल रिपोर्ट दाखिल की जाती है तो उसे प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र सम्बंधित न्यायालय में दाखिल करने की अनुमति प्रदान की जाए. वहीं याचिका पर जवाब देते हुए राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि तबरेज राणा द्वारा दर्ज करायी गयी एफआईआर आईपीसी की धारा 307 के तहत है. ऐसे में इस एफआईआर को लेकर धारा 307 के तहत उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती. लिहाजा उसे 307 में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा. हालांकि सरकारी वकील ने यह भी स्पष्ट किया कि झूठी एफआईआर दर्ज कराने के लिए उसके खिलाफ सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी.

इसे भी पढ़ें - 'तबरेज राणा ने खुद अपने ऊपर करवाई थी फायरिंग'

क्या है पूरा मामला

बीते 28 जून को मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा ने रायबरेली में शहर कोतवाली में खुद पर फायरिंग का मुकदमा दर्ज कराया था. तहरीर में उन्होंने बताया कि वे अपनी कार से त्रिपुला चौराहे के पास संचालित पेट्रोल पंप से इंधन लेकर निकल रहे थे. इसी दौरान एक बाइक पर सवार दो युवकों ने कार पर फायरिंग की थी. तबरेज के मुताबिक वह अपनी लाइसेंसी गन लेकर नीचे उतरे तो बदमाश मौके से भाग गये. दोनों बदमाशों ने अपने चेहरे को ढक रखा था. इस मामले की जांच करते हुए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद ली. जिसके बाद पुलिस ने मामले की तह तक पहुंचने का दावा किया. तबरेज राणा पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को किया गिरफ्तार किया. आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने दावा किया कि तबरेज राणा ने खुद पर फायरिंग करवाई थी. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल बाइक और असलहा भी बरामद करने का दावा किया था.

इसे भी पढ़ें - मुनव्वर राणा के भाई बोले : बर्बाद लड़का निकल गया मेरा भतीजा, हमले का CCTV आया सामने

लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Lucknow High Court) में मुनव्वर राणा (Munawwar Rana) के बेटे तबरेज राणा (Tabrez Rana) पर हुए कथित जानलेवा हमले के मामले में राज्य सरकार (UP Government) ने कहा है कि वह इस मामले में तबरेज राणा के खिलाफ हत्या के प्रयास के लिए नहीं बल्कि झूठी एफआईआर दर्ज कराने व अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई करेगी. न्यायालय ने राज्य सरकार के इस जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए तबरेज राणा की ओर से दाखिल याचिका को निस्तारित कर दिया.

यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सरोज यादव की खंडपीठ ने पारित किया. याची का कहना था कि खुद पर जानलेवा हमले की एक एफआईआर उसने दर्ज करायी थी. पुलिस ने जांच में उक्त एफआईआर को झूठा पाते हुए, अब उसके ही खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है. याची का कहना था कि पुलिस अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज उसके एफआईआर की जांच करे और यदि जांच के उपरांत अभियुक्तों के पक्ष में फाइनल रिपोर्ट दाखिल की जाती है तो उसे प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र सम्बंधित न्यायालय में दाखिल करने की अनुमति प्रदान की जाए. वहीं याचिका पर जवाब देते हुए राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि तबरेज राणा द्वारा दर्ज करायी गयी एफआईआर आईपीसी की धारा 307 के तहत है. ऐसे में इस एफआईआर को लेकर धारा 307 के तहत उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती. लिहाजा उसे 307 में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा. हालांकि सरकारी वकील ने यह भी स्पष्ट किया कि झूठी एफआईआर दर्ज कराने के लिए उसके खिलाफ सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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क्या है पूरा मामला

बीते 28 जून को मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा ने रायबरेली में शहर कोतवाली में खुद पर फायरिंग का मुकदमा दर्ज कराया था. तहरीर में उन्होंने बताया कि वे अपनी कार से त्रिपुला चौराहे के पास संचालित पेट्रोल पंप से इंधन लेकर निकल रहे थे. इसी दौरान एक बाइक पर सवार दो युवकों ने कार पर फायरिंग की थी. तबरेज के मुताबिक वह अपनी लाइसेंसी गन लेकर नीचे उतरे तो बदमाश मौके से भाग गये. दोनों बदमाशों ने अपने चेहरे को ढक रखा था. इस मामले की जांच करते हुए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद ली. जिसके बाद पुलिस ने मामले की तह तक पहुंचने का दावा किया. तबरेज राणा पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को किया गिरफ्तार किया. आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने दावा किया कि तबरेज राणा ने खुद पर फायरिंग करवाई थी. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल बाइक और असलहा भी बरामद करने का दावा किया था.

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