लखनऊ: बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी की हुसैनगंज में विधान सभा मार्ग पर जमीन को आजमगढ़ पुलिस ने कुर्क कर दिया है. गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क हुई यह जमीन करीब 194 वर्ग मीटर है और इसकी कीमत करीब तीन करोड़ रुपये बताई गई है. इस जमीन पर पहले पेट्रोल पंप चल रहा था. पुलिस के मुताबिक यह जमीन नजूल की है, जिसे फर्जी दस्तावेजों से अवैध रूप से मुख्तार के पत्नी के नाम बेचा गया था.
बता दें कि आजमगढ़ के तरवां थाने में मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था. आजमगढ़ डीएम के आदेश पर विवेचक प्रशांत श्रीवास्तव टीम के साथ इस जमीन को कुर्क करने के लिए लखनऊ आए. विवेचक ने डीएम कार्यालय से कानूनी औपचारिकता पूरी की. इसके बाद विधान सभा मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास मुख्तार की पत्नी के नाम से खरीदी गई जमीन पर टीम पहुंची. टीम में सदर तहसीलदार, एलडीए तहसीलदार, इंस्पेक्टर हुसैनगंज अजय कुमार सिंह और आजमगढ़ टीम प्रभारी व विवेचक प्रशांत श्रीवास्तव मौजूद रहे.
तीन करोड़ की जमीन को पुलिस ने किया कुर्क तहसीलदार ने कुर्की की कार्रवाई के लिए पहले डुगडुगी पिटवाई, फिर माइक से कुर्की की कार्यवाही किए जाने की घोषणा की. इसके बाद इस जमीन पर तारों की बैरिकेडिंग कर नोटिस चस्पा कर दी गई. विवेचक के मुताबिक कुर्क की गई इस जमीन की कीमत सर्कल रेट के मुताबिक करीब डेढ़ करोड़ रुपये है, जबकि सामान्य रूप से इसकी कीमत करीब तीन करोड़ रुपये बताई जा रही है. इस जमीन का प्रशासक एलडीए और कस्टोडियन इंस्पेक्टर हुसैनगंज अजय कुमार सिंह को बनाया गया है.जिला प्रशासन के अफसरों के मुताबिक मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा के नाम 22 अगस्त 2007 को इस जमीन की रजिस्ट्री कराई गई थी. यह जमीन नजूल की बताई जा रही है. सुनील चक नाम के व्यक्ति ने नजूल की जमीन का एक हिस्सा मुख्तार अंसारी को बेच दिया था. कुर्की की कार्रवाई के बाद इस जमीन पर अपना अधिकार होने का जिला प्रशासन ने बोर्ड लगा दिया है. मुख्तार अंसारी इस समय बांदा जेल में बंद है. आजमगढ़ पुलिस ने बताया कि मुख्तार ने अपराध से अर्जित संपत्ति से यह जमीन खरीदी थी. मुख्तार के खिलाफ साल 2020 में तरवां थाने से गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी.
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