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अश्लील हरकत करने के दोषी को 7 साल कैद की सजा, कोर्ट ने कहा- नाबालिग से ऐसी हरकत करने वाले को रहम नहीं - Kanpur Bar Association

लखनऊ में नाबालिग से अश्लील हरकत करने के अभियुक्त को पॉक्सो कोर्ट ने 7 साल कैद की सजा सुनाई. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया है.

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Published : Apr 11, 2023, 10:44 PM IST


लखनऊ: पॉक्सो के विशेष जज पवन कुमार राय ने एक नाबालिग लड़की से अश्लील हकरत करने के मामले में युवक को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने अभियुक्त नवीन सिंह उर्फ पिंटू को 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सरकारी वकील शैलेश कुमार सिंह ने बताया कि 19 मई 2015 को पीड़िता की मां ने थाना चौक में एफआईआर दर्ज कराई थी. दोष सिद्ध किए जाने के बाद अभियुक्त की ओर से कम से कम सजा देने की गुजारिश की गई. कोर्ट ने इस अनुरोध को अस्वीकार करते हुए कहा कि नाबालिग के साथ ऐसी हरकत करने वाले अभियुक्त के साथ कोई रहम नहीं.

दुष्कर्म के मामले में निरुद्ध कंपनी निदेशक की जमानत अर्जी खारिज: विशेष जज लोकेश वरुण ने नशीली दवा देकर दुष्कर्म करने व वाट्सएप ग्रुप पर अश्लील फोटो पोस्ट करने के मामले में निरुद्ध अभियुक्त अमित कुमार सैनी की जमानत अर्जी खारिज कर दी. सरकारी वकील एमके सिंह के ने बताया कि अभियुक्त लखन लाल इन्फ्रा डेवलपर्स का निदेशक है. आरोप है कि उसने शादी का झांसा देकर पीड़िता से मेलजोल बढ़ाया था. 28 फरवरी 2023 को पीड़िता ने इसके खिलाफ थाना विभूति खंड में एफआईआर दर्ज कराई थी.

12 व 13 अप्रैल को न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे अधिवक्ताः कानपुर नगर के जिला जज व वकीलों के बीच उत्पन्न विवाद के चलते राजधानी के कुछ बार एसोसिएशनों ने न सिर्फ कानपुर बार एसोसिएशन का समर्थन किया है. बल्कि आगामी 12 व 13 अप्रैल को न्यायिक कार्य से विरत रहने का भी निर्णय लिया है. मंगलवार को लखनऊ बार एसोसिएशन व एक्टिव एडवोकेट फाउंडेशन की अलग-अलग बैठक हुईं. दोनों बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की ओर से बुलाई गई बैठक में निर्णय लिया गया कि कानपुर बार एसोसिएशन के 31 मार्च 2023 के पत्र का संज्ञान लिया गया है.


लखनऊ: पॉक्सो के विशेष जज पवन कुमार राय ने एक नाबालिग लड़की से अश्लील हकरत करने के मामले में युवक को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने अभियुक्त नवीन सिंह उर्फ पिंटू को 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सरकारी वकील शैलेश कुमार सिंह ने बताया कि 19 मई 2015 को पीड़िता की मां ने थाना चौक में एफआईआर दर्ज कराई थी. दोष सिद्ध किए जाने के बाद अभियुक्त की ओर से कम से कम सजा देने की गुजारिश की गई. कोर्ट ने इस अनुरोध को अस्वीकार करते हुए कहा कि नाबालिग के साथ ऐसी हरकत करने वाले अभियुक्त के साथ कोई रहम नहीं.

दुष्कर्म के मामले में निरुद्ध कंपनी निदेशक की जमानत अर्जी खारिज: विशेष जज लोकेश वरुण ने नशीली दवा देकर दुष्कर्म करने व वाट्सएप ग्रुप पर अश्लील फोटो पोस्ट करने के मामले में निरुद्ध अभियुक्त अमित कुमार सैनी की जमानत अर्जी खारिज कर दी. सरकारी वकील एमके सिंह के ने बताया कि अभियुक्त लखन लाल इन्फ्रा डेवलपर्स का निदेशक है. आरोप है कि उसने शादी का झांसा देकर पीड़िता से मेलजोल बढ़ाया था. 28 फरवरी 2023 को पीड़िता ने इसके खिलाफ थाना विभूति खंड में एफआईआर दर्ज कराई थी.

12 व 13 अप्रैल को न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे अधिवक्ताः कानपुर नगर के जिला जज व वकीलों के बीच उत्पन्न विवाद के चलते राजधानी के कुछ बार एसोसिएशनों ने न सिर्फ कानपुर बार एसोसिएशन का समर्थन किया है. बल्कि आगामी 12 व 13 अप्रैल को न्यायिक कार्य से विरत रहने का भी निर्णय लिया है. मंगलवार को लखनऊ बार एसोसिएशन व एक्टिव एडवोकेट फाउंडेशन की अलग-अलग बैठक हुईं. दोनों बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की ओर से बुलाई गई बैठक में निर्णय लिया गया कि कानपुर बार एसोसिएशन के 31 मार्च 2023 के पत्र का संज्ञान लिया गया है.

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