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बच्चे से कुकर्म करने वाले आरोपियों को पोक्सो एक्ट कोर्ट ने किया तलब

मुजफ्फरनगर पोक्सो एक्ट कोर्ट बच्चे से कुकर्म करने के सभी आरोपियों को तलब किया है. कोर्ट ने एफआर निरस्त कर दी है.

मुजफ्फरनगर पोक्सो एक्ट कोर्ट
मुजफ्फरनगर पोक्सो एक्ट कोर्ट
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Published : Jul 13, 2023, 11:00 PM IST

मुजफ्फरनगर: जनपद की कोर्ट ने नमाज पढ़ कर लौट रहे एक आठ साल के बच्चे से कुकर्म किए जाने के मामले में सभी आरोपियों को तलब कर लिया है. पुलिस ने इस मामले में जांच कर आरोपियों को क्लीन चिट दे दी थी. जिसके बाद कोर्ट ने एफआर निरस्त कर आरोपियों पर मुकदमा चलाने का आदेश कर दिया था.

मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी आठ साल का बच्चा 17 अक्टूबर 2022 को मस्जिद से नमाज पढ़कर लौट रहा था. आरोप है कि गांव के ही तीन बच्चों ने खाली पड़े प्लॉट में उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया था. इसके बाद पीड़ित बालक के पिता की तहरीर पर थाना शाहपुर में तीन आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस ने इस मामले में जांच कर तीनों आरोपियों को नाबालिग बताया था. फिर जांच रिपोर्ट में पुलिस ने पड़ोसियों के बीच हुए विवाद का मामला बताते हुए तीनों आरोपियों को क्लीन चिट दे दी थी. इसके बाद मुकदमे में एफआर लगाकर कोर्ट में सबमिट कर दी थी.

विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट के जज बाबूराम ने इसमें सुनवाई करते हुए इस मामले में एफआर निरस्त कर आरोपियों पर मुकदमा चलाए जाने का आदेश जारी किया है. उन्होंने 3 अगस्त को सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करने का भी आदेश किया गया है.

मुजफ्फरनगर: जनपद की कोर्ट ने नमाज पढ़ कर लौट रहे एक आठ साल के बच्चे से कुकर्म किए जाने के मामले में सभी आरोपियों को तलब कर लिया है. पुलिस ने इस मामले में जांच कर आरोपियों को क्लीन चिट दे दी थी. जिसके बाद कोर्ट ने एफआर निरस्त कर आरोपियों पर मुकदमा चलाने का आदेश कर दिया था.

मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी आठ साल का बच्चा 17 अक्टूबर 2022 को मस्जिद से नमाज पढ़कर लौट रहा था. आरोप है कि गांव के ही तीन बच्चों ने खाली पड़े प्लॉट में उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया था. इसके बाद पीड़ित बालक के पिता की तहरीर पर थाना शाहपुर में तीन आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस ने इस मामले में जांच कर तीनों आरोपियों को नाबालिग बताया था. फिर जांच रिपोर्ट में पुलिस ने पड़ोसियों के बीच हुए विवाद का मामला बताते हुए तीनों आरोपियों को क्लीन चिट दे दी थी. इसके बाद मुकदमे में एफआर लगाकर कोर्ट में सबमिट कर दी थी.

विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट के जज बाबूराम ने इसमें सुनवाई करते हुए इस मामले में एफआर निरस्त कर आरोपियों पर मुकदमा चलाए जाने का आदेश जारी किया है. उन्होंने 3 अगस्त को सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करने का भी आदेश किया गया है.

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