हैदराबाद : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की बैठक में शनिवार को बड़ा ऐलान किया गया. बैठक में फैसला हुआ कि प्रोविडेंट फंड (PF) अकाउंट के सेंट्रलाइज IT सिस्टम को मंजूरी दी जाएगी. इसका मतलब है कि अगर कोई कर्मचारी नौकरी बदलता है या एक कंपनी से दूसरी कंपनी ज्वाइन करता है तो पीएफ खाता ट्रांसफर करने का झंझट नहीं रहेगा. ये काम अपने आप हो जाएगा.
सेंट्रलाइज सिस्टम की मदद से कर्मचारी का खाता मर्ज होगा. अभी तक यही नियम है कि जब कोई कर्मचारी एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में जाता है तो वह या तो पीएफ का पैसा निकाल लेता है या फिर दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कराता है. अभी तक खाता ट्रांसफर कराने का ये काम खुद करना होता है. सेंट्रलाइज सिस्टम पीएफ के खाताधारकों के अलग-अलग अकाउंट्स को मर्ज करके एक अकाउंट बनाएगा.
EPFO ने ट्वीट करके दी जानकारी
EPFO ने अपने सब्सक्राइबर्स को इससे संबंधित जानकारी देने के लिए अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट भी किया है. EPFO ने अपने इस ट्वीट में लिखा है कि, 'EPF सदस्य मौजूदा EPF/EPS नामांकन को बदलने के लिए नया नामांकन दाखिल कर सकते हैं. नवीनतम PF नामांकन में बताए गए नॉमिनी का नाम अंतिम माना जाएगा, जबकि खाताधारक द्वारा नए नामांकन के बाद पहले वाले नामांकन को रद्द माना जाएगा. आइए जानते हैं पूरी प्रक्रिया के स्टेप बाय स्टेप प्रॉसेस के बारे में.'
इस नई व्यवस्था के बाद कर्मचारी की दिक्कत दूर हो जाएगी
दरअसल अभी इसके लिए पुरानी और नई कंपनी में कुछ कागजी औपचारिकताएं होती हैं जिन्हें पूरा करना होता है नई कंपनी में पहले के UAN पर ही दूसरा पीएफ खाता बन जाता है लेकिन इस पीएफ खाते में पूरा बैलेंस नहीं दिखता है, लेकिन इस नई व्यवस्था के बाद कर्मचारी की ये दिक्कत दूर हो जाएगी.