लखनऊ: उत्तर प्रदेश के 16 कमजोर जिला सहकारी बैंकों के पुनरोद्धार के लिए गठित राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति द्वारा निक्षेपकर्ताओं को एकमुश्त भुगतान की सीमा का निर्धारण करने का निर्णय लिया गया है. यह जानकारी आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता एमवीएस रामी रेड्डी ने दी.
नौ जिला सहकारी बैंकों में होगी सुविधा
उन्होंने बताया कि तरलता से प्रभावित जिला सहकारी बैंक-गोरखपुर, देवरिया, बलिया, सुलतानपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, बहराइच एवं जौनपुर, नौ जिलों में निक्षेपकर्ताओं को एकमुश्त भुगतान की सीमा फिक्स डिपाजिट, बचत खाता में जमा धनराशि का 50 प्रतिशत अथवा 01 लाख रुपये तक (दोनों में से जो कम हो) कर दी गई है.
इसे भी पढ़ें-छात्राओं को बताए वायु सेना में भर्ती के माध्यम
भुगतान को लेकर दिशा निर्देश जारी
उन्होंने बताया कि संबंधित जिला सहकारी बैंकों को राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति के निर्णय के बारे में जमाकर्ताओं को भुगतान सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है. रामी रेड्डी के अनुसार संदर्भित जिला सहकारी बैंकों के सम्मानित खाताधारकों, जमाकर्ताओं को सूचित किया है कि वह अपनी जमा धनराशि का भुगतान बैंक की शाखाओं से प्राप्त कर सकते हैं.