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लखनऊ: लाॅकडाउन के दौरान पंजीकृत मजदूरों को एक हजार रुपये देगी योगी सरकार

उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुए लाॅकडाउन के दौरान पंजीकृत मजदूरों को प्रदेश सरकार एक हजार रुपये मासिक आर्थिक सहायता के तौर पर देगी. वहीं अब प्रदेश सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के लाखों मजदूरों को आर्थिक सहायता देने पर विचार किया जा रहा है.

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Published : Mar 24, 2020, 9:15 PM IST

लाॅकडाउन के दौरान पंजीकृत मजदूरों को एक हजार रुपए देगी योगी सरकार
सुनील भराला,अध्यक्ष श्रम कल्याण परिषद

लखनऊ: प्रदेश में कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुए लाॅकडाउन के कारण भवन निर्माण कामगार मजदूर और निजी कारखानों व दुकानों में काम करने वाले सभी मजदूरों को आर्थिक नुकसान हो रहा है. ऐसे में प्रदेश सरकार पंजीकृत मजदूरों को एक हजार रुपए मासिक के तौर पर आर्थिक सहायता देगी.

अध्यक्ष श्रम कल्याण परिषद यूपी व राज्यमंत्री सुनील भराला ने कहा कि श्रम विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है. जिसके पंजीकृत भवन निर्माण कामगार मजदूरों को एक हजार रुपये मासिक के तौर पर दिया जाएगा.

सुनील भराला,अध्यक्ष श्रम कल्याण परिषद

उन्होंने कहा कि साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में साढ़े 17 हजार कारखानों, फैक्ट्रियों और दुकान व वाणिज्य कर प्रतिष्ठानों में करीब 6 लाख श्रमिक से अधिक काम करते हैं. भराला ने बताया कि लाॅकडाउन के तहत श्रमिक की दैनिक मजदूरी कारखानों, दुकानों और वाणिज्यकर प्रतिष्ठानों के मालिक को वेतन देना होगा. इसके लिए अधिसूचना जारी हो गई है. उन्होंने बताया कि इसके अलावा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की आर्थिक सहायता के लिए भी जल्द ही कोई फैसला लिया जाएगा.

लखनऊ: प्रदेश में कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुए लाॅकडाउन के कारण भवन निर्माण कामगार मजदूर और निजी कारखानों व दुकानों में काम करने वाले सभी मजदूरों को आर्थिक नुकसान हो रहा है. ऐसे में प्रदेश सरकार पंजीकृत मजदूरों को एक हजार रुपए मासिक के तौर पर आर्थिक सहायता देगी.

अध्यक्ष श्रम कल्याण परिषद यूपी व राज्यमंत्री सुनील भराला ने कहा कि श्रम विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है. जिसके पंजीकृत भवन निर्माण कामगार मजदूरों को एक हजार रुपये मासिक के तौर पर दिया जाएगा.

सुनील भराला,अध्यक्ष श्रम कल्याण परिषद

उन्होंने कहा कि साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में साढ़े 17 हजार कारखानों, फैक्ट्रियों और दुकान व वाणिज्य कर प्रतिष्ठानों में करीब 6 लाख श्रमिक से अधिक काम करते हैं. भराला ने बताया कि लाॅकडाउन के तहत श्रमिक की दैनिक मजदूरी कारखानों, दुकानों और वाणिज्यकर प्रतिष्ठानों के मालिक को वेतन देना होगा. इसके लिए अधिसूचना जारी हो गई है. उन्होंने बताया कि इसके अलावा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की आर्थिक सहायता के लिए भी जल्द ही कोई फैसला लिया जाएगा.

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