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लखनऊः रात 10 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें, कोविड के नियमों का करना होगा पालन

लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने जानकारी दी कि लॉकडाउन से पहले की तरह ही सभी दुकानें रात 10 बजे तक खुल सकेंगी. उन्होंने कहा कि बाजारों में सुबह से लेकर रात तक दुकानें खुलेंगी लेकिन सभी को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा.

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Published : Sep 10, 2020, 1:55 PM IST

रात 10 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें
रात 10 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें

लखनऊः अनलॉक-4 के बारे में गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक लॉकडाउन से पहले की स्थितियों को बहाल किया जा रहा है. इसी सिलसिले में राजधानी के जिला प्रशासन ने बुधवार को एक बड़ा फैसला लिया. जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बुधवार को जानकारी दी कि लॉकडाउन से पहले की तरह सभी दुकानें रात 10 बजे तक खुल सकेंगी. उन्होंने कहा कि शासन के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है. इसी तरह होटल, रेस्टोरेंट और बार रात 11 बजे तक अनुमति के बाद खुल सकेंगे.

कंटेनमेंट जोन में रहेगी सख्ती
अभिषेक प्रकाश ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी. सभी कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह ही पाबंदियां लागू रहेंगी. जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि रविवार की बंदी खत्म होने के साथ ही लॉकडाउन से पूर्व की व्यवस्था लागू हो गई है. उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशों का पूरी तरीके से पालन कराया जाएगा. जिलाधिकारी ने कहा कि फिलहाल साप्ताहिक बाजारों के लिए किसी प्रकार का फैसला नहीं लिया गया है. इस वजह से अभी साप्ताहिक बाजार नहीं लगेंगे. अभिषेक प्रकाश ने कहा कि बाजारों में सुबह से लेकर रात तक दुकानें संचालित होंगी, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का सभी को पालन करना होगा.

कोविड हेल्प डेस्क अनिवार्य
जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कहा कि मॉल और शोरूम में कोविड हेल्प डेस्क बनाना अनिवार्य है. यहां पर आने वाले ग्राहकों की पूरी डिटेल दर्ज की जाएगी. इसके अलावा उन्होंने कहा कि गठित की गई क्विक रिस्पांस टीमों को भी निर्देश दिया गया है कि वह सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण करती रहें. जिलाधिकारी ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के घूमने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा. उन्होंने कहा कि मल्टीप्लेक्स, सिनेमाहॉल, स्विमिंग पूल, वाटरपार्क पर फिलहाल पाबंदी जारी रहेगी. डीएम ने कहा कि साप्ताहिक बंदी के दिन ही सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और दुकानों में सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जाएगा.

लखनऊः अनलॉक-4 के बारे में गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक लॉकडाउन से पहले की स्थितियों को बहाल किया जा रहा है. इसी सिलसिले में राजधानी के जिला प्रशासन ने बुधवार को एक बड़ा फैसला लिया. जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बुधवार को जानकारी दी कि लॉकडाउन से पहले की तरह सभी दुकानें रात 10 बजे तक खुल सकेंगी. उन्होंने कहा कि शासन के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है. इसी तरह होटल, रेस्टोरेंट और बार रात 11 बजे तक अनुमति के बाद खुल सकेंगे.

कंटेनमेंट जोन में रहेगी सख्ती
अभिषेक प्रकाश ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी. सभी कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह ही पाबंदियां लागू रहेंगी. जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि रविवार की बंदी खत्म होने के साथ ही लॉकडाउन से पूर्व की व्यवस्था लागू हो गई है. उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशों का पूरी तरीके से पालन कराया जाएगा. जिलाधिकारी ने कहा कि फिलहाल साप्ताहिक बाजारों के लिए किसी प्रकार का फैसला नहीं लिया गया है. इस वजह से अभी साप्ताहिक बाजार नहीं लगेंगे. अभिषेक प्रकाश ने कहा कि बाजारों में सुबह से लेकर रात तक दुकानें संचालित होंगी, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का सभी को पालन करना होगा.

कोविड हेल्प डेस्क अनिवार्य
जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कहा कि मॉल और शोरूम में कोविड हेल्प डेस्क बनाना अनिवार्य है. यहां पर आने वाले ग्राहकों की पूरी डिटेल दर्ज की जाएगी. इसके अलावा उन्होंने कहा कि गठित की गई क्विक रिस्पांस टीमों को भी निर्देश दिया गया है कि वह सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण करती रहें. जिलाधिकारी ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के घूमने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा. उन्होंने कहा कि मल्टीप्लेक्स, सिनेमाहॉल, स्विमिंग पूल, वाटरपार्क पर फिलहाल पाबंदी जारी रहेगी. डीएम ने कहा कि साप्ताहिक बंदी के दिन ही सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और दुकानों में सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जाएगा.

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