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अब नहीं चलेगी मनमानी, बाइक पर पीछे बैठने वाले को भी पहनना होगा हेलमेट - 1 नवंबर से हेलमेट पहनना अनिवार्य

राजधानी में दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वालों के लिए 1 नवंबर से हेलमेट पहनना अनिवार्य हो गया है. इसके साथ ही कार में ड्राइविंग सीट के बगल में बैठने वाला भी सीट बेल्ट का उपयोग करेगा. ऐसा न करने वालों पर भारी जुर्माना किया जाएगा.

पीछे बैठने वाले को भी पहनना होगा हेलमेट.
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Published : Nov 2, 2019, 5:59 PM IST

लखनऊ: जिले में दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वालों के लिए 1 नवंबर से हेलमेट पहनना अनिवार्य हो गया है. इसके साथ ही कार में ड्राइविंग सीट पर बैठने वाला भी सीट बेल्ट लगाएगा. दरअलस 1 नवंबर से यातायात माह की शुरुआत हो गई है. हालांकि राजधानी में इस व्यवस्था को ट्रॉयल के तौर पर चलाया जा रहा है.

बातचीत करते एसपी पूर्णेन्दु सिंह.

इसे भी पढ़ें- बिना हेलमेट ट्रैक्टर चलाना किसान को पड़ा महंगा, ट्रैफिक पुलिस ने किया चालान

अब दोनों सवारियों के लिए हेलमेट अनिवार्य
नियमों को दरकिनार करने वाले वाहन मालिकों को पुलिस पहले जागरूक करेगी. इसके बाद उनके ऊपर सख्ती की जाएगी. हालांकि राजधानी में इस व्यवस्था को ट्रॉयल के तौर पर चलाया जा रहा है. इस नियम के तहत ट्रैफिक पुलिस इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान चौराहा और हजरतगंज चौराहे पर ई-चालान कर रही है.

आईजी ट्रैफिक निदेशालय दीपक रतन के मुताबिक
उत्तर प्रदेश में हादसों को लेकर दोपहिया वाहन पर बिना हेलमेट सवारों की तादाद बढ़ने पर सख्ती की गई है. करीब 70 प्रतिशत लोग हेलमेट पहनकर दोपहिया वाहन चलाने लगे हैं, जिससे हादसों में मरने वालों की कमी आई है. अब नियमावली 1998 के तहत दोपहिया वाहन पर बैठने वाले दोनों सवारियों को भी हेलमेट पहनने पर जोर दिया जाएगा.

एसपी पूर्णेन्दु सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यातायात माह में बाइक पर पीछे बैठने वाली सवारी को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया जाएगा. हेलमेट पहनने के फायदे बताएं जाएंगे. इसके बावजूद अगर यातायात नियमों का पालन नहीं किया गया तो चालान की कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही कार में ड्राइविंग सीट के बगल में बैठने वाला भी सीट बेल्ट का उपयोग करेगा. ऐसा न करने वालों पर भारी जुर्माना किया जाएगा.

लखनऊ: जिले में दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वालों के लिए 1 नवंबर से हेलमेट पहनना अनिवार्य हो गया है. इसके साथ ही कार में ड्राइविंग सीट पर बैठने वाला भी सीट बेल्ट लगाएगा. दरअलस 1 नवंबर से यातायात माह की शुरुआत हो गई है. हालांकि राजधानी में इस व्यवस्था को ट्रॉयल के तौर पर चलाया जा रहा है.

बातचीत करते एसपी पूर्णेन्दु सिंह.

इसे भी पढ़ें- बिना हेलमेट ट्रैक्टर चलाना किसान को पड़ा महंगा, ट्रैफिक पुलिस ने किया चालान

अब दोनों सवारियों के लिए हेलमेट अनिवार्य
नियमों को दरकिनार करने वाले वाहन मालिकों को पुलिस पहले जागरूक करेगी. इसके बाद उनके ऊपर सख्ती की जाएगी. हालांकि राजधानी में इस व्यवस्था को ट्रॉयल के तौर पर चलाया जा रहा है. इस नियम के तहत ट्रैफिक पुलिस इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान चौराहा और हजरतगंज चौराहे पर ई-चालान कर रही है.

आईजी ट्रैफिक निदेशालय दीपक रतन के मुताबिक
उत्तर प्रदेश में हादसों को लेकर दोपहिया वाहन पर बिना हेलमेट सवारों की तादाद बढ़ने पर सख्ती की गई है. करीब 70 प्रतिशत लोग हेलमेट पहनकर दोपहिया वाहन चलाने लगे हैं, जिससे हादसों में मरने वालों की कमी आई है. अब नियमावली 1998 के तहत दोपहिया वाहन पर बैठने वाले दोनों सवारियों को भी हेलमेट पहनने पर जोर दिया जाएगा.

एसपी पूर्णेन्दु सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यातायात माह में बाइक पर पीछे बैठने वाली सवारी को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया जाएगा. हेलमेट पहनने के फायदे बताएं जाएंगे. इसके बावजूद अगर यातायात नियमों का पालन नहीं किया गया तो चालान की कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही कार में ड्राइविंग सीट के बगल में बैठने वाला भी सीट बेल्ट का उपयोग करेगा. ऐसा न करने वालों पर भारी जुर्माना किया जाएगा.

Intro:उत्तर प्रदेश में दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वालों के लिए आज से हेल्मेट पहनना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कार में ड्राइविंग सीट पर बैठने वाला भी सीट बेल्ट लगाएगा। 1 नवंबर से यातायात माह की शुरुआत हो हुई है। नियमों को दरकिनार करने वाले वाहन मालिकों को पुलिस पहले जागरुक करेगी। इसके बाद उनके ऊपर सख्ती की जाएगी। हालांकि राजधानी में इस व्यवस्था को ट्रॉयल के तौर पर चलाया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान चौराहा और हजरतगंज चौराहे पर इस नियम के तहत ई चालान कर रही है।



Body:आईजी ट्रैफिक निदेशालय दीपक रतन के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में हादसों में दोपहिया बिना हेल्मेट सवारों की तादाद बढ़ने पर सख्ती की गई। करीब 70 प्रतिशत लोग हेल्मेट पहनकर दोपहिया वाहन चलाने लगे हैं। जिससे हादसों में मरने वालों की कमी आई है। अब नियमावली 1998 के तहत दोपहिया वाहन पर बैठने वाली दोनों सवारियों को भी हेल्मेट पहनने पर जोर दिया जाएगा।
यातायात माह में किया जाएगा जागरुक



Conclusion:एएसपी लखनऊ पूर्णेन्दु सिंह का कहना है कि यातायात माह में बाइक पर पीछे बैठने वाली सवारी को हेल्मेट पहनने के लिए जागरुक किया जाएगा। हेल्मेट पहनने के फायदे बताएं जाएगे। इसके बावजूद अगर यातायात नियमों का पालन नहीं किया गया तो चालान की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कार में ड्राइविंग सीट के बगल में बैठने वाला भी सीट बेल्ट का उपयोग करेगा। ऐसा न करने वालों पर भारी जुर्माना किया जाएगा।

वाइट_- एसपी ट्रैफिक पूर्णेन्दु सिंह
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