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पशुधन घोटाला: IPS अरविंद सेन के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई का नोटिस जारी

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Published : Dec 24, 2020, 10:06 PM IST

Updated : Dec 25, 2020, 2:21 AM IST

पशुधन घोटाला मामले में आईपीएस अरविंद सेन के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई के लिए नोटिस जारी करने का कोर्ट ने आदेश दिया है. यह आदेश मामले की विवेचक व एसीपी गोमतीनगर श्वेता श्रीवास्तव की अर्जी को मंजूर करते हुए दिया गया.

attachment notice issued against ips arvind sen
आईपीएस अरविंद सेन के खिलाफ कुर्की की कार्यवाही का नोटिस जारी.

लखनऊ : भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज संदीप गुप्ता ने पशुधन घोटाला मामले में वांछित वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अरविंद सेन के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई के लिए नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने इस मामले के एक अन्य अभियुक्त अमित मिश्रा के खिलाफ भी सीआरपीसी की धारा 82 के तहत नोटिस जारी किया है. साथ ही इस मामले में निरुद्ध सिपाही दिलबहार यादव की आवाज का नमूना लेने की अनुमति भी प्रदान कर दी है. कोर्ट ने कहा कि यदि अभियुक्त दिलबहार स्वेच्छा से अपनी आवाज का नमूना देता है तो उसे नियमानुसार रिकॉर्ड किया जाए. कोर्ट ने यह आदेश मामले की विवेचक व एसीपी गोमतीनगर श्वेता श्रीवास्तव की अर्जी को मंजूर करते हुए दिया है.

विवेचक ने कोर्ट में दाखिल की थी दो अर्जी

विशेष अदालत में 16 दिसम्बर को विवेचक ने दो अलग-अलग अर्जियां दाखिल की थीं. एक अर्जी के जरिए अरविंद सेन व अमित मिश्रा के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत आदेश जारी करने, जबकि दूसरी अर्जी में दिलबहार यादव की ध्वनि का नमूना लेने के लिए अनुमति देने की मांग की थी. उनका कहना था कि अरविंद सेन व अमित मिश्रा की गिरफ्तारी के लिए कई बार दबिश दी गई, लेकिन अभियुक्त फरार हैं. लिहाजा विवेचना के लिए इनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत आदेश जारी करना नितांत आवश्यक है.

विवेचक ने दूसरी अर्जी के जरिए सिपाही दिलबहार यादव की ध्वनि का नमूना लेने की मांग करते हुए कहा कि उसने इस मामले के एक अभियुक्त आशीष राय से घटना के संदर्भ में बात की है, जिसे एसटीएफ ने रिकॉर्ड किया है. लिहाजा अन्य अभियुक्तों की तरह इसके भी आवाज का नमूना प्राप्त करना आवश्यक है.

क्या है पूरा मामला

13 जून, 2020 को इस मामले की एफआईआर इंदौर के एक व्यापारी मंजीत सिंह भाटिया उर्फ रिन्कू ने थाना हजरतंगज में दर्ज कराई थी. मामले में मोंटी गुर्जर, आशीष राय व उमेश मिश्रा समेत 13 अभियुक्तों को नामजद किया गया था. विवेचना में आईपीएस अधिकारी अरविंद सेन का नाम भी प्रकाश में आया. अरविंद सेन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी है. अभियुक्तों पर कूटरचित दस्तावजों व छद्म नाम से गेंहू, आटा, शक्कर व दाल आदि की सप्लाई का ठेका दिलवाने के नाम पर 9 करोड़ 72 लाख 12 हजार रुपये की ठगी करने का आरोप है.

लखनऊ : भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज संदीप गुप्ता ने पशुधन घोटाला मामले में वांछित वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अरविंद सेन के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई के लिए नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने इस मामले के एक अन्य अभियुक्त अमित मिश्रा के खिलाफ भी सीआरपीसी की धारा 82 के तहत नोटिस जारी किया है. साथ ही इस मामले में निरुद्ध सिपाही दिलबहार यादव की आवाज का नमूना लेने की अनुमति भी प्रदान कर दी है. कोर्ट ने कहा कि यदि अभियुक्त दिलबहार स्वेच्छा से अपनी आवाज का नमूना देता है तो उसे नियमानुसार रिकॉर्ड किया जाए. कोर्ट ने यह आदेश मामले की विवेचक व एसीपी गोमतीनगर श्वेता श्रीवास्तव की अर्जी को मंजूर करते हुए दिया है.

विवेचक ने कोर्ट में दाखिल की थी दो अर्जी

विशेष अदालत में 16 दिसम्बर को विवेचक ने दो अलग-अलग अर्जियां दाखिल की थीं. एक अर्जी के जरिए अरविंद सेन व अमित मिश्रा के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत आदेश जारी करने, जबकि दूसरी अर्जी में दिलबहार यादव की ध्वनि का नमूना लेने के लिए अनुमति देने की मांग की थी. उनका कहना था कि अरविंद सेन व अमित मिश्रा की गिरफ्तारी के लिए कई बार दबिश दी गई, लेकिन अभियुक्त फरार हैं. लिहाजा विवेचना के लिए इनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत आदेश जारी करना नितांत आवश्यक है.

विवेचक ने दूसरी अर्जी के जरिए सिपाही दिलबहार यादव की ध्वनि का नमूना लेने की मांग करते हुए कहा कि उसने इस मामले के एक अभियुक्त आशीष राय से घटना के संदर्भ में बात की है, जिसे एसटीएफ ने रिकॉर्ड किया है. लिहाजा अन्य अभियुक्तों की तरह इसके भी आवाज का नमूना प्राप्त करना आवश्यक है.

क्या है पूरा मामला

13 जून, 2020 को इस मामले की एफआईआर इंदौर के एक व्यापारी मंजीत सिंह भाटिया उर्फ रिन्कू ने थाना हजरतंगज में दर्ज कराई थी. मामले में मोंटी गुर्जर, आशीष राय व उमेश मिश्रा समेत 13 अभियुक्तों को नामजद किया गया था. विवेचना में आईपीएस अधिकारी अरविंद सेन का नाम भी प्रकाश में आया. अरविंद सेन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी है. अभियुक्तों पर कूटरचित दस्तावजों व छद्म नाम से गेंहू, आटा, शक्कर व दाल आदि की सप्लाई का ठेका दिलवाने के नाम पर 9 करोड़ 72 लाख 12 हजार रुपये की ठगी करने का आरोप है.

Last Updated : Dec 25, 2020, 2:21 AM IST
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