लखनऊः राजधानी के एक निजी स्कूल में यूनिफॉर्म बेचने का खुलासा ETV BHARAT पर होने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय हरकत में आया. खबर प्रकाशित होने के चंद घंटों बाद ही संबंधित स्कूल प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया. एक अभिभावक की ओर से वायरल किए गए वीडियो की पड़ताल करके इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया था. जिसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय ने कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है.
ऐसे हुई स्कूल की पहचान
बता दें कि वायरल वीडियो में यूनिफॉर्म और लोगो से स्कूल की पहचान हो गई है. हालांकि, स्कूल प्रशासन ने यह वीडियो उनसे संबंधित न होने और उनकी छवि खराब करने के लिए एडिटिंग किए जाने की बात कही है. स्कूल की पहचान होने के बाद स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया है.
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अभिभावकों को बाध्य नहीं कर सकते
डीआईओएस डॉ. मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय शुल्क अधिनियम 2018 के अध्याय 2 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी भी छात्र को पुस्तकें, जूते व यूनिफार्म आदि किसी विशिष्ट दुकान से खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते. इस स्थिति में विद्यालय के परिसर में छात्रों की यूनिफार्म बेचना अधिनियम का उल्लंघन है. डीआईओएस की ओर से स्कूल प्रबंधन को तत्काल स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं. स्पष्टीकरण न प्रस्तुत करने की स्थिति में अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.