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भाजपा नेता रीता बहुगुणा जोशी और अजय राय के खिलाफ गैर जमानती वारंट - बीजेपी नेता अजय राय के खिलाफ गैर जमानती वारंट

भाजपा नेता रीता बहुगुणा जोशी, अजय राय समेत छह लोगों पर गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है. यह आदेश एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने दिया.

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लखनऊ बेंच.
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Published : Jan 18, 2020, 9:06 PM IST

Updated : Jan 18, 2020, 11:42 PM IST

लखनऊ: एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने छह लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है. धरना-प्रदर्शन के दौरान तोड-फोड़ और पुलिस बल पर हमला करने आदि के एक मामले में गैर हाजिर रहने पर भाजपा नेता रीता बहुगुणा जोशी, अजय राय समेत छह लोगों पर वारंट जारी करने का आदेश दिया गया है.

दोनों नेताओं के अतिरिक्त अभियुक्तगण राज कुमार लोधी, शैलेन्द्र तिवारी, शारिक अली उर्फ अमीर हैदर और पप्पू खां उर्फ अफसर अली खां के जमानतदारों को भी वारंट जारी करने का आदेश दिया गया है. मामले की अगली सुनवाई एक फरवरी को होगी.

इसे भी पढ़ें:- लखनऊ मेट्रो से कई मायनों में अलग होगी 'आगरा-कानपुर की मेट्रो'

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था शीघ्र निस्तारण का आदेश
अदालती पत्रावली के मुताबिक इस मामले में निर्मल खत्री, प्रदीप माथुर, केके शर्मा, राजेश पति त्रिपाठी, राजबब्बर और प्रदीप आदित्य जैन भी अभियुक्त हैं. शनिवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान इन सभी अभियुक्तों की ओर से हाजिरी माफी की अर्जी दी गई. विशेष अदालत ने अर्जी इस शर्त पर मंजूर करी की अगली तिथि पर यह सभी व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होंगे. विशेष अदालत का कहना था कि गत चार साल से इस मामले में आरोप तय नहीं हो पा रहा है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के शीघ्र निस्तारण का आदेश दे रखा है.

2015 का था मामला
दरअसल, 17 अगस्त 2015 को इस मामले की एफआईआर एसआई प्यारेलाल प्रजापति ने थाना हजरतगंज में दर्ज कराई थी. उस दिन कांग्रेस पार्टी का लक्ष्मण मेला स्थल पर धरना-प्रदर्शन था. करीब पांच हजार कार्यकर्ताओं के साथ अचानक यह सभी अभियुक्तगण धरना स्थल से विधानसभा का घेराव करने निकल पड़े. इन्हें समझाने सभी को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वे नहीं माने.

एफआईआर के मुताबिक वे संकल्प वाटिका के पास पथराव करने लगे, जिससे भगदड़ मच गई. इस हमले में एडीएम पूर्वी निधि श्रीवास्तव, एसपी पुर्वी राजीव मल्होत्रा, सीओ ट्रैफिक अवनीश मिश्रा, एसएचओ आलमबाग विकास पांडेय और एसओ हुसैनगंज शिवशंकर सिंह समेत पुलिस के कई अधिकारी और पीएसी के कई जवान गंभीर रुप से घायल हो गए थे.

लखनऊ: एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने छह लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है. धरना-प्रदर्शन के दौरान तोड-फोड़ और पुलिस बल पर हमला करने आदि के एक मामले में गैर हाजिर रहने पर भाजपा नेता रीता बहुगुणा जोशी, अजय राय समेत छह लोगों पर वारंट जारी करने का आदेश दिया गया है.

दोनों नेताओं के अतिरिक्त अभियुक्तगण राज कुमार लोधी, शैलेन्द्र तिवारी, शारिक अली उर्फ अमीर हैदर और पप्पू खां उर्फ अफसर अली खां के जमानतदारों को भी वारंट जारी करने का आदेश दिया गया है. मामले की अगली सुनवाई एक फरवरी को होगी.

इसे भी पढ़ें:- लखनऊ मेट्रो से कई मायनों में अलग होगी 'आगरा-कानपुर की मेट्रो'

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था शीघ्र निस्तारण का आदेश
अदालती पत्रावली के मुताबिक इस मामले में निर्मल खत्री, प्रदीप माथुर, केके शर्मा, राजेश पति त्रिपाठी, राजबब्बर और प्रदीप आदित्य जैन भी अभियुक्त हैं. शनिवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान इन सभी अभियुक्तों की ओर से हाजिरी माफी की अर्जी दी गई. विशेष अदालत ने अर्जी इस शर्त पर मंजूर करी की अगली तिथि पर यह सभी व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होंगे. विशेष अदालत का कहना था कि गत चार साल से इस मामले में आरोप तय नहीं हो पा रहा है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के शीघ्र निस्तारण का आदेश दे रखा है.

2015 का था मामला
दरअसल, 17 अगस्त 2015 को इस मामले की एफआईआर एसआई प्यारेलाल प्रजापति ने थाना हजरतगंज में दर्ज कराई थी. उस दिन कांग्रेस पार्टी का लक्ष्मण मेला स्थल पर धरना-प्रदर्शन था. करीब पांच हजार कार्यकर्ताओं के साथ अचानक यह सभी अभियुक्तगण धरना स्थल से विधानसभा का घेराव करने निकल पड़े. इन्हें समझाने सभी को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वे नहीं माने.

एफआईआर के मुताबिक वे संकल्प वाटिका के पास पथराव करने लगे, जिससे भगदड़ मच गई. इस हमले में एडीएम पूर्वी निधि श्रीवास्तव, एसपी पुर्वी राजीव मल्होत्रा, सीओ ट्रैफिक अवनीश मिश्रा, एसएचओ आलमबाग विकास पांडेय और एसओ हुसैनगंज शिवशंकर सिंह समेत पुलिस के कई अधिकारी और पीएसी के कई जवान गंभीर रुप से घायल हो गए थे.

रीता बहुगुणा जोशी व अजय राय के खिलाफ गैर जमानती वारंट
विधि संवाददाता
लखनऊ। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने धरना-प्रदर्शन के दौरान तोड-फोड़ व पुलिस बल पर हमला करने आदि के एक मामले में गैर हाजिर रहने पर भाजपा नेता रीता बहुगुणा जोशी व अजय राय समेत छह अभियुक्तों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। दोनों नेताओं के अतिरिक्त अभियुक्तगण राज कुमार लोधी
, शैलेन्द्र तिवारी, शारिक अली उर्फ अमीर हैदर व पप्पू खां उर्फ अफसर अली खां के जमानतदारों को भी जारी करने का आदेश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई एक फरवरी को होगी।

अदालती पत्रावली के मुताबिक इस मामले में निर्मल खत्री, प्रदीप माथुर, केके शर्मा, राजेश पति त्रिपाठी, राजबब्बर व प्रदीप आदित्य जैन भी अभियुक्त हैं। शनिवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान इन सभी अभियुक्तों की ओर से हाजिरी माफी की अर्जी दी गई थी। विशेष अदालत ने उनकी यह अर्जी इस शर्त पर मंजूर कर लिया कि अगली तिथि पर यह सभी व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होंगे। विशेष अदालत का कहना था कि गत चार साल से इस मामले में आरोप तय नहीं हो पा रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के शीघ्र निस्तारण का आदेश दे रखा है।
मामला
17 अगस्त, 2015 को इस मामले की एफआईआर एसआई प्यारेलाल प्रजापति ने थाना हजरतगंज में दज कराई थी। उस दिन कांगे्रस पार्टी का लक्ष्मण मेला स्थल पर धरना-प्रदर्शन था। करीब पांच हजार कार्यकर्ताओं के साथ अचानक यह सभी अभियुक्तगण धरना स्थल से विधान सभा का घेराव करने निकल पड़े। इन्हें समझाने व रोकने का प्रयास किया गया लेकिन नहीं माने। एफआईआर के मुताबिक वे संकल्प वाटिका के पास पथराव करने लगे। जिससे भगदड़ मच गई। इस हमले में एडीएम पूर्वी निधि श्रीवास्तव, एसपी पुर्वी राजीव मल्होत्रा, सीओ ट्रैफिक अवनीश मिश्रा, एसएचओ आलमबाग विकास पांडेय व एसओ हुसैनगंज शिवशंकर सिंह समेत पुलिस के कई अधिकारी व पीएसी के कई जवान गंभीर रुप से घायल हो गए।


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Chandan Srivastava
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Last Updated : Jan 18, 2020, 11:42 PM IST
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