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हाईकोर्ट की सख्ती के बाद फ्लाईओवर्स पर स्ट्रीट लाइटें लगवाने के लिए तैयार हुआ NHAI

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Published : Sep 14, 2021, 10:12 PM IST

वर्ष 2017 में दाखिल जनहित याचिका में इन तीनों फ्लाईओवर्स पर स्ट्रीट लाइटें लगवाने की मांग की गई थी. याची का कहना है कि प्रकाश की समुचित व्यवस्था न होने के कारण आए दिन यहां दुर्घटनाएं होती हैं.

फ्लाईओवर्स पर स्ट्रीट लाइटें लगवाने के लिए तैयार हुआ NHAI
फ्लाईओवर्स पर स्ट्रीट लाइटें लगवाने के लिए तैयार हुआ NHAI

लखनऊः हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के सख्त रुख के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से न्यायालय के समक्ष आश्वासन दिया गया है कि वह कमता, चिनहट व मटियारी फ्लाई ओवर्स और इनसे जुड़ी सड़कों पर स्ट्रीट लाइटें लगाने के लिए तैयार है. एनएचएआई द्वारा न्यायालय को जानकारी भी दी गई कि इसके लिए संस्तुति भी प्रदान कर दी गई है और शीघ्र ही इस काम के लिए टेंडर भी जारी किए जाएंगे. इस आश्वासन के बाद न्यायालय ने मामले को अगली सुनवाई के लिए तीन सप्ताह बाद सूची बद्ध करने का आदेश दिया है.


साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकार को भी इस सम्बंध में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि लखनऊ के जिलाधिकारी ने इस कार्य के लिए नगर निगम, एनएचएआई व पीडब्ल्यूडी के साथ सहयोग करने की दिशा में क्या कदम उठाए. न्यायालय ने एनएचएआई को भी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी व न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की खंडपीठ लोक न्यायार्थ संस्था की जनहित याचिका पर पारित किया.

वर्ष 2017 में दाखिल जनहित याचिका में इन तीनों फ्लाईओवर्स पर स्ट्रीट लाइटें लगवाने की मांग की गई थी. याची का कहना है कि प्रकाश की समुचित व्यवस्था न होने के कारण आए दिन यहां दुर्घटनाएं होती हैं. न्यायालय इस मामले में जिलाधिकारी, नगर निगम व एनएचएआई को कई बार सख्त आदेश दे चुकी है. पिछली सुनवाई पर भी न्यायालय ने जिलाधिकारी को नगर निगम, पीडब्ल्यूडी व एनएचएआई के बीच सामान्जस्य बैठाकर लाइटें लगवाने के लिए उचित कदम उठाने को कहा था.

पढ़ें- युवती की मांग भर किया यौन शोषण, हाईकोर्ट ने समझा दिया एक चुटकी सिंदूर की कीमत

लखनऊः हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के सख्त रुख के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से न्यायालय के समक्ष आश्वासन दिया गया है कि वह कमता, चिनहट व मटियारी फ्लाई ओवर्स और इनसे जुड़ी सड़कों पर स्ट्रीट लाइटें लगाने के लिए तैयार है. एनएचएआई द्वारा न्यायालय को जानकारी भी दी गई कि इसके लिए संस्तुति भी प्रदान कर दी गई है और शीघ्र ही इस काम के लिए टेंडर भी जारी किए जाएंगे. इस आश्वासन के बाद न्यायालय ने मामले को अगली सुनवाई के लिए तीन सप्ताह बाद सूची बद्ध करने का आदेश दिया है.


साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकार को भी इस सम्बंध में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि लखनऊ के जिलाधिकारी ने इस कार्य के लिए नगर निगम, एनएचएआई व पीडब्ल्यूडी के साथ सहयोग करने की दिशा में क्या कदम उठाए. न्यायालय ने एनएचएआई को भी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी व न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की खंडपीठ लोक न्यायार्थ संस्था की जनहित याचिका पर पारित किया.

वर्ष 2017 में दाखिल जनहित याचिका में इन तीनों फ्लाईओवर्स पर स्ट्रीट लाइटें लगवाने की मांग की गई थी. याची का कहना है कि प्रकाश की समुचित व्यवस्था न होने के कारण आए दिन यहां दुर्घटनाएं होती हैं. न्यायालय इस मामले में जिलाधिकारी, नगर निगम व एनएचएआई को कई बार सख्त आदेश दे चुकी है. पिछली सुनवाई पर भी न्यायालय ने जिलाधिकारी को नगर निगम, पीडब्ल्यूडी व एनएचएआई के बीच सामान्जस्य बैठाकर लाइटें लगवाने के लिए उचित कदम उठाने को कहा था.

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