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MLA महेंद्र भाटी हत्याकांड: CBI ने रखा HC में पक्ष, DP यादव की अपील पर 23 अगस्त को सुनवाई

विधायक महेंद्र भाटी हत्याकांड में आजीवन कारावास मिले दोषियों पूर्व सांसद डीपी यादव सहित तीन अन्य की अपील पर कोर्ट ने आज सुनवाई की. आज सीबीआई ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा. मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी.

CBI ने रखा HC में पक्ष
CBI ने रखा HC में पक्ष
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Published : Aug 17, 2021, 8:16 PM IST

नैनीताल: हाईकोर्ट ने यूपी के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद डीपी यादव सहित तीन अन्य को विधायक महेंद्र भाटी की हत्याकांड में आजीवन कारावास के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई की. हाईकोर्ट में आज सीबीआई ने अपना पक्ष रखा. मामले में अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी.

सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि दोषियों ने एके 47 से गोलियां चलाई थीं. इस कारण विधायक महेंद्र भाटी की मौत हो गयी. इसलिए इनकी अपीलें निरस्त की जाएं. मामले में अभी सीबीआई की तरफ से और पक्ष रखा जाना है. अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी.

ये भी पढ़ें: दिल्ली के ठग: देहरादून में जमीन दिलाने के नाम पर कर्नल से सवा करोड़ की धोखाधड़ी

पूर्व में खंडपीठ ने डीपी यादव को मेडिकल चेकअप कराने के लिए शॉर्ट टर्म बेल दी थी. जिसकी अवधि समाप्त होने से पहले कोर्ट ने बेल की अवधि दो माह और बढ़ा दिया था. कोर्ट ने उन्हें पहले 20 अप्रैल 2021 को दो माह की शॉर्ट टर्म बेल दी थी. जिसकी अवधि 20 जून 2021 को समाप्त हो गयी थी. उसके बाद डीपी यादव की तरफ से शॉर्ट टर्म बेल की अवधि बढ़ाने के लिए अपील की गई थी.

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने की. मामला 13 सितम्बर 1992 का है. जिसमें गाजियाबाद के विधायक महेंद्र भाटी की हत्या डीपी यादव, परनीत भाटी, करन यादव और पाल सिंह उर्फ लक्कड़ पाला ने की थी.

15 फरवरी 2015 को देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने चारों हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनवाई थी. इस आदेश को चारों अभियुक्तों ने हाईकोर्ट में चुनोती दी है.

नैनीताल: हाईकोर्ट ने यूपी के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद डीपी यादव सहित तीन अन्य को विधायक महेंद्र भाटी की हत्याकांड में आजीवन कारावास के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई की. हाईकोर्ट में आज सीबीआई ने अपना पक्ष रखा. मामले में अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी.

सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि दोषियों ने एके 47 से गोलियां चलाई थीं. इस कारण विधायक महेंद्र भाटी की मौत हो गयी. इसलिए इनकी अपीलें निरस्त की जाएं. मामले में अभी सीबीआई की तरफ से और पक्ष रखा जाना है. अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी.

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पूर्व में खंडपीठ ने डीपी यादव को मेडिकल चेकअप कराने के लिए शॉर्ट टर्म बेल दी थी. जिसकी अवधि समाप्त होने से पहले कोर्ट ने बेल की अवधि दो माह और बढ़ा दिया था. कोर्ट ने उन्हें पहले 20 अप्रैल 2021 को दो माह की शॉर्ट टर्म बेल दी थी. जिसकी अवधि 20 जून 2021 को समाप्त हो गयी थी. उसके बाद डीपी यादव की तरफ से शॉर्ट टर्म बेल की अवधि बढ़ाने के लिए अपील की गई थी.

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने की. मामला 13 सितम्बर 1992 का है. जिसमें गाजियाबाद के विधायक महेंद्र भाटी की हत्या डीपी यादव, परनीत भाटी, करन यादव और पाल सिंह उर्फ लक्कड़ पाला ने की थी.

15 फरवरी 2015 को देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने चारों हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनवाई थी. इस आदेश को चारों अभियुक्तों ने हाईकोर्ट में चुनोती दी है.

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