लखनऊ: रोड पर जाम छलकाने और फिर उत्पात मचाने में लखनऊ के लोग किस कदर माहिर है, वह इससे पता चलता है कि बीते 11 महीनों में 18 हजार लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है. इनमें सबसे अधिक पुराने लखनऊ में कार्रवाई हुई है, जहां बार व क्लब की संख्या सबसे कम है. लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने नए साल के जश्न में होश गवाने वालों को चेतावनी दी है कि अगर सड़कों पर शराब पी या पीकर उत्पात मचाया तो नया साल हवालात में बीतेगा.
लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की प्रवक्ता व डीसीपी मध्य अपर्णा रजत कौशिक के मुताबिक राजधानी में शाम ढलते बाजारों व चौराहों पर जाम छलकाने के साथ-साथ उत्पात व हंगामा मचाने की शिकायत मिली रही थी. यही नहीं कई जगह पर महिलाओं ने भी शिकायतें की थीं कि सड़कों पर शराब पीने व नशेड़ियों के उत्पातों के चलते उनका गुजरना बेहाल हो गया है. इस पर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के सभी जोन के थानों की स्पेशल टीम बनाकर शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक अभियान चलाकर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई.
सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने वालों पर कार्रवाई का आंकड़ा | |
जोन धारा 34 धारा 510 धारा 151 धारा 290 उत्तरी जोन 1404 187 00 00 दक्षिण जोन 2382 00 52 219 मध्य जोन 2461 00 00 00 पश्चिम जोन 8987 00 00 00 पूर्वी जोन 1461 276 826 00 | |
( आंकड़ा लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट का 1 जनवरी 2022 से अब तक) |
डीसीपी मध्य अपर्णा रजत कौशिक (DCP Central Aparna Rajat Kaushik) ने बताया कि सार्वजनिक स्थल पर शराब पीना (drinking in public) और नशे में होकर उत्पात मचाने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है. अब तक 18 हजार से ज्यादा के खिलाफ सुसंगत धारा में कार्रवाई की गई है. चूंकि अब कुछ दिनों बाद से ही नए साल का जश्न शुरू हो जाएगा. ऐसे में सड़कों पर शराब पीकर उत्पात मचाने वालों के लिए गठित की गई स्पेशल टीम रोजाना शाम 7 से 11 बजे तक मार्च करेगी और उत्पात करने वालों पर कार्रवाई करेगी. यदि लोग अच्छे नए साल की कल्पना कर रहे है तो सार्वजनकि स्थलों पर शराब पीने व उत्पात मचाने से दूरी बनाए रखें.
डीसीपी ने बताया (DCP told) कि सड़कों पर शराब पीने व उत्पात करने वालों के खिलाफ IPC की धारा 34, 510, 290 व 151 के तहत कार्रवाई की जाती है. इसमें धारा 510 के अनुसार जो कोई नशे की हालत में किसी लोक स्थान या किसी ऐसे स्थान में, जिसमें उसका प्रवेश करना अतिचार हो और वहां इस प्रकार का आचरण करेगा जिससे किसी भी व्यक्ति को क्षोभ हो, तो उसे 24 घंटे तक की अवधि के लिए कारावास या 10 रुपये तक का आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाता है. धारा 34 के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति ने भारतीय कानून के अनुसार कोई अपराध किया है, जिसमें उसके साथ कुछ और भी लोग उसी अपराध को करने के इरादे से शामिल हैं, तो उन सभी अपराधियों पर उनके द्वारा किए अपराध के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की भी कार्रवाई की जाती है. धारा 290 के अनुसार जो कोई भी इस संहिता द्वारा अन्यथा दंडनीय नहीं होने वाले किसी भी मामले में सार्वजनिक उपद्रव करता है तो उसे 200 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा.
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