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अब अधिकतम 25 लोगों की मौजूदगी में ही होगी शादी, यूपी सरकार का नया आदेश जारी - योगी सरकार

उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या नये सिरे से निर्धारित की है. सरकार के ताजा आदेश के मुताबिक अब शादी समारोह में अधिकतम 25 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति होगी.

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अवनीश अवस्थी
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Published : May 18, 2021, 8:10 PM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में शादी करने वालों को नये नियमों का सामना करना होगा. अब लोग अपने बेहद करीबी लोगों को ही शादी में बुला सकेंगे. राज्य सरकार के नये आदेश के मुताबिक अब किसी भी शादी में 25 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे. अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की तरफ से मंगलवार को यह आदेश सभी जिलों को जारी कर दिया गया.

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आदेश की प्रति


25 लोग ही हो सकेंगे शामिल

सरकार की तरफ से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बन्द स्थानों अथवा खुले स्थानों पर समारोहों में एक समय में अधिकतम 25 व्यक्तियों की ही अनुमति होगी. इस दौरान कोविड-19 से जुड़े सारे प्रोटोकॉल का भी पालन करना होगा. आमंत्रित अतिथियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा. सामाजिक दूरी बना कर रहना होगा. सैनिटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ ही समारोह की अनुमति होगी.

कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा पालन

आयोजन स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में सामाजिक दूरी के प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना होगा. समारोह स्थल पर शौचालयों में साफ-सफाई एवं सैनिटाइजेशन की समुचित व्यवस्था रखी जाएगी. किसी भी तरह की कोई कमी पाए जाने पर पूरी जिम्मेदारी आयोजक की होगी.

इसे भी पढ़ें - यूपी में कोरोना रिकवरी दर पहुंची 90.6 प्रतिशत: योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश में 24 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू है. औद्योगिक प्रतिष्ठानों के अलावा जरूरी सेवाओं को ही छूट दी गई है. आपको बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति थी.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में शादी करने वालों को नये नियमों का सामना करना होगा. अब लोग अपने बेहद करीबी लोगों को ही शादी में बुला सकेंगे. राज्य सरकार के नये आदेश के मुताबिक अब किसी भी शादी में 25 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे. अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की तरफ से मंगलवार को यह आदेश सभी जिलों को जारी कर दिया गया.

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25 लोग ही हो सकेंगे शामिल

सरकार की तरफ से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बन्द स्थानों अथवा खुले स्थानों पर समारोहों में एक समय में अधिकतम 25 व्यक्तियों की ही अनुमति होगी. इस दौरान कोविड-19 से जुड़े सारे प्रोटोकॉल का भी पालन करना होगा. आमंत्रित अतिथियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा. सामाजिक दूरी बना कर रहना होगा. सैनिटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ ही समारोह की अनुमति होगी.

कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा पालन

आयोजन स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में सामाजिक दूरी के प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना होगा. समारोह स्थल पर शौचालयों में साफ-सफाई एवं सैनिटाइजेशन की समुचित व्यवस्था रखी जाएगी. किसी भी तरह की कोई कमी पाए जाने पर पूरी जिम्मेदारी आयोजक की होगी.

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उत्तर प्रदेश में 24 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू है. औद्योगिक प्रतिष्ठानों के अलावा जरूरी सेवाओं को ही छूट दी गई है. आपको बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति थी.

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