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ढाई साल की मासूम से दुराचार के मामले में म्युजिक टीचर को आजीवन कारावास

लखनऊ में ढाई साल की मासूम से दुराचार के मामले में म्युजिक टीचर को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सूनाई है. साथ ही स्कूल प्रबंधन और विवेचक के खिलाफ भी कार्रवाई का आदेश दिया है.

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ढाई साल की मासूम से दुराचार
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Published : Jul 28, 2022, 12:12 PM IST

लखनऊ: राजधानी में ढाई साल की बच्ची को पढ़ाने के दौरान उसके साथ दुराचार करने के आरोपी म्यूजिक टीचर को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद मिश्रा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इसके साथ ही उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा है कि जुर्माने की समस्त धनराशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर दी जाएगी.

अदालत के समक्ष अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए विशेष लोक अभियोजक सुखेन्द्र प्रताप सिंह का कहना था कि इस घटना की रिपोर्ट पीड़ित बच्ची की मां ने 5 जुलाई 2017 को आशियाना थाने में दर्ज कराई थी. बच्ची ने स्कूल से घर आने के बाद बताया कि उसके गुप्तांगों में जलन हो रही है. पीड़िता ने अपनी मां को बताया कि स्कूल में एक अंकल ने उसके साथ गंदी हरकत की है. मां बच्ची को लेकर स्कूल गई और प्रिंसिपल से इस संदर्भ में शिकायत की. प्रिंसिपल ने स्कूल के म्यूजिक टीचर और अन्य स्टॉफ को पीड़िता के सामने बुलवाया. इसके बाद बच्ची ने म्यूजिक टीचर को देखकर उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन्हीं अंकल ने मेरे साथ गंदी हरकत की है.

इसे भी पढ़े-पॉक्सो एक्ट मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि स्कूल की बदनामी के डर से कार्रवाई न करने और गंभीर मामला दबाने की कोशिश सम्बंधित प्रधानाचार्य और स्कूल प्रबंधन ने की है. यह एक गंभीर प्रकृति का कृत्य है. रायम रिदम इंटरनेशनल स्कूल के तत्कालीन प्रधानाचार्य और स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध धारा 21(2) पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. अन्य विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए निर्णय की एक प्रति अपर पुलिस महानिदेशक अभियोजन और पुलिस कमिश्नर लखनऊ को प्रेषित की गई है.

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लखनऊ: राजधानी में ढाई साल की बच्ची को पढ़ाने के दौरान उसके साथ दुराचार करने के आरोपी म्यूजिक टीचर को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद मिश्रा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इसके साथ ही उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा है कि जुर्माने की समस्त धनराशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर दी जाएगी.

अदालत के समक्ष अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए विशेष लोक अभियोजक सुखेन्द्र प्रताप सिंह का कहना था कि इस घटना की रिपोर्ट पीड़ित बच्ची की मां ने 5 जुलाई 2017 को आशियाना थाने में दर्ज कराई थी. बच्ची ने स्कूल से घर आने के बाद बताया कि उसके गुप्तांगों में जलन हो रही है. पीड़िता ने अपनी मां को बताया कि स्कूल में एक अंकल ने उसके साथ गंदी हरकत की है. मां बच्ची को लेकर स्कूल गई और प्रिंसिपल से इस संदर्भ में शिकायत की. प्रिंसिपल ने स्कूल के म्यूजिक टीचर और अन्य स्टॉफ को पीड़िता के सामने बुलवाया. इसके बाद बच्ची ने म्यूजिक टीचर को देखकर उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन्हीं अंकल ने मेरे साथ गंदी हरकत की है.

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अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि स्कूल की बदनामी के डर से कार्रवाई न करने और गंभीर मामला दबाने की कोशिश सम्बंधित प्रधानाचार्य और स्कूल प्रबंधन ने की है. यह एक गंभीर प्रकृति का कृत्य है. रायम रिदम इंटरनेशनल स्कूल के तत्कालीन प्रधानाचार्य और स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध धारा 21(2) पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. अन्य विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए निर्णय की एक प्रति अपर पुलिस महानिदेशक अभियोजन और पुलिस कमिश्नर लखनऊ को प्रेषित की गई है.

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