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लखनऊ: सड़क पर मलबा फेंकने पर तीन गुना जुर्माना वसूलेगा नगर निगम - lucknow latest news

यूपी की राजधानी लखनऊ में स्वच्छता के मद्देनजर नगर निगम कड़े रुख अपना रहा है. अब भवन निर्माण कराने के दौरान मलबा सड़क पर फेंकने वालों के खिलाफ नगर निगम सख्त कार्रवाई करेगा. ऐसा करने वालों पर 3 गुना अर्थदंड लगाया जाएगा.

लखनऊ नगर निगम.
लखनऊ नगर निगम.
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Published : Oct 3, 2020, 10:49 PM IST

लखनऊ: भवन निर्माण कराने के दौरान मलवा सड़क पर फेंकने वालों के खिलाफ नगर निगम सख्त कार्रवाई करेगा. ऐसा करने वाले भू-मालिक और भवन स्वामी के खिलाफ मलबा हटाने के लिए निर्धारित शुल्क के साथ ही तीन गुना अर्थदंड लगाया जाएगा. इतना ही नहीं कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलेशन वेस्ट मैनेजमेन्ट एंड हैंडलिंग रूल्स एवं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के अंर्तगत विधिक कार्रवाई की जाएगी.

शहर में बड़ी संख्या में लोग अपने भवनों की मरम्मत या नए भवन निर्माण के दौरान निकलने वाले मलबे (कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलेशन वेस्ट) को सार्वजनिक स्थलों पर फेंक दिया जा रहा है. यही नहीं भवन निर्माण सामग्री का कारोबार करने वाले भी सार्वजनिक स्थलों पर ही व्यापार कर रहे हैं. इससे जलनिकासी बाधित हो रही है, सड़कें और नालियां समय से पहले ही टूट रहीं हैं. मलबे को सड़क पर या गलियों में डाल दिया जाता है, जहां कई दिनों तक रहने के चलते ड्रेनेज, मेनहोल्स या सिल्ट चैंबर जाम होने की दिक्कत होती है. प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की ओर से यह भी दावा किया जाता है कि हवा में मिलने वाले धूल-धक्कड़ का 25 फीसदी हिस्सा कंस्ट्रक्शन या डेमोलिशन का होता है. इस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है. लखनऊ नगर निगम के पास अभी सीएंडडी वेस्ट मैनेजमेंट का कोई प्लांट नहीं है.


343.50 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर की दर से यूजर चार्ज
नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी ने कहा है कि भवनों अथवा भू भाग से मलबा उठाने के लिए नगर निगम की मदद ली जा सकती है. इसके लिए संबंधित को 343.50 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर की दर से यूजर चार्ज देना होगा. ऐसा न करने और खुले में मलबा फेंके जाने पर सीएंडडी वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार निर्धारित शुल्क के साथ 3 गुना जुर्माना देना पड़ेगा. इतना ही नहीं एनजीटी के आदेश व नगर निगम अधिनियम 1959 की धाराओं के अंर्तगत कानूनी कारवाई की जाएगी.

एनजीटी एक्ट में 50 हजार का जुर्माना
एनजीटी के नियमों के अनुसार ऐसे लोगों पर 50 हजार रुपये तक जुर्माना वसूलने का अधिकार दिया गया है. शहरों में पॉल्यूशन कंट्रोल करने को एनजीटी के आदेशों के बाद यह कवायद शुरू की गई थी. शासन ने एनजीटी एक्ट 2010 के तहत सभी निकायों को स्पेशल अभियान चलाकर सड़क किनारे भवन का मलबा डालने वालों और कूड़ा फैलाने वालों पर जुर्माना वसूलने के आदेश दिए हैं.

अलग-अलग देना होगा वेस्ट
मलबा उठाने के लिए लखनऊ नगर निगम के कंट्रोल रूम पर फोन किया जा सकता है. हालांकि सभी प्रकार के सीएंडडी वेस्ट को अलग-अलग प्रकार से पृथक्करण करके देना अनिवार्य है. यानि कि ठोस, मिट्टी, इस्पात, लकड़ी, पॉलिथिन, ईंट, गारा इत्यादि.

नगर निगम लखनऊ के कंट्रोल रूम नंबर- 0522-2307782, 2307770, 6389300137, 6389300138, 6389300139

लखनऊ: भवन निर्माण कराने के दौरान मलवा सड़क पर फेंकने वालों के खिलाफ नगर निगम सख्त कार्रवाई करेगा. ऐसा करने वाले भू-मालिक और भवन स्वामी के खिलाफ मलबा हटाने के लिए निर्धारित शुल्क के साथ ही तीन गुना अर्थदंड लगाया जाएगा. इतना ही नहीं कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलेशन वेस्ट मैनेजमेन्ट एंड हैंडलिंग रूल्स एवं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के अंर्तगत विधिक कार्रवाई की जाएगी.

शहर में बड़ी संख्या में लोग अपने भवनों की मरम्मत या नए भवन निर्माण के दौरान निकलने वाले मलबे (कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलेशन वेस्ट) को सार्वजनिक स्थलों पर फेंक दिया जा रहा है. यही नहीं भवन निर्माण सामग्री का कारोबार करने वाले भी सार्वजनिक स्थलों पर ही व्यापार कर रहे हैं. इससे जलनिकासी बाधित हो रही है, सड़कें और नालियां समय से पहले ही टूट रहीं हैं. मलबे को सड़क पर या गलियों में डाल दिया जाता है, जहां कई दिनों तक रहने के चलते ड्रेनेज, मेनहोल्स या सिल्ट चैंबर जाम होने की दिक्कत होती है. प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की ओर से यह भी दावा किया जाता है कि हवा में मिलने वाले धूल-धक्कड़ का 25 फीसदी हिस्सा कंस्ट्रक्शन या डेमोलिशन का होता है. इस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है. लखनऊ नगर निगम के पास अभी सीएंडडी वेस्ट मैनेजमेंट का कोई प्लांट नहीं है.


343.50 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर की दर से यूजर चार्ज
नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी ने कहा है कि भवनों अथवा भू भाग से मलबा उठाने के लिए नगर निगम की मदद ली जा सकती है. इसके लिए संबंधित को 343.50 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर की दर से यूजर चार्ज देना होगा. ऐसा न करने और खुले में मलबा फेंके जाने पर सीएंडडी वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार निर्धारित शुल्क के साथ 3 गुना जुर्माना देना पड़ेगा. इतना ही नहीं एनजीटी के आदेश व नगर निगम अधिनियम 1959 की धाराओं के अंर्तगत कानूनी कारवाई की जाएगी.

एनजीटी एक्ट में 50 हजार का जुर्माना
एनजीटी के नियमों के अनुसार ऐसे लोगों पर 50 हजार रुपये तक जुर्माना वसूलने का अधिकार दिया गया है. शहरों में पॉल्यूशन कंट्रोल करने को एनजीटी के आदेशों के बाद यह कवायद शुरू की गई थी. शासन ने एनजीटी एक्ट 2010 के तहत सभी निकायों को स्पेशल अभियान चलाकर सड़क किनारे भवन का मलबा डालने वालों और कूड़ा फैलाने वालों पर जुर्माना वसूलने के आदेश दिए हैं.

अलग-अलग देना होगा वेस्ट
मलबा उठाने के लिए लखनऊ नगर निगम के कंट्रोल रूम पर फोन किया जा सकता है. हालांकि सभी प्रकार के सीएंडडी वेस्ट को अलग-अलग प्रकार से पृथक्करण करके देना अनिवार्य है. यानि कि ठोस, मिट्टी, इस्पात, लकड़ी, पॉलिथिन, ईंट, गारा इत्यादि.

नगर निगम लखनऊ के कंट्रोल रूम नंबर- 0522-2307782, 2307770, 6389300137, 6389300138, 6389300139

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