लखनऊ : सरकारी लेटर पैड व मोहर का गलत इस्तेमाल कर वैमनस्यता फैलाने और अपमानित करने के आरोपी पूर्व मंत्री आज़म ख़ान के मामले में धर्मगुरु क़ल्बे जव्वाद की गवाही दर्ज की गई. एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने कल्बे जव्वाद से बचाव पक्ष की जिरह के लिए एक मार्च की तारीख़ तय की है.
गुरुवार को धर्मगुरु क़ल्बे जव्वाद कोर्ट में हाज़िर हुए जहां अभियोजन पक्ष की तरफ़ से उनकी मुख्य परीक्षा दर्ज की गई. पत्रावली के अनुसार आजम खान के खिलाफ इस मामले की रिपोर्ट हजरतगंज थाने में 1 फरवरी 2019 को वादी अल्लामा जमीर नकवी ने दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया था कि घटना वर्ष 2014 की है, लेकिन सरकार के प्रभाव के चलते वादी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई. जिस पर वादी ने अल्पसंख्यक आयोग को शिकायत भेज कर आरोप लगाया कि आजम खान सरकारी लेटर पैड व सरकारी मोहर का दुरुपयोग करके भाजपा, आरएसएस व मौलाना सैयद कल्बे जव्वाद नकवी को बदनाम कर राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छवि धूमिल करके प्रतिष्ठा को घोर आघात पहुंचा रहे हैं.
नशीला पदार्थ पिलाकर दुराचार करने के अभियुक्त की जमानत खारिज : चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर दुराचार करने के आरोपी जाने आलम अंसारी की जमानत अर्जी को सत्र अदालत ने खारिज कर दिया है. जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दुष्यंत मिश्रा व अरुण पांडेय ने बताया कि इस मामले की रिपोर्ट 19 नवंबर 2022 को ठाकुरगंज थाने में दर्ज कराई गई थी. आरोप है कि घटना के लगभग दो वर्ष पहले पीड़िता एक किराए के मकान में रहती थी. जहां पर उसकी मुलाकात यश कश्यप से हुई. मुलाकात के बाद पीड़िता यश कश्यप के मामा के घर आती जाती रही. जहां मौका पाकर यश कश्यप ने चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया. इसके बाद यश के साथ मिलकर आरोपी आलम ने पीड़िता के साथ दुराचार किया और उसका अश्लील वीडियो बना लिया.
MP MLA Court Lucknow : आजम खान मामले में शिया धर्मगुरू कल्बे जव्वाद ने दी गवाही, यह है आरोप - जमानत खारिज
एमपी-एमएलए कोर्ट (MP MLA Court Lucknow) के विशेष एसीजेएम अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव की अदालत में गुरुवार को आजम खान मामले में शिया धर्मगुरू कल्बे जव्वाद ने गवाही. आजम खान पर सरकारी लेटर पैड व मुहर के गलत इस्तेमाल का आरोप है.
लखनऊ : सरकारी लेटर पैड व मोहर का गलत इस्तेमाल कर वैमनस्यता फैलाने और अपमानित करने के आरोपी पूर्व मंत्री आज़म ख़ान के मामले में धर्मगुरु क़ल्बे जव्वाद की गवाही दर्ज की गई. एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने कल्बे जव्वाद से बचाव पक्ष की जिरह के लिए एक मार्च की तारीख़ तय की है.
गुरुवार को धर्मगुरु क़ल्बे जव्वाद कोर्ट में हाज़िर हुए जहां अभियोजन पक्ष की तरफ़ से उनकी मुख्य परीक्षा दर्ज की गई. पत्रावली के अनुसार आजम खान के खिलाफ इस मामले की रिपोर्ट हजरतगंज थाने में 1 फरवरी 2019 को वादी अल्लामा जमीर नकवी ने दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया था कि घटना वर्ष 2014 की है, लेकिन सरकार के प्रभाव के चलते वादी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई. जिस पर वादी ने अल्पसंख्यक आयोग को शिकायत भेज कर आरोप लगाया कि आजम खान सरकारी लेटर पैड व सरकारी मोहर का दुरुपयोग करके भाजपा, आरएसएस व मौलाना सैयद कल्बे जव्वाद नकवी को बदनाम कर राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छवि धूमिल करके प्रतिष्ठा को घोर आघात पहुंचा रहे हैं.
नशीला पदार्थ पिलाकर दुराचार करने के अभियुक्त की जमानत खारिज : चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर दुराचार करने के आरोपी जाने आलम अंसारी की जमानत अर्जी को सत्र अदालत ने खारिज कर दिया है. जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दुष्यंत मिश्रा व अरुण पांडेय ने बताया कि इस मामले की रिपोर्ट 19 नवंबर 2022 को ठाकुरगंज थाने में दर्ज कराई गई थी. आरोप है कि घटना के लगभग दो वर्ष पहले पीड़िता एक किराए के मकान में रहती थी. जहां पर उसकी मुलाकात यश कश्यप से हुई. मुलाकात के बाद पीड़िता यश कश्यप के मामा के घर आती जाती रही. जहां मौका पाकर यश कश्यप ने चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया. इसके बाद यश के साथ मिलकर आरोपी आलम ने पीड़िता के साथ दुराचार किया और उसका अश्लील वीडियो बना लिया.