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अमनमणि के खिलाफ फरारी घोषित, होगी कुर्की की कार्रवाई

अपहरण के एक मामले में अमनमणि त्रिपाठी के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने फरारी की उद्घोषणा की है. साथ ही कुर्की की कार्रवाई से पूर्व की नोटिस भी जारी की है.

लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट.
लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट.
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Published : Feb 11, 2021, 10:07 PM IST

लखनऊः एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने अपहरण के एक आपराधिक मामले में अभियुक्त अमनमणि त्रिपाठी के खिलाफ फरारी की उद्घोषणा करते हुए कुर्की से पहले की कार्रवाई की नोटिस जारी की है. कोर्ट ने इसके साथ ही गिरफ्तारी वारंट भी जारी करने का आदेश दिया है. अमनमणि नौतनवां से निर्दलीय विधायक हैं. मामले की अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी.

अपहरण का यह मामला राजधानी के गौतमपल्ली थाने से संबधित है. 6 अगस्त, 2014 को मामले की एफआईआर गोरखपुर के ठेकेदार ऋषि कुमार पांडेय ने दर्ज कराई थी. इसमें अमनमणि और उसके साथियों पर हत्या के लिए उसका अपहरण करने और रंगदारी मांगने तथा जानमाल की धमकी देने का इल्जाम लगाया गया था.

28 जुलाई, 2017 को इस मामले में अमनमणि समेत अन्य अभियुक्तों पर आरोप तय हुआ. अभियोजन के मुताबिक अदालत में यह मामला अपने अंतिम दौर में है. गुरुवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियुक्त संदीप त्रिपाठी और रवि शुक्ला हाजिर थे, लेकिन अभियुक्त अमनमणि उपस्थित नहीं हुआ. जबकि बीते 28 जनवरी को भी गैर हाजिर रहने पर अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. बावजूद इसके अमनमणि के हाजिर न होने पर कोर्ट ने यह सख्त कार्रवाई की है.

लखनऊः एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने अपहरण के एक आपराधिक मामले में अभियुक्त अमनमणि त्रिपाठी के खिलाफ फरारी की उद्घोषणा करते हुए कुर्की से पहले की कार्रवाई की नोटिस जारी की है. कोर्ट ने इसके साथ ही गिरफ्तारी वारंट भी जारी करने का आदेश दिया है. अमनमणि नौतनवां से निर्दलीय विधायक हैं. मामले की अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी.

अपहरण का यह मामला राजधानी के गौतमपल्ली थाने से संबधित है. 6 अगस्त, 2014 को मामले की एफआईआर गोरखपुर के ठेकेदार ऋषि कुमार पांडेय ने दर्ज कराई थी. इसमें अमनमणि और उसके साथियों पर हत्या के लिए उसका अपहरण करने और रंगदारी मांगने तथा जानमाल की धमकी देने का इल्जाम लगाया गया था.

28 जुलाई, 2017 को इस मामले में अमनमणि समेत अन्य अभियुक्तों पर आरोप तय हुआ. अभियोजन के मुताबिक अदालत में यह मामला अपने अंतिम दौर में है. गुरुवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियुक्त संदीप त्रिपाठी और रवि शुक्ला हाजिर थे, लेकिन अभियुक्त अमनमणि उपस्थित नहीं हुआ. जबकि बीते 28 जनवरी को भी गैर हाजिर रहने पर अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. बावजूद इसके अमनमणि के हाजिर न होने पर कोर्ट ने यह सख्त कार्रवाई की है.

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