ETV Bharat / state

चिन्मयानंद के खिलाफ मामला दर्ज, लॉ छात्रा के मुकदमे में अभियोजन की गवाही पूर्ण

एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने शाहजहांपुर के एक कॉलेज से एलएलएम करने वाली छात्रा के साथ यौन संबंध बनाने की खातिर उसे अपने कस्टडी में रखने के मामले मे अभियुक्त का बयान दर्ज करने के लिए 12 फरवरी की तारीख तय की है.

एमपी एमएलए कोर्ट
एमपी एमएलए कोर्ट
author img

By

Published : Feb 10, 2021, 9:48 PM IST

लखनऊः एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने शाहजहांपुर के एक कॉलेज से एलएलएम करने वाली छात्रा के साथ यौन संबंध बनाने की खातिर उसे अपने कस्टडी में रखने के मामले मे अभियुक्त का बयान दर्ज करने के लिए 12 फरवरी की तारीख तय की है. इस मामले में चिन्मयानंद उर्फ कृष्णपाल सिंह आरोपी है. बुधवार को इस मामले में अभियोजन की गवाही समाप्त हो गई.

क्या है पूरा मामला
27 अगस्त साल 2019 को इस बहुचर्चित मामले की एफआईआर छात्रा के पिता ने शाहजहांपुर के थाना कोतवाली में दर्ज कराई थी. 20 सितंबर साल 2019 को इस मामले में चिन्मयानंद को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था. चार नवंबर साल 2019 को इस मामले की विवेचक और एसआईटी की निरीक्षक पूनम आंनद ने चिन्मयानंद के खिलाफ आईपीसी की धारा 376(सी), 354(डी), 342 व 506 में आरोप पत्र दाखिल किया था. 13 अक्टूबर साल 2020 को इस मामले में गवाही के दौरान पीड़िता अपने आरोपों से मुकर गई थी. जिसके बाद अभियोजन ने उसे पक्षद्रोही घोषित करते हुए उसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत मुकदमे की अर्जी दाखिल की थी. ये अर्जी अभी भी विचाराधी है.

लखनऊः एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने शाहजहांपुर के एक कॉलेज से एलएलएम करने वाली छात्रा के साथ यौन संबंध बनाने की खातिर उसे अपने कस्टडी में रखने के मामले मे अभियुक्त का बयान दर्ज करने के लिए 12 फरवरी की तारीख तय की है. इस मामले में चिन्मयानंद उर्फ कृष्णपाल सिंह आरोपी है. बुधवार को इस मामले में अभियोजन की गवाही समाप्त हो गई.

क्या है पूरा मामला
27 अगस्त साल 2019 को इस बहुचर्चित मामले की एफआईआर छात्रा के पिता ने शाहजहांपुर के थाना कोतवाली में दर्ज कराई थी. 20 सितंबर साल 2019 को इस मामले में चिन्मयानंद को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था. चार नवंबर साल 2019 को इस मामले की विवेचक और एसआईटी की निरीक्षक पूनम आंनद ने चिन्मयानंद के खिलाफ आईपीसी की धारा 376(सी), 354(डी), 342 व 506 में आरोप पत्र दाखिल किया था. 13 अक्टूबर साल 2020 को इस मामले में गवाही के दौरान पीड़िता अपने आरोपों से मुकर गई थी. जिसके बाद अभियोजन ने उसे पक्षद्रोही घोषित करते हुए उसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत मुकदमे की अर्जी दाखिल की थी. ये अर्जी अभी भी विचाराधी है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.