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मंत्री दयाशंकर सिंह और उनके भाई के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, पड़ोसी ने दर्ज कराई थी एफआईआर - मनोरमा टंडन

लखनऊ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बीजेपी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह (Minister Dayashankar Singh) व उनके भाई के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी करने का आदेश दिया है.

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Published : Feb 24, 2023, 10:06 PM IST


लखनऊ: अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव ने एनेक्सी के सामने स्थित अक्षय भवन में एक फ्लैट की पानी का लाइन क्षतिग्रस्त करने आदि के मामले में भाजपा सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह व उनके भाई धमेंद्र कुमार सिंह के खिलाफ पुनः गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी. कोर्ट ने इसके पहले भी दोनों के खिलाफ वारंट जारी किया था.


इस मामले की एफआईआर मनोरमा टंडन ने थाना हुसैनगंज में 19 मई 2014 को दर्ज कराई थी. जिसके मुताबिक अक्षय निवास के फ्लैट नंबर जी-3 में वादिनी रहती हैं. आरोप है कि वादिनी के ठीक ऊपर के फ्लैट नंबर 1/3 का पिछले 13 वर्ष से भुगतान नहीं करने के कारण सभी सुविधाएं कटी हुई थी. लेकिन दयाशंकर सिंह ने दबंगई के बल पर सभी सुविधाओं को खुद से जोड़ने का प्रयास किया. इसके साथ ही उन्होंने अपने किचन में पानी का लाइन जोड़ने के अवैध प्रयास में अक्षय भवन की दक्षिणी डक्ट में छह इंच का पीवीसी लाइन क्षतिग्रस्त कर दिया. वादिनी के फ्लैट के बाथरूम की डक्ट में जबरदस्ती अपने आदमी उतारकर पानी की लाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया. वादिनी के बाथरूम में लगे शीट के पर्दे को तोड़ दिया गया. जिसके गिरने से वादिनी की बेटी को चोट भी आ गई थी.

कहा गया है कि अभियुक्तों ने अपने फ्लैट के बाथरूम से वादिनी के फ्लैट के बाथरूम में घुसने का रास्ता भी खोल लिया था. वहीं, बाहरी व्यक्तियों के साथ पुनः अपनी लाइन जोड़ने के प्रयास में वादिनी की किचन की लाइन तोड़ दी. जिससे वादिनी के घर के अंदर पानी भरने लगा व अक्षय भवन के ओवरहैड टैंक का सारा पानी बह गया. साथ ही आरोप है कि करीब 20 घंटे तक पूरे भवन की पानी की सप्लाई बंद रही. इस मामले में पुलिस ने 21 जून 2014 को अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था.

यह भी पढ़ें-पुरी के शंकराचार्य बोले, अल्लाह संस्कृत का शब्द ही है, किसी के सिर में दर्द हो रहा है तो मैं क्या करूं


लखनऊ: अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव ने एनेक्सी के सामने स्थित अक्षय भवन में एक फ्लैट की पानी का लाइन क्षतिग्रस्त करने आदि के मामले में भाजपा सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह व उनके भाई धमेंद्र कुमार सिंह के खिलाफ पुनः गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी. कोर्ट ने इसके पहले भी दोनों के खिलाफ वारंट जारी किया था.


इस मामले की एफआईआर मनोरमा टंडन ने थाना हुसैनगंज में 19 मई 2014 को दर्ज कराई थी. जिसके मुताबिक अक्षय निवास के फ्लैट नंबर जी-3 में वादिनी रहती हैं. आरोप है कि वादिनी के ठीक ऊपर के फ्लैट नंबर 1/3 का पिछले 13 वर्ष से भुगतान नहीं करने के कारण सभी सुविधाएं कटी हुई थी. लेकिन दयाशंकर सिंह ने दबंगई के बल पर सभी सुविधाओं को खुद से जोड़ने का प्रयास किया. इसके साथ ही उन्होंने अपने किचन में पानी का लाइन जोड़ने के अवैध प्रयास में अक्षय भवन की दक्षिणी डक्ट में छह इंच का पीवीसी लाइन क्षतिग्रस्त कर दिया. वादिनी के फ्लैट के बाथरूम की डक्ट में जबरदस्ती अपने आदमी उतारकर पानी की लाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया. वादिनी के बाथरूम में लगे शीट के पर्दे को तोड़ दिया गया. जिसके गिरने से वादिनी की बेटी को चोट भी आ गई थी.

कहा गया है कि अभियुक्तों ने अपने फ्लैट के बाथरूम से वादिनी के फ्लैट के बाथरूम में घुसने का रास्ता भी खोल लिया था. वहीं, बाहरी व्यक्तियों के साथ पुनः अपनी लाइन जोड़ने के प्रयास में वादिनी की किचन की लाइन तोड़ दी. जिससे वादिनी के घर के अंदर पानी भरने लगा व अक्षय भवन के ओवरहैड टैंक का सारा पानी बह गया. साथ ही आरोप है कि करीब 20 घंटे तक पूरे भवन की पानी की सप्लाई बंद रही. इस मामले में पुलिस ने 21 जून 2014 को अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था.

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