लखनऊ : 15 साल पुराने दोपहिया, तीन पहिया और चार पहिया वाहनों के अलावा भारी वाहन सड़कों पर संचालित नहीं होंगे. स्क्रैप पॉलिसी के तहत इन वाहनों को कबाड़ घोषित किया जाएगा. आरटीओ कार्यालय में फिटनेस के समय जिन वाहनों की चलने की हालत नहीं होगी, उन्हें फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा. इसके अलावा आग लगने, किसी दुर्घटना होने पर गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई हो तो उस गाड़ी को भी स्क्रैप सेंटर पर बेचा जा सकेगा. इन्हें स्क्रैप सेंटर पर बिक्री के लिए भेज दिया जाएगा. लखनऊ में स्क्रैप सेंटर खोलने की तैयारी तेज हो गई है. जो भी निजी क्षेत्रों के लोग स्क्रैप सेंटर खोलना चाहते हैं वे परिवहन विभाग की वेबसाइट या फिर आरटीओ कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं.
लखनऊ के संभागीय परिवहन अधिकारी रामफेर द्विवेदी (Divisional Transport Officer Ramfer Dwivedi) बताते हैं कि स्क्रैप पॉलिसी से संचालकों को फायदा होगा, साथ ही वाहन स्वामी को भी अपने वाहन की उचित कीमत मिलेगी. इतना ही नहीं वाहन स्वामी को एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिससे नए वाहन खरीदते समय उन्हें शोरूम पर छूट भी मिलेगी. आरटीओ की ओर से स्क्रैप केंद्र स्थापित करने को लेकर तैयारी शुरू हो गई है. उम्मीद है कि अप्रैल महीने से स्क्रैप केंद्र शहर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित हो जाएंगे. यहां वाहन स्वामी अपने वाहन को बेचकर पैसा और प्रमाण पत्र हासिल करेंगे. आरटीओ आरपी द्विवेदी बताते हैं कि भारत सरकार एवं राजमार्ग मंत्रालय के यान स्क्रैपिंग सुविधा शुरू करने के दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं. इस पॉलिसी के तहत निजी क्षेत्र के लोगों को स्क्रैप सुविधा केंद्र खोलने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है.
उन्होंने बताया कि स्क्रैप सेंटर के लिए नियम और शर्तों को परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है. शर्तों के मुताबिक, स्क्रैप सुविधा केंद्र खोलने की ख्वाहिश रखने वाले आरटीओ कार्यालय या विभागीय वेबसाइट पर अपना आवेदन कर सकते हैं.
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